सर्वोच्च न्यायालय सहारा समूह के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा। यह सुनवाई वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिए जमा किए गए 19,000 करोड़ रुपये निवेशकों को वापस करने के संबंध में सेबी को एक निश्चित राशि अदा करने के प्रस्ताव पर होगी। सहारा समूह के तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के.एस.राधाकृष्णन की पीठ से कहा कि कंपनी एक महीने के अंदर एक निश्चित राशि अदा करना चाहती है और शेष राशि इसके बाद अदा की जाएगी। वकील ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की।
न्यायालय ने सहारा समूह को भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) को यह प्रस्ताव सौंपने के निर्देश देते हुए, सेबी से शुक्रवार को होने वाली सुनवाई के दौरान प्रस्ताव पर अपनी राय जाहिर करने की मांग की।