सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को दिल्ली विधानसभा के भविष्य पर निर्णय लेने को कहा। दिल्ली विधानसभा 14 फरवरी को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के इस्तीफे के बाद से ही निलंबित है। न्यायाधीश एच.एल.दत्तू की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने विधानसभा भंग करने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को उचित समय में निर्णय लेने को कहा।
अदालत ने सरकार से कहा कि या तो वह विधानसभा भंग करे या फिर कोई और निर्णय ले। अदालत ने कहा कि यदि कोई नागरिक अदालत आए और कहे कि उसने काम के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव किया था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर रहा फिर भी सरकार से वेतन ले रहा है, क्योंकि ऐसा आपके (सरकार) के कारण हो रहा है।