मुख्यमंत्री आज विदिशा आएंगे
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान 25 नवम्बर बुधवार को विदिशा आएंगे। मुख्यमंत्री जी का प्राप्त दौरा कार्यक्रम अनुसार बुधवार की प्रातः 10.45 बजे भोपाल से हेलीकाप्टर द्वारा प्रस्थान कर प्रातः 11.05 बजे विदिशा जिले के ग्राम दयानंदपुर में आएंगे और यहां स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री श्री चैहान सुबह 11.40 बजे दयानंदपुर से हेलीकाप्टर द्वारा सीहोर के लिए रवाना होंगे।
जनसुनवाई मंे हुआ अधिकांश आवेदनों का निराकरण
कलेक्टर श्री एमबी ओझा के मार्गदर्शन में आज आहूत की गई जनसुनवाई कार्यक्रम में 119 आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत किए। संयुक्त कलेक्टर श्रीमती माधवी नागेन्द्र के द्वारा 45 आवेदनों का निराकरण किया गया है और शेष लंबित आवेदन संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय सीमा में कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किए गए है। कलेक्टर न्यायालय कक्ष में सम्पन्न हुई जनसुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
व्यवस्थाओें का जायजा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान के विदिशा दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर की जाने वाली व्यवस्थाओं का आज मंगलवार को कलेक्टर श्री एमबी ओझा और पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी ने संयुक्त रूप से जायजा लिया।कलेक्टर श्री ओझा ने ग्राम खामखेडाचैरासी में तैयार हो रहे हेलीपेड (एच पाइंट) का मौके पर निरीक्षण किया और सुरक्षा के दृष्टिकोण से की जाने वाली तैयारियों के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव सिन्हा, विदिशा एसडीएम श्री आरपी अहिरवार, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री जीपी वर्मा समेत विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे।
संविधान दिवस का आयोजन 26 को
इस वर्ष भारत रत्न डाॅ भीमराव अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। डाॅ अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संविधान 26 नवम्बर 1949 को अपनाया गया था। शासन द्वारा प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। संविधान दिवस आयोजन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए है का हवाला देते हुए कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने बताया है कि समस्त शासकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थाओं में भारत के संविधान की उद्देशिका पढ़ी जाएगी। वही शिक्षण संस्थाओं में संविधान की की जागरूकता हेतु निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं भाषण का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री ओझा ने संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर कार्यक्रम आयोजन करने के निर्देश जारी किए है।
अपील खारिज, अर्थदण्ड एक करोड़ 81 लाख 13 हजार 520 यथावत्
अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के न्यायालय में अवैध उत्खनन के संबंध मेें अनुविभागीय अधिकारियों के द्वारा पारित निर्णय की अपील उत्खननकर्ता के द्वारा की गई थी। अपर कलेक्टर द्वारा अपीलोें की सुनवाई उपरांत खारिज करने के आदेश आज जारी करते हुए अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही को सही पाते हुए एक करोड़ 81 लाख 13 हजार 520 रूपए के अर्थदण्ड को यथावत रखा है। ज्ञातव्य हो कि अनुविभागीय अधिकारी शमशाबाद के द्वारा दिलीप पुत्र स्व नत्थू सिंह रघुवंशी निवासी पीतलमील चैराहा खरीफाटक रोड़ विदिशा को ग्राम मोहनपुरा तहसील शमशाबाद में स्थित खसरा क्रमांक 81/1 रकवा 20.301 हेक्टेयर शासकीय भूमि में से 720 घन मीटर कोपरा का अवैध उत्खनन का दोषी पाए जाने पर उत्खननकर्ता के खिलाफ एक लाख 55 हजार 520 रूपए का अर्थदण्ड आरोपित किया था। इसी प्रकार दिलीप सिंह द्वारा ही ग्राम संदलपुर तहसील बासौदा में स्थित शासकीय भूमि आराजी क्रमां 50/2 रकव 5.561 हेक्टेयर में 1539 घनमीटर गडडा कर अवैध रूप से मिट्टी कोपरा उत्खनन का दोषी पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी बासौदा द्वारा तीस लाख 78 हजार रूपए का अर्थदण्ड आरोपित किया था। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी बासौदा ने नीरज राजपूत पुत्र हरिसिंह राजपूत निवासी मल्हारगढ़ रोड़ मुंगावली तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर के द्वारा ग्राम कुल्हार स्थित निजी भूमि आराजी क्रमांक 206/2 एवं 209/1 में बिना अनुमति के मिट्टी का उत्खनन किया जाना सिद्ध होने से उनके खिलाफ एक करोड़ 44 लाख रूपए का अर्थदण्ड आरोपित किया है। अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई के द्वारा विकार उल्हक उर्फ फैजान खां पुत्र मेहबूब खां निवासी कुरवाई, आशीष कपूर पुत्र मनोज कपूर निवासी विदिशा, रेहान खां पुत्र फैजान खां निवासी विदिशा, शाबाज खां पुत्र अब्दुल रसीद निवासी कुरवाई द्वारा ग्राम सिरावली के शासकीय सर्वे नम्बर एक रकवा 2.168 हेक्टेयर नदी बेतवा में अवैध उत्खनन खनिज रेत लगभग 20 डंफर अर्थात 80 ट्राली रेत का अवैध रूप से उत्खनन किया जाना सिद्ध होने से चार लाख 80 हजार रूपए का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। उक्त समस्त प्रकरणों की अपील अपर कलेक्टर न्यायालय में संबंधित पक्षकारों द्वारा की गई, अपर कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कार्यवाही उपरांत अपीलो को खारिज कर कुल चार प्रकरणों में अधिरोपित जुर्माना राशि एक करोड़ 81 लाख 13 हजार 520 को यथावत् रखा गया है।