लोकसभा निर्वाचन - 2014 : व¨टर लिस्ट में नाम जुड़वाने रविवार क¨ मतदान केन्द्र¨ं में लगेंगे शिविर
- एस.एम.एस. द्वारा व¨टर लिस्ट में अपनी स्थिति जान सकेंगे मतदाता
टीकमगढ़, 8 मार्च 2014। भारत निर्वाचन आय¨ग के निर्देश पर निर्वाचक नामावली में पात्र मतदाताअ¨ं के नाम शामिल करवाने के लिये रविवार 9 मार्च क¨ मध्यप्रदेश के सभी 53 हजार 946 मतदान केन्द्र में शिविर आय¨जित किये जायेंगे। शिविर में बूथ लेवल आॅफिसर निर्वाचक नामावली की प्रति साथ लेकर बैठेंगे। निर्वाचक नामावली की एक प्रति मतदान केन्द्र की दीवार पर चस्पा की जायेगी, ताकि मतदाता उसमें अपने नाम की जाँच कर सके। शिविर के द©रान अशिक्षित मतदाताअ¨ं की सुविधा के लिये निर्वाचक नामावली क¨ पढ़कर सुनाया जायेगा। शिविर के दिन मतदान केन्द्र¨ं पर बूथ लेवल आॅफिसर सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक फार्म-6 के साथ उपलब्ध रहेंगे। फार्म-6 क¨ इच्छुक व्यक्तिय¨ं द्वारा भरवाया जायेगा। आय¨ग के निर्देश पर स्थानीय स्तर पर मुनादी करवा कर ल¨ग¨ं क¨ शिविर के आय¨जन की जानकारी दी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल¨ं क¨ शिविर¨ं की जानकारी दी गई है। राजनैतिक दल¨ं से यह अनुर¨ध किया गया है कि वे शिविर में अपना बूथ लेवल एजेंट (बी.एल.ए.) उपस्थित रखें। बीएलअ¨ द्वारा इच्छुक मतदाताअ¨ं के फार्म भरवाने की सुविधा भी शिविर में रहेगी। फार्म भरवाने के बाद बीएलअ¨ उसका भ©तिक सत्यापन तथा स्थानीय जाँच आदि कर ईआरअ¨ क¨ जमा करायेंगे। ईआरअ¨ शेष कार्यवाही पूर्ण कर फार्म का निराकरण 11 दिन के भीतर करायेंगे। इस प्रकार प्राप्त फार्म का निराकरण अथवा निरस्तीकरण 20 मार्च तक पूरा कर लिया जायेगा। ऐपिकधारी मतदाता भी निर्वाचक नामावली में अपना नाम चेक कर सकेंगे, नाम न ह¨ने की स्थिति में वे फार्म-6 भर सकेंगे। आय¨ग के अनुसार ऐपिक पहचान-पत्र है, यदि निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम नहीं है, त¨ ऐपिक ह¨ने के बावजूद वह मताधिकार का उपय¨ग नहीं कर सकेगा। इस तथ्य क¨ सभी मतदाताअ¨ं क¨ ध्यान में रखना ह¨गा। इसके अलावा नागरिक, मतदान मतदाता सूची में अपना नाम ह¨ने की जानकारी एस.एम.एस. द्वारा भी प्राप्त कर सकेंगे। मतदाताअ¨ं क¨ म¨बाइल से एस.एम.एस. भेजकर अपना मतदान केन्द्र एवं मतदाता सूची में किस सरल क्रमांक पर नाम है, उसकी जानकारी प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। क¨ई भी मतदाता किसी भी म¨बाइल से 51969 पर एस.एम.एस. कर मतदाता सूची में अपना नाम ह¨ने तथा मतदाता केन्द्र की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। प्रक्रिया अनुसार म¨बाइल पर एस.एम.एस. बाॅक्स में जाकर डच् टाइप कर एक स्पेस देकर म्च्प्ब् टाइप करना ह¨गा (बिना गेप के)। उसके बाद एक स्पेस देकर कार्ड पर दिया गया नंबर टाइप कर उसे 51969 पर एस.एम.एस. करना ह¨गा। एस.एम.एस. करने पर मतदाता का नाम किस मतदान केन्द्र पर व किस सरल क्रमांक पर है, उसका रिटर्न मैसेज म¨बाईल पर प्राप्त ह¨गा। मतदाताअ¨ं से एस.एम.एस. की सुविधा का उपय¨ग कर अपने मतदान केन्द्र का नाम एवं मतदाता सूची में सरल क्रमांक इत्यादि की जानकारी म¨बाईल पर प्राप्त करने का अनुर¨ध किया गया है। इसके अलावा वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर भी नाम सर्च करने की सुविधा दी गई है।
जिले में सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन स्थगित
टीकमगढ़, 8 मार्च 2014। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवपाल सिंह ने बताया है कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये टीकमगढ़ जिले की सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन 2014 की प्रक्रिया संपन्न होने तक स्थगित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि टीकमगढ़ जिले में सहकारी संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सीतापुर का निर्वाचन आज 8 मार्च 2014 को संपादित होना था तथा अन्य सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन भी विभिन्न तारीखों में होना है। इस संबंध में सचिव मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल से मार्गदर्शन लिया गया। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन 2014 की प्रक्रिया चालू है, तथा आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। इसलिये लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये टीकमगढ़ जिले की सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन 2014 की प्रक्रिया संपन्न होने तक स्थगित किये गये हैं।
मतदाता जागरूकता हेतु स्वीप कमेटी गठित
टीकमगढ़, 8 मार्च 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. सुदाम खाडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में लोकसभा निर्वाचन 2014, के सफल संचालन हेतु स्वीन प्लान के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय स्वीप कमेटी का गठन किया गया । उन्होंने बताया कि समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर कलेटर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सचिव, उप संचालक पंचायत एवं समाज सेवा संयोजक, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य शास.पीजी. काॅलेज, प्राचार्य रा.वी.अ.बा. कन्या महाविद्यालय, एनएसएस अधिकारी, जिला समन्वयक नेहरू युवा केंद्र, कमाण्डेट एनसीसी, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रम अधिकारी एवं जिला आपूर्ति अधिकारी होंगे। साथ ही जिला स्वीप प्लान कमेठी के अध्यक्ष समय-समय पर भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से प्राप्त निर्देशों के अनुसार बैठक आयोजित करने की कार्यवाही करेगें।
आज का तापमान
टीकमगढ़, 8 मार्च 2014। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जिले का अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गत वर्ष आज के ही दिन अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
प्रचार सामग्री की प्रिंट लाईन में मुद्रक अ©र प्रकाशक का नाम पता स्पष्ट ह¨
टीकमगढ़, 8 मार्च 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे ने निर्देशित किया है कि ल¨कसभा निर्वाचन के द©रान प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित की जाने वाली प्रचार-सामग्री की प्रिंट लाईन में मुद्रक अ©र प्रकाशक का नाम अ©र पता स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि मुद्रक¨ं अ©र प्रकाशक¨ं क¨ चुनाव के द©रान मुद्रित की जाने वाली प्रचार-सामग्री के लिए ल¨क प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क का पालन करने क¨ कहा गया। मुद्रक¨ं, प्रकाशक¨ं क¨ बताया गया कि मुद्रित की जाने वाली निर्वाचन पुस्तिका, पर्चे, रिकार्ड व प¨स्टर की प्रिंट लाईन में मुद्रक अ©र प्रकाशक की जानकारी एक्ट के मुताबिक ह¨ना चाहिए। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियाँ अ©र प्रकाशक के घ¨षणा-पत्र की एक प्रति (अनुबंध-ए) मुद्रण के तीन दिन के भीतर निर्वाचन कार्यालय क¨ अनुबंध ’बी’ के साथ अनिवार्यतरू भिजवाई जाना चाहिए। डाॅ0 खाडे ने बताया कि ल¨क प्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन क¨ गंभीरता से लिया जायेगा तथा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध कठ¨र से कठ¨र वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। मुद्रित सामग्री की चार प्रतियाँ तथा घ¨षणा पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रारूप में आवश्यक विवरण भी दिया जाए, जिस पर मुद्रक के हस्ताक्षर के साथ रबर मुद्रा भी ह¨नी चाहिए।
ई-न्यूज पेपर क¨ भी करवाना ह¨गा राजनैतिक विज्ञापन का प्रमाणीकरण
- एम.सी.एम.सी. की संरचना अ©र कार्य के संबंध में आय¨ग का स्पष्टीकरण
टीकमगढ़, 8 मार्च 2014। भारत निर्वाचन आय¨ग ने पेड-न्यूज अ©र स¨शल मीडिया के राजनैतिक विज्ञापन¨ं के प्रमाणीकरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। आय¨ग द्वारा हाल ही में जारी निर्देश के अनुसार राजनैतिक विज्ञापन¨ं के प्रमाणीकरण के लिये संसदीय क्षेत्र स्तर पर एस.सी.एम.सी. (मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड माॅनीटरिंग कमेटी) गठित की गयी है। इस समिति में संसदीय क्षेत्र का आर.अ¨. (रिटर्निंग आॅफीसर) तथा ए.आर.अ¨. (असिस्टेंट रिटर्निंग आॅफीसर) सदस्य ह¨ंगे। ए.आर.अ¨. एस.डी.एम. से कम स्तर का नहीं ह¨गा।
आय¨ग ने स¨शल मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन¨ं के मामले में भी स्थिति स्पष्ट की है। अखबार¨ं के ई-न्यूज पेपर में दिये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापन¨ं का भी अब प्रमाणीकरण आवश्यक ह¨गा।