उच्चतम न्यायालय ने 2002 के नरोदा पाटिया दंगा मामले में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी की अंतरिम जमानत बढ़ाने से आज इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अंतरिम जमानत अवधि बढाने से यह कहते हुये इनकार कर दिया कि वह अंतरिम जमानत के बढाने के कारणों के पक्ष में दिये गये सबूतों से संतुष्ट नहीं है।
उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने चिकित्सा के आधार पर कोडनानी की अंतरिम जमानत अवधि आज तक के लिये बढायी थी, लेकिन यह स्पष्ट किया था कि आगे यह अवधि तभी बढ सकती है जब न्यायालय संबंधित हलफनामे से संतुष्ट होगा।