दीप प्रज्जवलित कर प्रधानमंत्री जन-धन योजना का शुभारंभ, गरीबों को आर्थिक सबल बनाने में कारगर सिद्व होगी- प्रभारी मंत्री श्री राजपूत
राजस्व, पुर्नवास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह राजपूत और सांसद राज्यसभा श्री प्रभात झा ने विदिशा मंें प्रधानमंत्री जन-धन योजना का शुभांरभ मां सरस्वती एवं लक्ष्मी जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर किया। जालोरी गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता सोनकर, विधायक शमशाबाद श्री सूर्यप्रकाश मीणा, विदिशा विधायक श्री कल्याण सिंह दांगी, कुरवाई विधायक श्री वीर सिंह पंवार, सिरांेज विधायक श्री गोवर्धन उपाध्याय, ग्यारसपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री छत्रपाल शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योतिशाह समेत अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री एमबी ओझा, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी समेत अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, हितग्राही एवं बैंकर्स प्रतिनिधि मौजूद थे। प्रभारी मंत्री श्री राजपूत ने शुभांरभ कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना गरीबों को आर्थिक सबल बनाने में कारगर सिद्व होगी। इससे भ्रष्टाचार में विराम लगेगा। अब गरीबों के बैंक खाता खोलने में भटकना नही पडेगा और विभिन्न योजनाओ की राशि उनके बैंक खातो में जमा कराने में सहूलियत होगी।प्रभारी मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि इस प्रकार का प्रयोग पूर्व में राजस्व विभाग के माध्यम से किसानों को ओलावृष्टि की राशि आवंटन करने में किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना गरीबों में फैली आर्थिक छुआछूत को मिटाने में प्रत्यक्ष रूप से काम करेगी। उन्होंने कहा कि अब गुल्लक की जगह गरीब परिवार सीधे बैंको में राशि जमा कर सकेंगे जिससे गरीबों को आत्म सबल मिलेगा। उन्होंने विदिशा जिले में बैैंकर्स द्वारा लक्ष्य पूर्ति करने पर साधुवाद व्यक्त किया। इससे पहले क्षेत्रीय प्रबंधक श्री त्रिलोचन सिंह ग्रोवर ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत जिले में क्रियान्वित कार्यो की बिन्दुवार जानकारी दी। प्रभारी मंत्री श्री राजपूत ने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत विभिन्न बैंकों के द्वारा खोले गए हितग्राहियों के खाते एवं डेबिट कार्ड प्रतीक स्वरूप श्री जितेन्द्र अहिरवार और श्री जसवंत सिंह को प्रदाय किए। इस दौरान लीड़ बैंक आफीसर श्री उमेश गुप्ता ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री जन-धन योजना अंतर्गत विभिन्न बैंको की 25 शाखाएं, 102 ग्राहक सेवा केन्द्र और ग्राहक मोबाइल केन्द्र में एक लाख 58 हजार खाते खोले गए है वही उनके खातो में चार करोड़ रूपए राशि जमा कराई गई है इस प्रकार योजना से एक लाख 61 हजार परिवार लाभांवित हुए है।
विशेष सुविधाएं
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खुलने वाले बैंक खातो के लिए जो विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी उनमें पैसो की सुरक्षा के साथ ब्याज, डेबिट कार्ड के जरिए किसी भी एटीएम से पैसा निकालने की और खाताधारी परिवार का एक लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा के अलावा खातेधारी के लिए कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नही है। इसके अलावा हितग्राहियों के लिए अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी उनमें हितग्राही भारत में कही भी आसानी से पैसा भेज सकता है हितग्राही को सरकारी योजना की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। छह माह तक खाते के संतोषजनक परिचालन के बाद ओव्हर ड्राफ्ट की भी सुविधा उन्हें दी गई है। वही पेंशन बीमा इत्यादि से भी लाभ दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेंज
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत हितग्राहियों कोे बैंको में खाता खोलने के लिए जो दस्तावेंज मान्य किए गए है उनमें आधार कार्ड या आधार नम्बर है तो किसी अन्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है। अगर हितग्राही का पता बदल गया है तो अपने वर्तमान पते को स्वंय के द्वारा प्रमाणित कर देना होगा। अगर हितग्राही के पास आधार कार्ड नही है तो मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, प्राधिकृत जन प्राधिकारी अथवा लोक सेवा व सरपंच द्वारा जारी पत्र इनमें से कोई एक दस्तावेंज प्रस्तुत करने पर खाता खोलने की कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी हितग्राही के पास पूर्व उल्लेखित साक्ष्यों मंे से एक भी दस्तावेंज नही है तो वे मान्यता प्राप्त संस्थान का पहचान पत्र, नरेगा द्वारा जाॅब कार्ड की प्रति उपलब्ध करा सकता है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के शुभांरभ स्थल जालोरी गार्डन मंे हितग्राहियों के खाता खोले जाने हेतु बैंको के पांच काउंटर संचालित किए गए थे वही योजना की जानकारी एलसीडी प्रोजेक्टर और प्रदर्शनी के माध्यम से आगंतुको को दी गई।
जिला बदर के आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एमबी ओझा ने पुलिस अधीक्षक के पालन प्रतिवेदन पर एक प्रकरण मंे जिला बदर के आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश मंे उल्लेख है कि थाना कुरवाई अंतर्गत विभिन्न अपराधों में लिप्त अनावेदक छोटे उर्फ जयकुमार पुत्र दामोदर मांझी निवासी वार्ड-8 कुरवाई के विरूद्व मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही एक वर्ष के लिए की गई है। उक्त अवधि में विदिशा जिला एवं सीमावर्ती जिलो की राजस्व सीमा से एक वर्ष की कालावधि के लिए उसे निष्कासित किया गया है।