सर्वोच्च न्यायालय ने ग्वालियर की पूर्व जिला न्यायाधीश की ओर से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए गठित समिति की जांच प्रक्रिया पर शुक्रवार को रोक लगा दी। इस समिति का गठन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने किया था। लेकिन शिकायतकर्ता पूर्व महिला न्यायाधीश का कहना है कि इस समिति में वह न्यायाधीश भी शामिल हैं, जिन्होंने उनका तबादला ग्वालियर से बाहर किया था।
न्यायमूर्ति जे.एस. केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और महापंजीयक को नोटिस भी जारी किया। इससे पहले वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने न्यायालय से यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की एक नई दो सदस्यीय समति बनाने की अपील की।