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हत्या मामले में इतालवी नौसैनिकों को मिली राहत

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भारत के दो मछुआरों की हत्या मामले में इटली की दो नौसैनिकों को राहत मिली है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि इटली के नौसैनिकों पर समुद्री डकैती निरोधी कानून, एसयूए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच के एनआईए के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने से जुड़ी इटली सरकार की अर्जी पर विचार करने पर सहमत हो गया। इससे स्पष्ट है कि दोनों नौसैनिक मौत की सजा का सामना नहीं करेंगे। इसके पहले रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने रविवार को कहा था कि दो भारतीय मछुआरों की कथित रूप से गोली मारकर हत्या करने के आरोपी दो इतालवी मरीन से जुड़े मामले में किसी समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता।

एंटनी ने कहा, ‘‘सरकार की नीति यह है कि भारतीय कानून के अनुसार मामला आगे बढ़ेगा। कोई समझौता नहीं होगा। हम इस मामले में किसी तरह पीछे हटने नहीं जा रहे। हम भारतीय कानूनों के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं।’’ मंत्री इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि समुद्री लूटपाट विरोधी कानून नहीं लगाने के विदेश मंत्रालय की राय पर कानून मंत्रालय के सहमत होने के बाद क्या इस मुद्दे पर भारत के रूप में नरमी आई है। कानून मंत्रालय का विचार है कि सप्रेशन आफ अनलाफुट एक्ट्स एगेंस्ट द सेफ्टी आफ मैरीटाईम नैवीगेशन (एसयूए) इन दो मरीनों के मामले में नहीं लगाया जाना चाहिए।

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