पटना 05 दिसम्बर, बिहार में पटना की एक अदालत ने जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और पूर्व मंत्री पी के शाही के खिलाफ सरकारी आदेश की अवहेलना के मामले को आज रद्द कर दिया । पटना के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पांडेय ऋषिकांत सिंन्हा की अदालत ने यहां दोनों पक्षों की दलीले सुनने और मामले में पुलिस की ओर से धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत दाखिल किये गये आरोप पत्र पर विचार करने के बाद पाया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ धारा 144 दंड प्रकिया संहिता की अवहेलना का कोई साक्ष्य नहीं है ।
अदालत ने मामले में दोनों आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई बंद करने का आदेश दिया । मामले की प्राथमिकी 09 जुलाई 2015 को पटना के गांधी मैदान थाना में दर्ज की गयी थी । आरोप के अनुसार विधान परिषद के 2015 के चुनाव में अनुमंडलाधिकारी कार्यलय स्थित मतदान केन्द्र पर दोनों नेता बेकन लाईट :लाल बती: लगे सरकारी वाहन से अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे थे ।