सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश जारी कर कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) के आदेशानुसार तीन दिनों के अंदर राजेश्वर दयाल को प्रवर्तन निदेशालय का उप निदेशक नियुक्त किया जाए। दयाल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही एयरसेल-मैक्सिस सौदे की जांच के प्रमुख जांचकर्ता हैं।
न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तु की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने दयाल की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें सीएटी के आदेश के क्रियान्वयन का अनुरोध किया गया है और कहा गया है कि इसे लेकर सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है।
दयाल और उनके चार साथी अधिकारी 2007 में प्रवर्तन निदेशालय में नियुक्त किए गए थे। प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद चार लोगों को उनके मूल विभाग भेजा गया, लेकिन दयाल ने प्रवर्तन निदेशालय में जाने की इच्छा जताई।