नि:शुल्क नेत्र शिविर का आयोजन 6 से
छतरपुर। भारत विकास परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष कमल अग्रवाल ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जिला चिकित्सालय में नि:शुल्क नेत्र शिविर का आयोजन 6 फरवरी से 9 फरवरी 2014 तक किया जा रहा है। इस शिविर में मोतियाबिंंद के ऑपरेशन लेंस प्रत्यारोपण नि:शुल्क किये जायेंगे। मरीजों की जांच एवं भर्ती चिकित्सालय छतरपुर में होगी एवं मोतियाबिंद के ऑपरेशन जिला चिकित्सालय छतरपुर में होंगे। नेत्र शिविर में दवायें लेंस अथवा चश्मा व मरीजों के भोजन की व्यवस्था नि:शुल्क होगी। मरीजों को अपने साथ ओड़ने बिछाने के कपड़े और थाली-लोटा लाना अनिवार्य है।
सर्वब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय स मेलन 2 फरवरी को, समाज के कई दिग्गज करेंगे सिरकत
छतरपुर। सर्व ब्राह्मण समाज छतरपुर द्वारा राष्ट्रीय स्तर के संयुक्त स मेलन का आयोजन किया जा रहा है। स मेलन में समाज की प्रतिभाओं, स मानीय बयोवृद्ध सदस्यों का स मान किया जायेगा। स मेलन में मु य अतिथि के रूप में रीवा (मऊगंज) के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी सिरकत करेंगे। विशेष अतिथि के रूप में पुष्पेन्द्रनाथ पाठक बिजावर विधाक, चंद्रप्रकाश गौसांई राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण महासभा नई दिल्ली, शुभेष सर्मन राष्ट्रीय महामंत्री सर्व ब्राह्मण महासभा नई दिल्ली, योगेश तिवारी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला एवं समाज सेवी आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया शामिल होंगे। सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से मधुशोधन पित्रे, जे.पी. शुक्ला, हरीश मिश्रा, पवन मिश्रा, विजय व्यास, विजय नायक, अमर जीत अग्निहोत्री ने अपील की है कि आगामी 02 फरवरी दिन रविवार को सुबह 11 बजे सरस्वती शिशु मंदिर सिंचाई कॉलोनी, पुराना पन्ना नाका पहुंचे और स मेलन को सफल बनायें।
दर्दनाक सड़क हादसे का आरोपी सलाको के पीछे
छतरपुर। सीजेएम संजय कश्तवार की अदालत ने बीते रोज दर्दनाक सड़क हादसे में हुये दो मासूमों की मौत के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि बुधवार की शाम करीब 5-6 बजे बिजावर रोड के किनारे रहने वाले दो बच्चों की वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी। वाहन टाटा इंडिका नम्बर एमपी 09 एचसी 9114 का ड्राइवर अक्षय पुत्र रामशरण उर्फ रामचरण गोस्वामी निवासी सटई रोड छतरपुर को पुलिस ने नामिका (3वर्ष), रवीन्द्र (2वर्ष) की दुर्घटना में मृत्यु करने से उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। सीजेएम संजय कश्तवार की अदालत ने अक्षय द्वारा पेश की गई जमानत की अर्जी खारिज कर दी। न्यायाधीश श्री कश्तवार ने अपने आदेश में लिखा है कि मेडीकल परीक्षण और नक्शा मौका से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि आरोपी अक्षय ने नशे की हालत में वाहन को तेज गति से चलाया। और रोड से कई फीट दूर बनी झोपड़ी में रह रहे बच्चो के ऊपर वाहन चढ़ाकर उन्हें मौके पर ही मार डाला। न्यायाधीश श्री कश्तवार ने यह भी लिखा है कि उक्त स्थिति सभी दृष्टिकोण से अत्यंत चिंतनीय है। बढ़ते वाहनों की संख्या भले ही वाहन निर्माता कम्पनी या फाईनेंसर कम्पनी के लिये विकास और समृद्धि का मापदंड हो। परंतु निर्दोष नागरिकों के लिये मृत्यु का माध्यम है। लेकिन इस ओर किसी व्यवस्था का ध्यान नही है। एक युद्ध मे ंजितने लोग मरते या घायल नही होते उससे अधिक प्रतिदिन दुर्घटनाओं में हताहत होते है। जो गंभीर अराजकता की स्थिति है। इस लिये अदालत ने आरोपी अक्षय का धारा 304ए आईपीसी का कृत्य ना मानते हुये धारा 304 के तहत माना है। जिससे अदालत ने आरोपी के उक्त गंभीर कृत्य को देखकर उसकी
जमानत अर्जी खारित करते हुये जेल भेज दिया।