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सीधी (मध्यप्रदेश) की खबर (06 मार्च )

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मतदान हेतु मतदाताओं को जागरूक करने में सहयोग करेें–कलेक्टर
  • लोक सभा चुनाव के लिए प्र”ाासन मुस्तैद

sidhi news
सीधी 06 मार्च 2014       मतदान हेतु मतदाताओं को जागरूक करने में सभी का सहयोग आव”यक है।  स्वीप प्लान के अंतर्गत मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाय। इस आ”ाय के विचार आज कलेक्टर सुश्री स्वाति मीणा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित मतदाता जागरूता अभियान संबंधी बैठक के दौरान व्यक्त किए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एस.एन.शुक्ला, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री आर.के. “ार्मा, परियोजना प्र”ाासक एवं नोडल अधिकारी स्वीप कमेटी श्री के.डी. त्रिपाठी, सहयोगी विभागीय अधिकारी, पत्रकार, व्यवसायी, स्वयं सेवी संस्थाओं के सदस्य उपस्थित थे। कलेक्टर सुश्री स्वाति मीणा ने कहा कि लोक सभा चुनाव 2014 के लिए 10 अप्रैल 2014 को मतदान होगा। जिले में मतदान का प्रति”ात बढ़ाने हेतु मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सभी आव”यक उपाय किए जांये। उन्होंने सभी से मतदाताओं को जागरूक किये जाने के लिए सहयोग करने की अपील की है। उन्होने जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास तथा जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र को आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में रहने वाले छात्र–छात्रओं की ओर से मतदान करने का अनुरोध पत्र प्रेषित करे। उन्होंने कहा कि उपसंचालक कृषि किसान मित्र एवं किसान दीदी के माध्यम से व मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी आशा कार्यकर्ता एवं वहुउद्देशिय स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक व प्रेरित करे। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से महिला मतदातओं को मतदान करने के लिए जागरूक, प्रोत्साहित, पे्ररित करने किये जाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने मतदाता जागरूकता के संबंध में सभी से सुझाव आमंत्रित कर उन पर अमल किए जाने के निर्दे”ा संबंधितों को दिए। उन्होंने निर्देि”ात किया कि जागरूकता अभियान हेतु ओपन रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय छत्रसाल स्टेडियम मैदान में व्यापक स्तर पर कराया जाना सुनिि”चत करें साथ ही होली मिलन समारोह में भी अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक किए जाने संबंधी कार्यक्रम कराए जांय। उन्होंने निर्दे”ा दिए कि मतदाता जागरूकता आमंत्रण पत्र सभी ग्रामों के प्रत्येक घर में पहुॅचाने हेतु सचिवों को पाबंद किया जाय। मतदाताओं को बताया जाय कि लोकतंत्र में अपने मत का उपयोग करना हम सभी की जबावदारी है। यदि किसी अभ्यर्थी को मत नहीं देना है तो नोटा का प्रयोग किया जा सकता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि “ाासकीय विभागों में मतदाता जागरूकता हेतु सील का प्रयोग लिफाफे पर किया जाएगा। उचित मूय दुकानों पर भी मतदान की तिथि लिखी जाएगी। होटलों एवं प्रतिष्ठानों पर भी मतदाता जागरूकता संबंधी स्लोगन, पम्पलेट्स लगाने का निर्णय लिया गया। 

लोक सभा निर्वाचन हेतु सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट एवं नोडल अधिकारियों की बैठक संपंन

सीधी 06 मार्च 2014     लोक सभा निर्वाचन 2014 को “ाॉतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढ़ंग से संपंन कराने हेतु नियुक्त सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट एवं नोडल अधिकारियों की बैठक आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन सुश्री स्वाति मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपंन हुई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस.एन.“ाुक्ला, लोक सभा निर्वाचन हेतु नियुक्त सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी तथा प्रि”ाक्षण प्रभारी डा0 के.बी.सिंह उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर सुश्री मीणा ने निर्वाचन के संबंध में जानकारी देते हुए आयोग के दि”ाा–’निर्दे”ाों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की भूमिका एवं जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण होती है। निर्वाचन को संपंन कराने में सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन समय पर किया जाना सुनिि”चत करें। उन्होंने निर्दे”ा दिए कि 9 मार्च को संबंधित मतदान केन्द्रों के लिए नियुक्त किए गए संबंधित बी.एल.ओ. के साथ उपस्थित रहकर छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाये जाना सुनिि”चत करें। मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर मतदान केन्द्रों की स्थिति, पहुंचमार्ग तथा आव”यक संसाधनों का आंकलन कर जानकारी उपलब्ध कराई जाय। साथ ही जिन मतदान केन्द्रों को बदलने की आव”यकता हो उन मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव “ाीघ्र भिजवाए जांय। कलेक्टर ने निर्दे”ा दिए कि पिछले चुनावों में कम मतदान वाले क्षेत्रें की सूची तैयार कर वहॉ पर स्वीप प्लान की गतिविधियॉ संचालित कर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जाय। साथ ही बनरेबिल एरिया चिन्हांकित किए जाकर वहॉ पर मतदाताओं को निर्भीक मतदान के प्रति आ”वस्त कराने हेतु गतिविधियॉ संचालित की जाय। उन्होंने निर्दे”ा दिए कि ग्रामों में पहुंचकर बैलेट यूनिट का प्रद”रन कर मतदाताओं को जानकारी दी जाय।  उन्होंने नोडल अधिकारियों को निर्देि”ात किए कि वे लोक सभा निर्वाचन हेतु सोैपे गए कार्यों का निर्वहन पूर्ण सजगता के साथ करें। उन्होंने निर्दे”ा दिए कि निर्वाचन हेतु नियुक्त कर्मचारियों का प्रि”ाक्षण समय पर आव”यक रूप से कराया जाना सुनिि”चत करें।  

अस्त्र–”ास्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंधित 

सीधी 06 मार्च 2014     भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला सीधी के समस्त थाना क्षेत्रन्तर्गत लोक सभा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के फलस्वरूप सम्पूर्ण मध्यप्रदे”ा सहित जिला सीधी में भी आद”र आचार संहिता प्रभाव”ाील है। लोक सभा निर्वाचन के परिपेक्ष्य में चुनाव प्रचार–प्रसार, रैली, आमसभा, का आयोजन उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं के द्वारा जिले के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर किया जावेगा। ऐसी स्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था तथा परि”ाांति बनाये रखने के लिये जनहित में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट सुश्री स्वाति मीणा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, की धारा–144 के प्रावधानोंं के अंतर्गत आदेि”ात किया गया है कि इस आदे”ा को प्रभाव”ाील रहने की अवधि तक कोई भी व्यक्ति अपने आनेयास्त्र, जैसे रिवावर, पिस्टल, एम.एल. गन, बी.एल.गन, कारतूस आदि एवं अन्य तेज धार वाले घातक अस्त्र जैसे फरसा, तलवार, भाला, चाकू, छूरा, बरछी, लोहगी आदि लेकर न चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा या सार्वजनिक स्थल पर प्रदि”रत करेगा। जारी आदे”ा के अनुसार कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा आदि अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदे”ा में कहा गया है कि यह आदे”ा अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस बल, नगर सैनिक बल, सीमा सुरक्षा बल, आदि सुरक्षा बलों पर जिनको सुरक्षा व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था के लिए कर्त्तव्य पालन के हर समय एव विि”ाष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाया गया हो तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंक की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों पर प्रभाव”ाील नहीं होगा। यह आदे”ा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से यह आदे”ा पारित किया जाता है। यह आदे”ा सम्पूर्ण जिले में निवास करने वाले एवं आने–जाने वाले व्यक्तियों पर दिनांक 5 मार्च 2014 की रात्रि 12 बजे से 16 मई 2014 की रात्रि 12 बजे तक प्रभाव”ाील रहेगा।

शस्त् लायसेंस निलंबित

सीधी 06 मार्च 2014    जिला मजिस्ट्रेट सुश्री स्वाति मीणा ने जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र सीमा अन्तर्गत आने वाले समस्त लायसेंसधारियों के शस्त् लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश जारी किये हैं। जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेशित किया गया है कि समस्त शस्त् अनुज्ञप्तिधारी अपने लायसेंस पर दर्ज शस्त् लायसेंस सहित संबंधित थानों में तीन दिवस के अंदर जमा कराना सुनिश्चित करें। स्मरण रहे कि यह आदेश लोक कर्तव्य में लगे पुलिस बल के अधिकारी/ कर्मचारी/ आबकारी निरीक्षकों/ वन विभाग के वन कर्मियों/ बैंक के सुरक्षाकर्मियों गार्डों एवं प्रायवेट सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से कार्यरत, अस्पताल , नर्सिंगहोम, शैक्षणिक संस्थाओं में लगे सुरक्षा कर्मियों तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहलृ होगा। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी शस्त् लायसेंस निलम्बित करने संबंधी यह आदेश 5 मार्च से 16 मई 2014 तक प्रभावशील रहेगा।

निर्वाचन कार्य में संलन अधिकारी/कर्मचारियों को उपस्थित होने के निर्दे”ा

सीधी 06 मार्च 2014  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री स्वाति मीणा द्वारा बताया गया कि लोक सभा निर्वाचन 2014 को संपंन कराने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। निर्वाचन कार्य में संलन समस्त अधिकारी कर्मचारी अपने–अपने कार्य पर तुरन्त उपस्थित होकर कार्य संपादित करें। 

पंचायतों के आम/उप निर्वाचन स्थगित

सीधी 06 मार्च 2014     राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि–स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2013–14 (उत्तरार्द्ध) निर्वाचन कार्यक्रम आगामी आदे”ा तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 

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