Quantcast
Channel: Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)
Viewing all articles
Browse latest Browse all 78528

पटना विस्फोट के 2 संदिग्धों को रिहा करने के आदेश

$
0
0

patna-blast-suspect-order-to-release
बिहार की एक सत्र अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में राज्य की राजधानी पटना में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के लिए गिरफ्तार दो संदिग्धों को रिहा करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) उनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल करने में नाकाम रही। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "अदालत ने दो संदिग्धों- मोहम्मद राजू तथा अनिल पांडे को पटना की बेऊर जेल से तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं।"

राजू तथा पांडे, दोनों को पटना में विस्फोटों के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा, "दोनों को मंगलवार या बुधवार को जेल से रिहा कर दिया जाएगा।"पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि एनआईए पांच संदिग्धों- तहसीन अख्तर, मोहम्मद राजू, अनिल पांडे, अबु फैसल तथा असलम परवेज के खिलाफ पिछले सप्ताह आरोप-पत्र दाखिल करने में नाकाम रही।

पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के पास अक्टूबर 2013 में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की रैली से कुछ समय पहले विस्फोट हुआ था, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे।

Viewing all articles
Browse latest Browse all 78528

Trending Articles