लोकसभा निर्वाचन – 2014 :होटल व धर्मशाला में ठहरने वाले
- व्यक्तियों की दैनिक जानकारी देना जरूरी, कलेक्टर ने दिये निर्देश
टीकमगढ़, 6 मार्च 2014। लोकसभा निर्वाचन 2014 के दौरान जिले में होने जा रही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था भंग ना हो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी डॉ0 सुदाम खाडे ने जिले की होटल, लाज, सराय, धर्मशाला व अन्य स्थानों में ठहरने वाले बाहर के व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को नियमित रूप से भेजे जाने के निर्देश जारी किये हैं।जिला दण्डाधिकारी डॉ0 खाडे ने जारी आदेश में उलेख किया है कि जिले में निर्वाचन की प्रक्रिया 18 मई 2014 तक प्रचलित रहेगी । चुनाव के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों में असामाजिक तत्व भी जिले में घुसपैठ कर सकते है जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इसलिए उन्होंने जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिले के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल, लॉज के मालिकों/प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करेंगे। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायं 5 बजे तक पहुंच जानी चाहिए । यह आदेश 18 मई 2014 तक प्रभावशील रहेगा ।
मतदाता जागरूकता अभियान हेतु बैठक आज
टीकमगढ़, 6 मार्च 2014। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं स्वीप प्लान के नोडल अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने बताया है कि लोक सभा निर्वाचन 2014 हेतु जिले के मतदाताओं को जागरूक करने एवं मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप) के प्रचार–प्रसार की समीक्षा एवं आगामी कार्ययोजना तैयार करने हेतु 7 मार्च 2014 को दोपहर 12 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया है। सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय पर अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहें ।
आज का तापमान
टीकमगढ़, 6 मार्च 2014। अधीक्षक भू–अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जिले का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेसियस तथा न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री सेसियस दर्ज किया गया है। गत वर्ष आज के ही दिन अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेसियस तथा न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेसियस दर्ज किया गया।
जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, कलेक्टर ने दिये निर्देश
टीकमगढ़, 6 अक्टूबर 2013। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ0 सुदाम खाडे ने निर्वाचन शांति पूर्ण एवं निर्विहन संपन्न कराने हेतु जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं। आदेश पारित होने के दिनांक से 18 मई 2014 तक जिले की भौगोलिक सीमाओं में कोई भी व्यक्ति घातक, धारदार हाथियार, आनेय शस्त्र, बरछी, बलम, तलवार एवं अन्य विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा न ही ऐसा किसी से कराने का प्रयास करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति वगैर सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार) की अनुमति के जुलूस, धरना प्रर्दशन, ज्ञापन रैलियों एवं समूह/सभाओं का आयोजन/प्रर्दशन नहीं करेगा न ही किसी से कराने का प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल असर पड़ता हैं। इन प्रतिबंधों का उलंघन करने वाले इन व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दंड विधान अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश कानून व्यवस्था में संलन अधिकारी पुलिस अधिकारी, अर्द्व सैनिक बल व अन्य पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। ज्ञातव्य है कि 5 मार्च 2014 को भारत निर्वाचन आयोग नई दिली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2014 की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। जिले में 18 मई 2014 को मतदान प्रक्रिया संपन्न होना हैं।
बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन और रैली पर रोक
टीकमगढ़, 6 अक्टूबर 2013।जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 सुदाम खाडे ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से लोकसभा निर्वाचन सम्पन्न् होने तक भोपाल जिले में कोई भी धरना, प्रदर्शन, सभा अथवा रैली बिना सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति लिए करने पर रोक लगा दी है। सार्वजनिक स्थलों पर बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के ऐसी किसी भी सभा या रैली का करना अवैध माना जायेगा। अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधि—त किए गए हैं। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर आवेदन प्राप्त होने के क्रम में क्रम के अनुरूप अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुमति जारी करेंगे। एक से अधिक अनुविभागीय दण्डाधिकारी के क्षेत्र में यदि किसी रैली, सभा का क्षेत्र आता है तो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अनुमति जारी करेंगे। आदेश के पालन की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को सौंपी गई है।