11 मार्च को टॉस्क टीम होशंगाबाद जिले का दौरा करेगी
होशंगाबाद/6,मार्च,2014/ लोकसभा निर्वाचन 2014 में मतदान एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप योजनांतर्गत) के अंतर्गत मतदान प्रतिशत में वृध्दि हेतु अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा टास्क टीम का गठन किया गया है जो विभिन्न जिलों में भ्रमण करेंगी। यह टास्क टीम 11 मार्च को होशंगाबाद जिले का भ्रमण कर स्वीप प्लान से संबंधित सभी अंगो को सक्रिय करने एवं जिले में की जा रही स्वीप संबंधी कार्यो का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान टास्क टीम के सदस्य जिले का भ्रमण कर कलेक्टर,मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला स्वीप नोडल आफीसर, शैक्षणिक संस्थाओं आदि के साथ बैठको में उपस्थित होकर अधिकतम मतदान तथा नैतिक मतदान की रणनीति बनाने बनायेंगे।जिला स्वीप कोर कमेटी अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री के.जी.तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गठित टॉस्क टीम जिले का 11 मार्च को दौरा करेगी। इस हेतु कलेक्टर कार्यालय स्थित रेवा सभाकक्ष में 11 मार्च को प्रात: 11 बजे जिले के स्वीप पार्टनर विभागों की बैठक आयोजित की गई है। टॉस्क टीम के सदस्य 11 मार्च को प्रात: 11 बजे बैठक लेंगे एवं तत्पश्चात मतदान केन्द्रों का भ्रमण करेंगे। इसी तरह से नर्मदापुरम् संभाग के हरदा जिले में टॉस्क टीम के सदस्य 12 मार्च को तथा बैतूल जिले में 13 मार्च को बैठक लेंगे एवं इसके पश्चात मतदान केन्द्रों का भ्रमण करेंगे। बैठक में सर्वसंबंधितों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्देशित किया गया है।
निर्वाचन के लिए जुलूसों,सभाओं, वाहन एवं लाउडस्पीकर का उपयोग अनुमति लेकर करें
होशंगाबाद 6 मार्च2014/ आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के साथ ही जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री राहुल जैन ने लोकसभा निर्वाचन 2014 के लिए सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों के लिए आदेश जारी किया है कि वे निर्वाचन के लिए जुलूसों, सभाओं ,वाहनों एवं प्रचार हेतु लाउडस्पीकर के प्रयोग बिना अनुमति के नहीं करें। कलेक्टर ने अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकारियों को अधिकृत किया है। जिले में प्रचार हेतु हेलीकाप्टर व वायुयान उतरने की अनुमति रिर्टनिंग आफिसर कार्यालय में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा दी जाएगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अथवा थाना प्रभारी से सुरक्षा संबंधी तथा अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग से हलीपेड स्थल की उपयुक्त तैयारी का प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुमति जारी करेंगे। इसी तरह से जुलूस, सभा एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी (एआरओ) द्वारा प्रदान की जाएगी। एआरओ अनुमति प्रदान करने से पहले संबंधित क्षेत्र के एसडीओ पुलिस अथवा थाना प्रभारी से सुरक्षा व्यवस्था संबंधी अभिमत प्राप्त करेंगे। इसी तरह से वाहन तथा वाहनो पर लगने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति एआरओ द्वारा प्रदान की जाएगी। निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले वाहनो के लिए यह अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसी तरह से मतदान दिवस के दिन प्रत्याशियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले वाहनों की अनुमति आरओ (रिटर्निंग आफिसर) द्वारा प्रदान की जावेगी। जुलूसो एवं निर्वाचन सभाओं के आयोजनों की अनुमति पहले आए पहले पाएँ के सिध्दांत पर दी जाएगी। अनुमति में पूर्ण रूप से निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बरती जाएगी। अनुमति के लिए प्राप्त आवेदनो की पंजी पृथक-पृथक संधारित की जाएगी जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने एवं स्वीकृत अथवा अस्वीकृति करने की तिथि व समय आदि विवरण अंकित किया जाएगा। संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में रैली, सभा एवं लाउडस्पीकर यंत्र इत्यादि की अनुमति जारी करने के लिए अपर कलेक्टर होशंगाबाद सक्षम अधिकारी होंगे। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से हेलीपेड अथवा सुरक्षा व्यवस्था हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करायेंगे। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 119-नरसिंहपुर,120-तेंदुखेड़ा,121-गाडरवाड़ा,140-उदयपुरा के लिए संबंधित सहायक रिटर्निंग आफिसर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशो तथा आचार संहिता का पालन करते हुए नियमानुसार अनुमति जारी करेंगे।जिला कोषालय अधिकारी होशंगाबाद एवं नोडल अधिकारी लोकसभा निर्वाचन व्यय लेखा संधारित करेंगे। यह आदेश निर्वाचन समापन तक प्रभावशील रहेगा।
शस्त्र लायसेंस निलंबित, अनुज्ञप्तिधारी थाने में शस्त्र जमा करायें
होशंगाबाद/6मार्च 2014/ लोक सभा निर्वाचन 2014 को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री राहुल जैन ने आदेश जारी कर जिले के समस्त शस्त्र लायसेंसो को तत्काल प्रभाव से 28 मई 2014 तक के लिए निलंबित कर दिए है। लायसेंस धारक अपने शस्त्रों को 15 मार्च 2014 तक संबंधित थाने में जमा कराए। लायसेंसधारक पुलिस थाने के स्थान पर यदि शस्त्र वैध आर्म्स डीलर के पास जमा कराते हैं तो जमा कराने की रसीद की फोटोकापी संबंधित थाने में जमा करायें। शस्त्र डीलर शस्त्र जमा करने वाले लायसेंसधारियों को विधिवत रूप से पावती रसीद देते हुए शस्त्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखें। साथ ही क्षेत्र के संबंधित थाने में प्रतिदिन जमा किये गये शस्त्र के लायसेंसधारियों की सूची प्रस्तुत करें। उक्त आदेश लोक कर्तव्य में लगे पुलिस,वन एवं आबकारी खनिज विभाग के सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों, सैन्य संस्थानों में लगे सुरक्षा कर्मियों,बैंक के सुरक्षाकर्मियों, अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे कर्मियों एवं समस्त केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के अधिकारियों जिन्हें शस्त्र जमा कराए जाने से छूट प्रदान की जाती है,पर लागू नही होगा।
मतदान दलों का प्रशिक्षण 8 एवं 9 मार्च को
होशंगाबाद06 मार्च 2014/ लोकसभा निर्वाचन 2014 के लिए मतदान अधिकारी क्रमांक दो एवं क्रमांक तीन के लिए 8 एवं 9 मार्च 2014 को सेमिरिटन हायर सेकेण्डरी विद्यालय, होशंगाबाद में आयोजित किया गया है।प्रशिक्षण अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण 8 मार्च को दोपहर एक बजे से होगा तथा 09 मार्च को प्रात: 10 बजे से एक बजे तक एवं दोपहर दो बजे से शाम 5 बजे तक होगा। लोकसभा निर्वाचन के लिए जिले के लगभग 2650 कर्मचारी प्रशिक्षण लेंगे।
शिकायतों की निगरानी एवं अनुवीक्षण के लिए प्रकोष्ठ गठित
होशंगाबाद 06 मार्च 2014/ लोकसभा निर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन, निर्वाचन व्यय एवं निर्वाचन संबंधी शिकायतों के अनुवीक्षण एवं निगरानी के लिए जिला मुख्यालय पर प्रकोष्ठ गठित किया गया है जिसका नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री नवीत धूर्वे को बनाया गया हैं। प्रकोष्ठ के तहत जिला निर्वाचन कार्यालय होशंगाबाद में काल सेन्टर बनाया गया है। काल सेन्टर का दूरभाष क्रमांक 07574-252316 है। यह काल सेन्टर प्रतिदिवस 24 घंटे क्रियाशील रहेगा।
पंचायतों का उप निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित
होशंगाबाद 6 मार्च 2014/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन के लिए जारी कार्यक्रम को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों में रिक्त स्थानों के लिए घोषित उप निर्वाचन कार्यक्रम आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है।
निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
- राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी आदर्श आचरण संहिता का पालन करे
होशंगाबाद/6मार्च 2014/ लोकसभा निर्वाचन 2014 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर श्री राहुल जैन ने सभी राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि लोकसभा निर्वाचन 2014 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन -2014 के लिए राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जारी की गई आदर्श आचरण संहिता के अनुसार कोई भी दल या अभ्यर्थी को निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य नही करना चाहिए, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदाय के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाए या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करे। जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाए, तब वह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, पुराने आचरण और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिए जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता प्रमाणित न हुई हो या तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों पर आधारित हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरो या पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यो से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध हैं जैसे – कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को अभित्रस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत संयाचना (चुनाव प्रचार) करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना। सभी राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विध्नरहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार का आदर करे चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यो के कितने ही विरूध्द क्यों न हों, व्यक्तियों के विचारों या कार्यो का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नही लेना चाहिए। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को झण्डा खड़ा करने, बैनर टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी सहमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देना चाहिए। राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा सभाओं, जुलूसों आदि में बाधाएं उत्पन्न न करे या उन्हें भंग न करे। एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं या शुभ चिंतकों को दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप में प्रश्न पूछ कर या अपने दल के परचे वितरित करके, गड़बड़ी पैदा नहीं करना चाहिए। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाने चाहिए जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हों, एक दल द्वारा निकलो गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ता द्वारा हटाए नहीं जाने चाहिए।