अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च के अवसर पर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया हैं। मुख्य कार्यक्रम जालोरी गार्डन में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया है कि जानकारी देते हुए विदिशा शहरी एकीकृृत बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा ने बताया है कि महिलाओं को कानूनी अधिकारों पर आधारित कार्यशाला को न्यायाधीशगण सम्बोधित करेंगे। साथ ही साथ महिला मतदाताओं को अपने मतों का प्रयोग करने हेतु अभिप्रेरित किया जायेगा।
टीना यादव भारमुक्त
कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर सुश्री टीना यादव का स्थानांतरण होशंगाबाद हो जाने के फलस्वरूप उन्हें आज भारमुक्त कर दिया गया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि कुरवाई उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड दण्डाधिकारी का प्रभार कुरवाई तहसीलदार श्री मनीष शर्मा को अस्थायी रूप से सौंपा गया है।
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित हेतु विशेष शिविर रविवार को
जिले के ऐसे मतदाता जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नही किया गया है उनका नाम जोड़ने हेतु विशेष शिविर का आयोजन नौ मार्च को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन में किए जायेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने बताया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बीएलओ उपस्थित रहकर शिविर का आयोजन करेंगे। उनके द्वारा मतदाता सूची का वाचन भी किया जायेगा और जिनके नाम जोड़े जाने है उनके लिए फार्म-6 की पूर्ति करायेंगे। जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नही है उनसे फार्म एवं शुल्क प्राप्त की जाकर डुप्लीकेट कार्ड तैयार कराये जाकर सात दिवस के भीतर वितरित करने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। कलेक्टर श्री ओझा ने उक्त शिविरों के व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है उन्होंने निकाय क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डोंडी पिटवाकर संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु कहा है। बीएलओ की सहायता हेतु संबंधित मतदान केन्द्र के पटवारी, ग्राम सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं को भी मतदान केन्द्रों में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है ताकि कोई भी पात्र मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से छूट ना पाएं।
रेस्ट हाउसों में राजनैतिक गतिविधियां प्रतिबंधित
लोकसभा निर्वाचन 2014 की घोषणा उपरांत आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील हो जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने जिले के समस्त सर्किट हाउस, रेस्ट हाउसों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियांे हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित करने के आदेश जारी कर दिए है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ओझा के जारी आदेश में उल्लेख है कि सर्किट हाउस, रेस्ट हाउसों का उपयोग राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार में कदापि ना किया जायें। राज्य या अन्य प्रदेश के मंत्रीगण, मंत्री दर्जा प्राप्त उपक्रमों के अध्यक्ष व पदाधिकारी, राज्य अतिथि चुनाव काम से शासकीय और अर्द्धशासकीय सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस में नही रूक सकेंगे और ना ही किसी प्रकार की राजनीतिक बैठक आदि का संचालन करेंगे। पात्रता अनुसार कक्ष रिक्त होने की स्थिति में उन्हें सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस आदि मुहैया करायें जायेंगे और उनसे निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत्् रसीद दी जायेगी। सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस के टेलीफोन का सशुल्क उपयोग करने के लिए इस अवधि में पंजी संधारित की जायेगी जिसमें टेलीफोन के उपयोग का विवरण अंकित किया जायेगा। जब कभी भी निर्वाचन प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी अभिलेखों की मांग करंेगे तब यह रिकार्ड भी उन्हें अवलोकन कराना होगा।
ई-न्यूज पेपर को भी करवाना होगा राजनैतिक विज्ञापन का प्रमाणीकरण
- एमसीएमसी की संरचना और कार्य के संबंध में आयोग का स्पष्टीकरण
भारत निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज और सोशल मीडिया के राजनैतिक विज्ञानों के प्रमाणीकरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। आयोग द्वारा हाल ही में जारी निर्देश के अनुसार राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए संसदीय क्षेत्र स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड माॅनिटरिंग कमेटी गठित की जायेगी। इस समिति में संसदीय क्षेत्र का आरओ (रिटर्निंग आफीसर) तथा एआरओ (असिस्टेंट रिटर्निंग आफीसर) सदस्य होंगे। एआरओ, एसडीएम से कम स्तर का नही होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरओ संसदीय क्षेत्र में जितने जिले आते है, उनसे समिति में सदस्य सहयोजित कर सकेगा। इससे न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अभिमत प्राप्त हो सकेगा, बल्कि सभी जिलों का प्रतिनिधित्व भी हो सकेगा। आयोग ने सोशल मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों के मामले में भी स्थिति स्पष्ट की है। अखबारों के ई-न्यूज पेपर में दिए जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का भी अब प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। आयोग ने पेड न्यूज के प्रकरणों की छानबीन के लिए जिला स्तर पर एमसीएमसी की संरचना को स्पष्ट करते हुए बताया कि जिला स्तर पर समिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) एआरओ (एसडीएम से कम नही), केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय का अधिकारी (यदि जिले में हो), स्वतंत्र नागरिक, पत्रकार जो कि प्रेस कौंसिल आॅफ इण्डिया, डीईओ के नामांकित व्यक्ति द्वारा अनुशंसित हो (पीसीआई द्वारा नामंाकित यदि न हो तो), सदस्य तथा जिला जनसम्पर्क अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी समिति का सदस्य सचिव होगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अतिरिक्त श्रेणी में शामिल
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था अंतर्गत प्राथमिक परिवार में अतिरिक्त श्रेणी को शामिल किया गया है। अतिरिक्त श्रेणी के तहत ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी फसले प्राकृृतिक आपदा से क्षति 50 प्रतिशत या इससे अधिक है।कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने प्राथमिकता परिवार की श्रेणी में जिन पीडि़त कृृषकों को शामिल किया गया है उन्हें नियमानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्न 31 दिसम्बर 2014 तक प्रदाय कराया जाना है अतः राजस्व अधिकारी प्रभावित परिवारों की सूची अविलम्ब स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि संबंधितों को खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार कराया जा सकें।
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 अपै्रल को, तैयारियों संबंधी बैठक 22 को
जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 अपै्रल शनिवार को किया गया है।आगामी नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में 22 मार्च को दोपहर 2.30 बजे जिला न्यायालय परिसर विदिशा के पक्षकार भवन में बैठक आयोजित की गई है कि जानकारी देते हुए नेशनल लोक अदालत के समन्वयक श्री आर0बी0गुप्ता ने बताया है कि बैठक में सभी विभागों के अधिक से अधिक प्रकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृृत किए जा सकें पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए जायेंगे।