Quantcast
Channel: Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)
Viewing all articles
Browse latest Browse all 78528

छत्तीसगढ़ : बहुचर्चित यूटीआई धोटाला मामला।

$
0
0
chhatisgarh scam
छ0ग0। चिरमिरी निगम के बहुचर्चित यूटीआई धोटाले के आरोपी महापौर डम्बरू बैहरा को दी गयी जमानत की षर्तों का उलंधन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेषन में दिल्ली जाने के कारण चिरमिरी निवासी आरटीआई कार्यकत्र्ता राजकुमार मिश्रा ने न्यायालय में आवेदन पेष कर मांग किया है कि जमानत की षर्तो का उलंधन करने के कारण आरोपी महापौर का जमानत निरस्त किया जाय। इस आवेदन पर न्यायालय ने चिरमिरी थाना प्रभारी को जांच का आदेष दिया। 
     
यूटीआई धोटाले में न्यायालय द्वारा दिये आदेष के बाद चिरमिरी थाना में दर्ज प्राथमिकी क्र.319/2013 (छ0ग0 षासन विरूद्ध डम्बरू बैहरा (महापौर) व दो अन्य) दिनांक-16.07.2013, अंर्तगत धारा-409, 34 में चिरमिरी पुलिस द्वारा आरोपी महापौर डम्बरू बैहरा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेष करने पर दिनांक 04.12.2013 को प्रभारी न्यायालय मनेंद्रगढ़ द्वारा आरोपी महापौर को दी गयी जमानत में, जमानत की षर्तो का उल्लंधन करने के कारण आरोपी का जमानत निरस्त करने हेतु आरटीआई कार्यकत्र्ता राजकुमार मिश्रा ने प्रभारी न्यायालय मनेंद्रगढ़ में आवेदन प्रस्तुत किया है।
     
chhatisgarh scam
नगर पालिक निगम चिरमिरी (निगम) में वर्ष 2007 में छ0ग0 राज्य षासन से 4 करोड़ 55 लाख 80 हजार रू. षहर में गौरव पथ निर्माण हेतु प्राप्त हुआ था। आरोपी महापौर व तात्कालिक 2 आयुक्तों के मीलीभगत से इस राषि में से 2 करोड़ 50 लाख का यूटीआई का कैष लिक्वीड प्लान में षेयर खरीद लिया गया। आरोपी महापौर जनहित की इस राषि को षेयर एजेंट के रूप में अपने ही नाम से षेयर खरीदें थे। निगम में महापौर होने के कारण उन्हें राज्य षासन से मानदेय प्राप्त होता है और इस षेयर खरीदी से उन्हें कमिषन प्राप्त हुआ था तथा प्रोत्साहन के रूप में विदेष धूमने गये थे। इस प्रकार उन्हें दोहरा लाभ मिला था।
     
महापौर व दो अन्य आयुक्तों के विरूद्ध चिरमिरी थाना में दर्ज इस एफआईआर पर चिरमिरी पुलिस आरोपी महापौर को गिरफ्तार कर मनेंद्रगढ़ न्यायालय में पेष की थी जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी महापौर का जमानत इस षर्त के अधीन स्वीकार किया गया कि वह न्यायालय के बिना अनुमति के छ0ग0 छोड़कर बाहर नही जायेगा।
     
दिनांक-17, 18 व 19 जनवरी 2014 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेषन हुआ था इस अधिवेषन में कोरिया जिले के तीनों विधायक श्रीमति चंपा देवी पावले, श्री ष्याम बिहारी जयसवाल, श्री भईयालाल राजवाडे, चिरमिरी निगम के आरोपी महापौर श्री डम्बरू बेहरा, मनेंद्रगढ़ के नगर पालिक अध्यक्ष श्री धमंेद्र पटवा आदि षामिल होने के लिए दिल्ली गये थें। न्यायालय द्वारा दिये गये जमानत के उक्त षर्तो के विपरीत आरोपी महापौर  न्यायालय से अनुमति लिए बिना छ0ग0 से बाहर दिल्ली चले गये जो जमानत के षर्तो का स्पष्ट रूप से उल्लंधन है। आरटीआई कार्यकत्र्ता राजकुमार मिश्रा के द्वारा न्यायालय में पेष आवेदन में कहा गया है कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि आरोपी महापौर न्यायालय के आदेषों का पालन नही करते, न्यायालय के प्रति कोई सम्मान नही रखते व कानूनी तथ्यों की अनदेखी करने का आदि हैं। इस कारण आरोपी महापौर का जमानत निरस्त किया जाय। इस तरह आरोपी महापौर न्यायालय के आदेष का निरादर कर रहे हंै।
     
आरटीआई कार्यकत्र्ता राजकुमार मिश्रा ने अपने आवेदन में मांग किया है कि आरोपी महापौर के दिल्ली रेल/वायु मार्ग से आने जाने, उक्त अधिवेषन के परिचय पत्र, उसके मोबाईल का उक्त समय अवधि का लोकेषन आदि के जांच से स्पष्ट हो जायेगा कि उपरोक्त समय अवधि मंे आरोपी महापौर कहां थे। आरोपी महापौर रूलिंग राजनीतिक पार्टी के पहंुच और पैरवी का व्यक्ति होने के कारण अपने दिल्ली होेने के साक्ष्य को विलोपित करा सकतें है या किसी तरह से छेड छाड कर सकतें है। न्यायहित में एैसी परिस्थिति में इस तथ्य की जांच सक्षम प्राधिकारी या पुलिस अधीक्षक से कराया जाना चाहिए। आरटीआई कार्यकत्र्ता राजकुमार मिश्रा के इस आवेदन पर न्यायालय ने चिरमिरी थाना प्रभारी को आदेष किया गया है कि पुलिस जांच कर प्रतिवेदन पेष करें कि आरोपी महापौर ने क्या जमानत की षर्तों का उलंधन किया है अथवा नही।

Viewing all articles
Browse latest Browse all 78528

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>