दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आदेश दिया है कि चौरासी के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में सीबीआई टाइटलर के खिलाफ फिर से जांच करे। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने और पीड़ित पक्ष ने जो तथ्य अदालत के सामने दिए हैं, उसके मद्देन्रुार सीबीआई इस मामले की और जांच करे।
बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। लेकिन पीड़ित पक्ष ने इस रिपोर्ट के विरोध में अर्जी दी थी। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने यू टर्न लेते हुए कहा था कि उसे अभी इस मामले में आगे और जांच करने की जरूरत है। ये मामला एक नवंबर 1984 का है जब दिल्ली के पुल बंगश इलाके में सिख विरोधी दंगों के दौरान तीन सिखों की हत्या हो गई थी। आरोप था कि टाइटलर ने भीड़ को भड़काया था। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आदेश दिया है कि चौरासी के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में सीबीआई टाइटलर के खिलाफ फिर से जांच करे।