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दिल्ली में एक दिन छोड़कर चला पाएंगे कारें

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राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते हुए प्रदूषण पर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा राजधानी की तुलना गैस चैंबर से करने के बाद बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब एक जनवरी से राजधानी में निजी वाहन (कार और बाइक) नंबर के हिसाब से चलेंगे। एक दिन सम और अगले दिन विषम नंबर वाली गाडिय़ां चलेंगी। यानी महीने में अब सिर्फ 15 दिन ही लोग कार चला सकेंगे। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव को पर्यावरण सचिव और राजस्व सचिव के साथ मिलकर दिशा निर्देश तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार का यह फैसला 1 जनवरी 2016 से लागू होगा।

मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने एक आपात बैठक की अध्यक्षता की जिसके बाद इन उपायों की घोषणा की गयी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को शहर की तुलना ‘गैस चेम्बर’ से की थी। फिलहाल वीआइपी नंबर, इमरजेंसी नंबर, पीसीआर नंबर और दूसरी जरूरी सेवाओं वाली गाडिय़ों को इस व्यवस्था के दायरे में लाने पर निर्णय लिया जाना बाकी है। सरकार का दावा है कि इस योजना को लागू करने के बाद दिल्ली का प्रदूषण घटकर आधा रह जाएगा। दिल्ली का ट्रैफिक भी कम होगा। इस योजना में डीटीसी बसों को भी शामिल किया जाएगा।

बसों की कमी को पूरा करने के लिए बच्चों को स्कूल पहुंचाने के काम में लगी बसों को किराये पर लिया जा सकता है। डीटीसी बसों के फेरे भी बढाए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) से भी देर रात में सेवा उपलब्ध कराने को कहा जाएगा। सरकार इस व्यवस्था का प्रयोग राष्ट्रीय राजधानी में करने जा रही है। एनसीआर के लिए अभी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी।

दिल्ली सरकार ने साथ ही 2017 से वाहनों के उत्सर्जन के लिए यूरो छह मानक अनिवार्य करने का भी फैसला लिया। केंद्र ने इस तरह के मानक 2019 से लागू करने का फैसला किया है। शर्मा ने कहा कि सम-विषम नंबरप्लेट संबंधी प्रतिबंधों के कारण बढऩे वाले यात्रियों की सुविधा के लिए सार्वजनिक परिवहन को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगी। दूसरे राज्यों के नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी यह नियम लागू होगा। दिल्ली संवाद आयोग के उपाध्यक्ष आशीष खेतान ने कहा कि आपात सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के नियम का विचार विदेशों से प्रेरित है।

एक दिन सडक़ों पर सिर्फ वही गाडिय़ां चलेंगी, जिनकी नंबर प्लेट का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। ये गाडिय़ा सम नंबर की श्रेणी में आएंगी। जिन गाडिय़ों की नंबर प्लेट का आखिरी अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होगा वह सभी विषम श्रेणी में होंगी। इस तरह से जो वाहन सोमवार को चलेंगे उन्हें मंगलवार को सडक़ पर उतरने की अनुमति नहीं होगी।

राजघाट और बदरपुर थर्मल प्लांट को बंद करने का आदेश जारी करने को भी कहा गया है। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के दादरी थर्मल प्लांट से भी राजधानी का पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से इसे भी बंद करने की मांग की जाएगी।

जाम और प्रदूषण से निपटने के लिए परिवहन विभाग को यातायात पुलिस के साथ चर्चा कर यह प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है कि ट्रकों को रात 10 या फिर 11 बजे के बाद ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाए। यही नहीं सडक़ों पर पार्किंग को भी बंद किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि कई बार गाडिय़ां धुआं उडाते दिखती हैं। साथ ही कई जगह पत्तियां या कूड़ा जलाया जाता है। इस पर रोक के लिए स्वच्छ भारत एप में भी फेरबदल किया जाएगा ताकि लोग आसानी से इसकी जानकारी हम तक पहुंचा सकें। यूरो 6 प्रदूषण स्तर को लागू करने की तिथि 1 जनवरी 2017 तय की गई है।


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