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पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (06 मार्च )

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चुनाव प्रचार में हुआ शोर तो होगी जेल–कलेक्टर
  • कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करते हुए करें प्रचार 

पन्ना 06 मार्च 14/शासन द्वारा मध्य प्रदेश कोलाहल नियत्रंण अधिनियम 1985 लागू किया गया है। जिसके तहत ध्वनि विस्तार यंत्रें का उपयोग सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही किया जाए। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. मिश्रा ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रें जैसे लाउड स्पीकर, डी.जे. आदि का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। प्रात: 6 बजे से रात 10 बजे तक भी इनका उपयोग अनुमति लेकर ही करें। शिक्षण संस्थाओं, अस्पताल, न्यायालय परिसर आदि में ध्वनि विस्तार यंत्रें का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लोक सभा चुनाव में ध्वनि विस्तार यंत्रें के उपयोग की अनुमति देने के लिए सभी तहसीलों में संबंधित एसडीएम को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इनसे लिखित अनुमति प्राप्त होने के बाद ही ध्वनि विस्तार यंत्रें का उपयोग करें। सभा, जुलूस तथा प्रचार वाहनों में भी ध्वनि विस्तार यंत्रें का उपयोग लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद करें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी लाउड स्पीकर तथा डी.जे. संचालकों को इस बात का स्पष्ट आदेश दें कि लिखित अनुमति के बिना वे अपने यंत्र किसी को उपलब्ध नही कराएंगे। इसका उलंघन करने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। धार्मिक कार्यो में ध्वनि विस्तार यंत्रें का उपयोग करते समय कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करें। उन्होंने आमजनता से भी ध्वनि विस्तार यंत्रें का संयमित उपयोग की अपील की है। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उलंघन करने पर 6 महीने की जेल तथा एक हजार रूपये का जुर्माना किया जा सकता है।

आदतन अपराधी जिला बदर

पन्ना 06 मार्च 14/लोक सभा चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आर.के. मिश्रा ने आदतन अपराधी आशीष वर्मा निवासी ककरहटी को जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन्हें पन्ना जिले की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा नियम 1990 के तहत पुलिस अधीक्षक आर.के. जैन के प्रतिवेदन के आधार पर जारी किए गए हैं। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार आदतन अपराधी आशीष वर्मा पर बृजपुर थाना क्षेत्र में 7 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें लोगों को डराने धमकाने, लूटपाट, मारपीट, गाली गालौज, अवैध मादक पदार्थ बिक्री सहित कई मामले दर्ज हैं। इन पर धारा 110 के तहत की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का कोई असर नही हुआ। लोक शांति बनाए रखने की दृष्टि से इन्हें जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही अपराधी पन्ना जिले की सीमाओं में प्रवेश करेगा। इसका उलंघन करने पर राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।    

सभी राजनैतिक दल आदर्श आचरण संहिता का पालन करें–श्री मिश्रा
  • जिला निर्वाचन अधिकारी की राजनैतिक दल के पदाधिकारियों के साथ बैठक

panna news
पन्ना 06 मार्च 14/लोक सभा निर्वाचन 2014 की घोषणा होने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आर.के. मिश्रा द्वारा विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर आदर्श आचरण संहिता पालन करने की बात कही। उन्होंने राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों से कहा कि राजनैतिक दल और व्यक्तियों को आचरण संहिता पालन करना चाहिए। किसी भी जाति वर्ग एवं धर्म से संबंधित बातों के माध्यम से मतदाता को नही रिझाएंगे। किसी धार्मिक, जातीय, समुदाय विशेष द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में राजनैतिक व्यक्ति के रूप में भाग नही लेंगे। इसी प्रकार किसी शादी समारोह में भी राजनैतिक व्यक्ति के रूप में शामिल नही होंगे। किसी भी सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत सम्पत्ति पर बगैर अनुमति के प्रचार सामग्री नही लगाएंगे। इस दौरान उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों की अनुमति लेने के साथ–साथ वाहन में लगाए जाने वाले उपकरण व प्रचार सामग्री की भी अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। प्रत्येक राजनैतिक दल को इस तरह के वादे और घोषणाए नही करने चाहिए जो निर्वाचन प्रक्रिया की सुचिता को दूषित करने के साथ–साथ मतदाताओं पर उनके मताधिकार के प्रयोग में कोई अनुचित प्रभाव डाले। बैठक में पुलिस अधीक्षक आर.के. जैन ने राजनैतिक दल के पदाधिकारियों से कहा कि चुनाव प्रचार में उपयोग की जाने वाली प्रचार सामग्री में अनिवार्य रूप से मुद्रक, प्रकाशक तथा कुल मुद्रित प्रतियों की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाना चाहिए। इसी प्रकार राज्य स्तर से आने वाली प्रचार सामग्री परिवहन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति में कितनी सामग्री, किन–किन स्थानों के लिए भेजी जा रही है इसका विवरण भी अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए। प्रचार में उपयोग किए जा रहे प्रत्येक वाहन की अनुमति वाहन के साथ रखना अनिवार्य होगा। किसी भी वाहन पर किसी पार्टी पदाधिकारी का पद नाम अंकित नही किया जाएगा। आयोजित की जाने वाली सभाओं के लिए अनिवार्य रूप से अनुमति लेना होगा। आम सभाओं में उपयोग होने वाली प्रचार सामग्री एवं उपकरणों के उपयोग संबंधी स्वीकृति पूर्व से प्राप्त करनी होगी। उन्होंने सभी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हुए कहा कि जिस प्रकार पूर्व के चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न कराया गया है इसी प्रकार इस चुनाव को शांतिपूर्वक सम्पादित कराने में सभी लोग सहयोग करेंगे। सम्पन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर चन्द्रशेखर बालिम्बे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, भाजपा से सतानन्द गौतम, कांग्रेस के मनीष शर्मा के साथ अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। 

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का उलंघन दण्डनीय अपराध–कलेक्टर

पन्ना 06 मार्च 14/लोक सभा निर्वाचन 2014 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के परिपेक्ष्य में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एव निष्पक्ष निर्वाचन कराने तथा लोक शांति व्यवस्था, लोक सुरक्षा तथा लोक सम्पत्ति की सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से मध्य प्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 लागू किया गया है। इसके तहत शासकीय परिसम्पत्तियों का किसी भी प्रकार से विरूपण करने पर दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। अधिनियम के तहत शामिल सम्पत्ति शासकीय भवन, दीवार, शासकीय भूमि पर स्थापित खम्भा तथा अन्य संरचनाएं शामिल हैं। इनमें किसी भी तरह का विज्ञापन लिखने अथवा पोस्टर, झण्डे लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। निजी परिसम्पत्तियों में भी उसके मालिक की लिखित अनुमति के बाद ही प्रचार सामग्री लगाई जा सकती है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आर.के. मिश्रा ने बताया कि सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का उलंघन करने पर एक हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। लोक सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई भी दल, प्रत्याशी अथवा व्यक्ति किसी शासकीय भूमि अथवा भवन पर प्रचार सामग्री न लगाएं। निजी भवनों में भी लिखित अनुमति के बाद ही प्रचार सामग्री लगाएं। सभी एसडीएम सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें। इसका उलंघन करने वालों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करें।   

फसल हानि का सर्वेक्षण तत्काल पूरा करें–मुख्य सचिव
  • आपदा पीडित किसानों को मिलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ–मुख्य सचिव


panna news
पन्ना 06 मार्च 14/टेली कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव श्री एन्थोेनी डिसा ने ओला तथा अधिक वर्षा से प्रभावित फसलों के सर्वेक्षण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि फसल हानि का सर्वेक्षण तत्काल पूरा करके भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रें में जानकारी प्रस्तुत करें। फसलों को हुई वास्तविक हानि के अनुसार सर्वेक्षण करें। फसल में हुई हानि के अनुसार ही गेंहू में उपार्जन की भी मात्र घटेगी। इसकी सूचना अभी से किसानों को दें। जिन किसानों की फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक हानि हुई है उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए पात्र किसानों के नाम पोर्टल पर दर्ज करें। पोर्टल में शामिल 22 श्रेणियों के अतिरिक्त यह श्रेणी होगी। यह विशेष लाभ 31 दिसंबर 2014 तक दिया जाएगा। इन किसानों की विवाह योय कन्या को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का भी लाभ 30 जून तक दिया जाएगा। इसके लिए सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन की भी आवश्यकता नही होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे प्रदेश मेंं जनवरी तथा फरवरी माह में हुई वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को व्यापक हानि हुई है। प्रदेश में लगभग 50 प्रतिशत फसलें प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुई हैं। चना तथा मसूर की फसल को सर्वाधिक हानि हुई है। प्रत्येक फसल की हानि का किसानवार तथा खेत के अनुसार सर्वेक्षण करके जानकारी तैयार करें। इसी सर्वेक्षण के आधार पर लघु ऋण को मध्यम ऋण में परिवर्तित करने की कार्यवाही करें। फसल बीमा का लाभ देने के लिए ऋणी किसानों के प्रीमियम 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा कराएं। प्रीमियम की राशि बैंकों द्वारा काटी जाती है इसे तत्काल बीमा कम्पनी को प्रदान कर ऑनलाईन जानकारी दर्ज कराएं जिससे किसानों को बीमा का लाभ मिल सके। मुख्य सचिव ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा गेंहू उपार्जन के संबंध में भी निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना एक मार्च से लागू हो गई है। इस योजना के सभी पात्र परिवारों को तीन दिवस में पात्रता पर्ची अनिवार्य रूप से जारी करें। सभी 22 श्रेणियों में लाभान्वित हितग्राहियों के नाम ऑनलाईन दर्ज कराएं। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के हितग्राहियों का सत्यापन भी एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से करें। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव कृषि ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से टेली कान्फ्रेसिंग में भाग लेते हुए कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने पन्ना जिले की जानकारी देते हुए बताया कि जिले मेंं एक लाख 37 हजार हेक्टेयर की फसल ओले तथा अधिक वर्षा से प्रभावित है इनमें से एक लाख 3 हजार हेक्टेयर फसल केवल चने की है। इसके अलावा मसूर तथा गंेंहू में भी हानि हुई है। इसका सर्वेक्षण लगातार किया जा रहा है। राजस्व, कृषि तथा ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी सर्वेक्षण के लिए तैनात किए गए हैं। वास्तवित हानि के अनुसार ही सर्वेक्षण किया जा रहा है। बैठक में एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे, एसडीएम अशोक ओहरी तथा उप संचालक कृषि आर.एस. सोलंकी उपस्थित रहे। 
हर मतदान केन्द्र में 9 मार्च को लगेगा विशेष शिविर 
  • मतदाता सूची में नाम जोडने के लिए सभी मतदान केन्द्रों मेंं शिविर 9 को

पन्ना 06 मार्च 14/निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए 9 मार्च को विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर सभी मतदान केन्द्रों में आयोजित होंगे। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने बताया कि शिविर के दिन प्रत्येक मतदान केन्द्र में बीएलओ उपस्थित रहेंगे उनके पास फार्म 6, 7 एवं 8 उपलब्ध रहेगा। शिविर में पात्र मतदाता अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मृत तथा 6 माह से अधिक अवधि से निवास स्थान से बाहर रह रहे मतदाताओं के नाम सूची से पृथक करने की कार्यवाही की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्येक एसडीएम तथा तहसीलदार को निर्देश देते हुए कहा है कि हर मतदान केन्द्र में अनिवार्य रूप विशेष शिविरों का आयोजन करें। इनमें मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करें। आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव तथा स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करके शिविर को सफल बनाएं। जिन मतदान केन्द्रों में गत विधान सभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम रहा है वहा विशेष ध्यान दें। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का भी सहयोग प्राप्त करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को मतदान के दौरान अनेक सुविधाएं प्रदान की जाएगी। मतदान का समय प्रात: 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। मतदान केन्द्र में छाया, पेयजल, शौच से निवृत्त होने की सुविधा रहेगी। प्रत्येक मतदाता को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची प्रदान की जाएगी। इन सुविधाओं की जानकारी विशेष शिविर में प्रत्येक मतदाता को प्रदान करें। शिविर के आयोजन के बाद उसका प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें। 

अवकाश तथा मुख्यालय छोडने पर प्रतिबंध

पन्ना 06 मार्च 14/लोक सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों अवकाश तथा लिखित अनुमति के बिना मुख्यालय से बाहर रहने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सभी कार्यालय प्रमुखों को उचित कारण होने पर ही अवकाश जिला निर्वाचन कार्यालय से स्वीकृत किया जाएगा। अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी निर्वाचन कार्यालय की अनुमति के बाद ही अवकाश मंजूर करें। मुख्यालय से बाहर जाने के लिए लिखित अनुमति प्राप्त करें। अधिकारी तथा कर्मचारी के अस्वस्थ होने पर जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के बाद ही चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। 

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