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पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (10 मार्च )

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न्यायालयीन प्रकरणों पर करें तत्काल जबावदावा प्रस्तुत-कलेक्टर

पन्ना 10 मार्च 14/जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने समय अवधि पत्रों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी चुनाव संबंधी कार्य तत्परता से करें। अवकाश के दिनों भी कार्यालय में कर्मचारी तैनात रखें। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराकर इपिक कार्ड के साथ मतदान की सुविधा के लिए आवेदन करें। मतदाता सूची में 19 मार्च तक नाम शामिल किए जाएंगे। हर कर्मचारी अनिवार्य रूप से मताधिकार का उपयोग करें। जनशिकायत तथा जन सुनवाई में प्राप्त आवेदन पत्रों पर तत्परता से कार्यवाही करें। कलेक्टर ने कहा कि कई कार्यालयों में न्यायालयीन प्रकरण लंबित है। इन प्रकरणों में कार्यालय प्रमुखों को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी भी बनाया गया है। सभी लंबित न्यायालयीन प्रकरणों में तत्परता से जबावदावा प्रस्तुत करें। समय पर अपना पक्ष प्रस्तुत न रखने के कारण यदि प्रकरण में एक पक्षीय निणर्य शासन के विरूद्ध होगा तो संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी। वित्तीय वर्ष का समापन हो रहा है वर्तमान वर्ष के विभागीय लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें। पूर्व से स्वीकृत निर्माण कार्यो को तय समय सीमा पूरा कराएं। कलेक्टर ने अधिकारियों को उनके कार्यालय में निलंबित कर्मचारियों का आरोप पत्र समय सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी को खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने 50 प्रतिशत से अधिक फसल हानि वाले ओला पीडित किसानों को भी इस योजना से लाभान्वित करने के आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्वाचन कार्य, भू-अर्जन, बोर्ड परीक्षाओं, निर्माण कार्यो की प्रगति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों को बिजली के लंबित बिलों का तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यपालन यंत्री विद्युत मण्डल को सभी मतदान केन्द्रों में बिजली की अनिवार्य रूप से उपलब्धता के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे, एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे, सभी एसडीएम तथा संबंधित कार्यालय प्रमुख उपस्थित रहे। 
समाचार क्रमांक 448-55

मतदाता जागरूकता अभियान की समीक्षा होगी 14 को

पन्ना 10 मार्च 14/पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल करने तथा प्रत्येक मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की विभागवार प्रगति की समीक्षा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. मिश्रा द्वारा की जाएगी। इसके लिए समीक्षा बैठक जिला पंचायत सभागार में 14 मार्च को प्रातः 11 बजे से आयोजित की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे ने स्वेप प्लान से जुडे सभी अधिकारियों को तत्काल पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मतदाता जागरूकता से जुडे कार्यक्रम जिलेभर में आयोजित किए जा रहे हैं लेकिन उनकी पूरी रिपोर्टिंग संबंधित अधिकारियों द्वारा नही की जा रही है। महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिम जाति कल्याण, तेजस्विनी, डीपीआईपी, खनिज, लोक निर्माण, पीएचई, जल संसाधन सहित सभी विभागों के अधिकारी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। 
समाचार क्रमांक 449-56

हर मतदाता को मतदान के लिए करें प्रेरित-कलेक्टर श्री मिश्रा 

panna news
पन्ना 10 मार्च 14/जिला पंचायत सभागार मंे मतदाता जागरूकता अभियान की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. मिश्रा ने कहा कि हर मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित करें। पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए 9 मार्च को प्रत्येक मतदान केन्द्र में शिविर आयोजित किए गए इनमें बडी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन सभी आवेदन पत्रों का निराकरण 15 मार्च तक करके पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराएं। जिन मतदान केन्द्रों में गत लोक सभा चुनाव तथा विधान सभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम रहा है वहां पुनः मतदाता जागरूकता शिविर आयोजित करें। मतदाताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए लगातार प्रेरित करें। कार्यशाला में कलेक्टर ने कहा कि विधान सभा चुनाव में मतदाता जागरूकता अभियान का अच्छा असर देखने को मिला। लोक सभा चुनाव के लिए भी सही रणनीति के अनुसार मतदाता जागरूकता अभियान चलाएं। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रत्येक पात्र महिला का नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं साथ ही उन्हें मतदान के लिए प्र्रेरित करें। युवा वर्ग, कमजोर वर्ग, निःशक्तजनों तथा शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढाने के लिए लगातार प्रयास करें। जन जागरूकता रैली प्रत्येक मतदान केन्द्र में निकालें। निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान केन्द्र में दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी मतदाताओं को दें। जिला शिक्षा अधिकारी तथा कार्यपालन यंत्री पीएचई प्रत्येक मतदान केन्द्र में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। कार्यशाला में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे ने कहा कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए 19 मार्च तक का अवसर है। सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से शामिल कराएं। उनके मतदाता पहचान पत्र के साथ मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए आवेदन करें। यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी ने डाक मत पत्र के लिए आवेदन किया तो यह माना जाएगा वह जिले में निवास नही करता है। निर्धारित मुख्यालय में निवास न करने के कारण उस पर कार्यवाही की जाएगी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से लगातार अभियान चलाया गया है। सभी पेट्रोल पम्प, आंगनवाडी केन्द्र, उचित मूल्य दुकान तथा महिला स्व-सहायता समूहों में भी अभियान चलाया जा रहा है। कार्यशाला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा स्वेप प्रभारी श्रीमती भावना बालिम्बे ने बताया कि मतदाता जागरूकता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधित अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में मतदाता जागरूकता के प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सभी सेक्टर आफीसर अपने-अपने क्षेत्र में सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाएं। जिन मतदान केन्द्रों में महिला मतदाताओं द्वारा कम प्रतिशत में मतदान किया गया है वहां विशेष ध्यान दें। गत लोक सभा चुनाव की तुलना में इस चुनाव में लगभग 10 से 15 प्रतिशत तक अधिक मतदान के लिए वातावरण तैयार करें। जिला, तहसील, ग्राम पंचायत स्तर तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदाता जागरूकता के लिए पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है इसके अनुरूप कार्यवाही करें। लोकतंत्र के महायज्ञ में मतदाताओं की अनिवार्य रूप से भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं तथा मीडिया का भी पूरा सहयोग लिया जा रहा है। दूरदर्शन, आकाशवाणी, अन्य न्यूज चैनल तथा समाचार पत्रों में मतदाता जागरूकता से संबंधित समाचार लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। दीवार लेखन, पोस्टर, बेनर तथा पम्पलेट के माध्यम से मतदाता जागरूकता के प्रयास करें। कार्यशाला में सभी एसडीएम तथा सभी कार्यालय प्रमुख उपस्थित रहेेेेेेेेेेेेेे। 

होली का पर्व शांति और सौहार्द पूर्वक मनाएं-कलेक्टर
  • होली में डी.जे. बजाना रहेगा पूरी तरह से प्रतिबंधित

panna news
पन्ना 10 मार्च 14/जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने कानून और व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने होली, नवरात्रि तथा अन्य पर्वो के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस जिले का माहौल महेशा से शांति एवं सौहार्द पूर्ण रहा है। सभी लोग होली के पावन पर्व को शांति और सौहार्दपूर्वक मनाएं। त्यौहार के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों पर कडी कार्यवाही की जाएगी। होली के दौरान डी.जे. का बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचरण संहिता तथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करते हुए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर ही ध्वनि विस्तारयंत्रों का उपयोग करें। बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिए गए कि बीच चैराहों एवं विद्युत लाईनों के नीचे होलिका दहन न किए जाएं। जहां पर भी होलिका रखी जाए वह चैराहों के किनारे ही रखी जाएं। जिससे किसी तरह की आवागमन एवं अन्य असुविधाएं न हो। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लोग घरों पर कीचड नही डालेंगे। नगर के संवेदनशील स्थान गल्लामण्डी, मठैया तालाब, धाम मोहल्ला चैराहा, पुराना पावर हाउस, कांच मंदिर आदि स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया जाए। मंदिरों के आसपास तैनात पुलिस बल में महिला आरक्षक भी लगाए जाए। नाकों पर जबरिया चंदा वसूली रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। महत्वपूर्ण संस्थानांे जैसे कलेक्ट्रेट, स्कूल, काॅलेज, चिकित्सालय आदि की परिधि से 200 मीटर की दूरी में ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णतः प्रतिबंधित रखे जाएं। होलिका दहन के दिन 16 मार्च की शाम से 17 मार्च की शाम तक शराब बिक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रहेगा। होली के रंगों में रसायनिक पदार्थो व नाली के कीचड आदि का प्रयोग न किया जाए। आदतन अपराधियों को पर्व से पूर्व बंदी बनाकर पर्व समाप्ति के बाद ही छोडा जाए। पर्व के दौरान फायर बिग्रेड एवं एम्बुलेन्स तैयार रखी जाए। इन्हें नियंत्रण कक्ष में तैनात किया जाए। होली के उपयोग के लिए हरे पेडों को न कटा जाए। होली के अवसर पर रंग वाले दिन दोपहर एक बजे से 2 बजे तक नलजल प्रदाय किया जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक आर.के. जैन ने कहा कि होली के साथ-साथ किशोर जी मंदिर तथा प्राणनाथ जी मंदिर में रंग पंचमी पर भी उत्सव मनाया जाता है। इनके साथ-साथ अन्य मंदिरों में आयोजित कार्यक्रमों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। सभी समुदाय के व्यक्ति सदभाव के साथ रंगों त्यौहार मनाएं। होली के दौरान नशा करने वाले तथा उत्पात मचाने वालों पर कडी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे, एसडीएम पन्ना अशोक ओहरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. वर्मा, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के.के. मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुधाकर सिंह तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 

अवकाश में भी तैनात रखें कर्मचारी 

पन्ना 10 मार्च 14/लोक सभा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। अपर कलेक्टर तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे ने सभी कार्यालय प्रमुखों को अवकाश के दिनों में भी कार्यालय में कर्मचारी तैनात रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अवकाश के दिवस में भी निर्वाचन संबंधी पत्र जारी किए जाते हैं इन्हें प्राप्त करने तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अवकाश के दिनों भी कर्मचारी तैनात रखें। इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की ड्यिूटी लगाएं। उन्होंने सभी एसडीएम को उनके अनुभाग से प्रतिदिन एक कर्मचारी निर्वाचन कार्यालय से डाक प्राप्त करने के लिए तैनात करने के निर्देश दिए हैं। 
समाचार क्रमांक 452-59

कोषालय में 20 मार्च तक ही स्वीकार होंगे बिल  

पन्ना 10 मार्च 14/वित्तीय वर्ष का समापन होने के कारण जिला कोषालय तथा उप कोषालयों में 20 मार्च तक ही विभिन्न देयक स्वीकार किए जाएंगे। इस संबंध मंे जिला कोषालय अधिकारी श्रीमती दीप्ति अग्रवाल ने बताया कि सभी आहरण संवितरण अधिकारी 20 मार्च के पूर्व कोषालय में देयक प्रस्तुत कर दें। जिससे विभिन्न मदों में आवंटित राशि का उपयोग सुनिश्चित हो सके। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त देयक स्वीकार नही किए जाएंगे। इस अवधि तक केवल आयोजना एवं आयोजनेत्तर के विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन के लिए ही देयक स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से समय सीमा में देयक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। 
समाचार क्रमांक 453-60

होली में शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित

पन्ना 10 मार्च 14/होली पर्व के अवसर पर जिले की सभी देशी तथा विदेशी मदिरा की दुकानों में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी बी.आर. वैद्य ने बताया कि प्रतिबंध 16 मार्च को शाम 5 बजे से 17 मार्च को सम्पूर्ण दिवस तक लागू रहेगा। इस अवधि में शराब की बिक्री परिवहन तथा आयत निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में सभी मदिरा दुकानें बन्द रहेगी। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर कडी कार्यवाही की जाएगी। 
समाचार क्रमांक 454-61

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