आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित् कराने के निर्देश, शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध
छतरपुर/09 मार्च/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने कहा है कि विगत् 5 मार्च से लोक सभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले के समस्त कार्यालय प्रमुख आचार संहिता का पालन कराया जाना सुनिश्चित् करें। शासकीय सेवकों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में निर्वाचन नियम के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. अख्तर ने आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने तक जिले के समस्त शासकीय सेवकों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है, आवश्यक कारणों से अनिवार्य होने पर जिला निर्वाचन कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
एसएसटी एवं फ्लाईंग स्क्वाड दल गठित
छतरपुर/09 मार्च/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 159 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर लोक सभा निर्वाचन के सफल संचालन हेतु तत्काल प्रभाव से विधानसभावार 3-3 एसएसटी एवं फ्लाईंग स्क्वाड दल गठित किये हंै। एसएसटी दल में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों को तत्काल अपनी उपस्थिति संबंधित संसदीय क्षेत्र के एआरओ को देना होगी, जबकि फ्लाईंग स्क्वाड दल के अधिकारी-कर्मचारी अपनी उपस्थिति संबंधित विधानसभा क्षेत्र के एआरओ को देंगे। फ्लाईंग स्क्वाड टीम प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं एआरओ को प्रस्तुत करेगी।
लिखित अनुमति के बगैर सम्पŸिा विरूपित करने पर जुर्माना होगा
छतरपुर/09 मार्च/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने म0प्र0 सम्पŸिा विरूपण अधिनियम-1994 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हंै। उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या विज्ञापन कंपनियां किसी भी शासकीय-अशासकीय सम्पŸिा को संबंधित विभाग या भवन स्वामी की अनुमति के बिना विरूपित करती हैं या सम्पŸिा को स्याही, खडि़या रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके विरूपित करती हैं, तो यह कार्य दण्डनीय होगा। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सम्पŸिा विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अन्तर्गत जो कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल या उम्मीदवार शासकीय भवन या सम्पŸिा स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सम्पŸिा का विरूपण करेगा तो उसके खिलाफ 1000 रूपये तक का जुर्माना होगा। इस अधिनियम के तहत दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। सम्पŸिा के अंतर्गत कोई भी भवन, झोपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष, खम्बा, स्तम्भ इत्यादि शामिल होगा।
रोकथाम हेतु दल गठित
जिला दण्डाधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने म0प्र0 सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के पैरा 20 के अनुसार संपत्ति विरूपण रोकने हेतु प्रत्येक अनुभाग स्तर पर दल का गठन किया है। दल में एसडीएम, एसडीओपी एवं अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग को शामिल किया गया है। दल में शामिल अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र के अंतर्गत विरूपित संपत्ति पाये जाने पर उसे तत्काल विरूपण से मुक्त कराकर संपत्ति विरूपित करने वालों के विरूद्ध अधिनियम के अनुसार प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी।
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन कराने हेतु निर्देश
छतरपुर/09 मार्च/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने लोकसभा निर्वाचन हेतु जिले में नियुक्त किये गये समस्त एआरओ एवं तहसीलदारों को आचरण संहिता लागू हो जाने के पश्चात् कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 का पालन सुनिश्चित् कराये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समारोह या अन्य अवसरों पर टेंट, शामियाना एवं लाइट के साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग विशेष अनुमति लेने पर ही करने दिया जाये। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 का उल्लंघन मानकर उपयोगकर्ताओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
प्रचार सामग्री में मुद्रक, प्रकाशक का नाम, एवं संख्या लिखना अनिवार्य
छतरपुर/09 मार्च/आगामी लोकसभा निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने जिले के सभी प्रिंटर्स एवं मुद्रकों को निर्देशित किया है कि वे प्रचार सामग्री की प्रिंट लाईन में मुद्रक व प्रकाशक के नाम सहित मुद्रित सामग्री की संख्या एवं लागत अनिवार्य रूप से लिखें। उन्होंने जिले के सभी प्रिंटर्स एवं मुद्रकों से कहा है कि निर्वाचन के दौरान निर्वाचन पैम्प्लेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के उपबंधो के तहत शासित होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के उपबंध के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा, जिसके मुखपृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। अतः प्रिन्टर्स एवं मुद्रक अपना नाम व पता अवश्य लिखें। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्प्लेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाये। प्रकाशक द्वारा प्राप्त किये गये घोषणा पत्र और मुद्रित सामग्री की प्रतियां मुद्रित किये जाने के तीन दिनों के भीतर जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध करा दें। धारा 127 (क) के प्रावधानों और आयोग के निर्देशों का कोई भी उल्लंघन गंभीरतापूर्वक लिया जायेगा और ऐसे मामलों में राज्य शासन के सुसंगत नियमों के अधीन मुद्रणालयों के अनुज्ञा पत्रों को समाप्त किये जाने को भी सम्मिलित करते हुये दोषियों के विरूद्ध अभियोजन की कड़ी कार्यवाही की जायेगी। कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह 6 महीने तक के कारावास अथवा जुर्माना जिसे दो हजार रूपये तक बढाया जा सकता अथवा दोनों से ही दण्डनीय होगा।
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
छतरपुर/09 मार्च/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने लोकसभा निर्वाचन 2014 के तारतम्य में जिले में कानून व्यवस्था एवं आमजन के बीच लोक शांति कायम रखने के उद्देश्य से धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। उक्त आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश चुनाव की घोषणा तिथि 5 मार्च 2014 से 16 मई 2014 तक प्रभावशील रहेगा। धारा-144 लागू रहने की अवधि में जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक शस्त्र, बंदूक, रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछी, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार व विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चल सकेगा। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्रों, मतगणना स्थल, तहसील व एसडीएम कार्यालय तथा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर न तो भीड़ एकत्र हो सकेगी एवं न ही धरना व नारेबाजी की जा सकेगी। किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आमसभा, जुलूस व धरना आयोजित करने के पूर्व लिखित सूचना स़क्षम प्राधिकारी को देना होगी। सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से जुलूस व धरने का आयोजन किया जा सकेगा। जिला दण्डाधिकारी द्वारा छतरपुर तहसील के अंतर्गत अनुज्ञा देने हेतु एसडीएम छतरपुर को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार नौगांव एवं महाराजपुर तहसील के लिये एसडीएम नौगांव, लवकुशनगर एवं चंदला तहसील के लिये एसडीएम लवकुशनगर, गौरिहार तहसील के लिये तहसीलदार गौरिहार, राजनगर तहसील के लिये एसडीएम राजनगर, बिजावर एवं बक्स्वाहा तहसील के लिये एसडीएम बिजावर तथा बड़ामलहरा एवं घुवारा तहसील के लिये एसडीएम बड़ामलहरा को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
शासकीय कार्यालयों में धूम्रपान करने पर 200 रूपये का अर्थदण्ड लगेगा
छतरपुर/09 मार्च/कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित करते हुये कहा है कि शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख अथवा अधीनस्थ अमले द्वारा धूम्रपान करते पाये जाने पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के नियम 5 के अनुसार संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पर 200 रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। उन्होंने कार्यालय प्रमुखों से कहा है कि अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रावधानों का उल्लंघन करते पाये जाने पर जुर्माने की राशि अधिरोपित कर कोषालय में 0201 हेड में राशि जमा करवायें, साथ ही अधीनस्थ कार्यालयों को भी इस प्रावधान से अवगत करायें। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक कलेक्टर कार्यालय में दंडित व्यक्तियों की सूची एवं अर्थदण्ड राशि की जानकारी भेजना होगी। जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीसी, महाराजा एवं शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य को भी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।