पटना 29 नवम्बर, बिहार के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने आज चेतावनी देते हुए कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से शराबबंदी लागू होने के बाद इसका सेवन करने वालों पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जायेगा। श्री मस्तान ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर काफी गंभीर है और उन्होंने चुनाव पूर्व किये गये अपने वादो के अनुसार एक अप्रैल 2016 से राज्य में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री ने कहा कि शराबबंदी के लागू होने के बाद इसका सेवन करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जायेगा । इसके साथ ही अवैध रुप से शराब बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी । उन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू होने से चार हजार करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान की भरपायी के लिए वैकल्पिक उपाय किये जायेंगे ।