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टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (16 मार्च )

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लोकसभा निर्वाचन - 2014 : एम.सी.एम.सी. की अनुमति के बिना इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा  प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा 
  • चुनाव के द©रान मीडिया समाचार क¨ लेकर संयम बरते पेड न्यूज पर रहेगी कड़ी नजर 
  • कलेक्टन ने निर्वाचन आय¨ग द्वारा प्रेस के लिये बनाये गये विभिन्न अधिनियम¨ं की दी जानकारी 
  • जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति की बैठक सम्पन्न 

tikamgarh news
टीकमगढ़, 16 मार्च 2014। लोकसभा निर्वाचन 2014 के दौरान पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखी जायेगी साथ ही केवल नेटवर्क एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर चुनाव प्रचार के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन भी कराया जायेगा। इस सिलसिले में गत दिवस जिला स्तरीय मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणन समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें पेड न्यूज एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर चुनावी विज्ञापन आदि के संबंध में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई मीडिया सर्टिफिकेशन एवं माॅनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) की बैठक में सभी सदस्यों को जानकारी दी गई कि मूल स्क्रिप्ट सहित सम्पूर्ण चुनाव प्रचार सामग्री की बारीकी से जांच करने के बाद ही केवल नेटवर्क से चुनावी प्रचार संबंधी कार्यक्रम व विज्ञापन पट्टियाॅ प्रसारित करने की अनुमति दी जायेगी। इस जांच में खासतौर पर यह देखा जायेगा कि इस प्रचार-प्रसार से आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। 

कलेक्टन ने निर्वाचन आय¨ग द्वारा प्रेस के लिये बनाये गये विभिन्न अधिनियम¨ं की दी जानकारी 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे ने ” पेड न्यूज ” पर बारीकी से ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्हांेने कहा एमसीएमसी ही लोकसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज के संबंध में निर्णय लेगी। पेड न्यूज साबित होने पर संबंधित प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में पेड न्यूज प्रकाशन पर हुआ खर्च जोड़ा जायेगा।डाॅ0 खाडे ने बताया कि  भारत निर्वाचन आय¨ग ने ल¨कसभा चुनाव के द©रान प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया क¨ समाचार क¨ लेकर संयम बरतने का आग्रह किया है। आय¨ग ने कहा है कि मीडिया समाचार क¨ इस तरह से जारी करे कि निर्वाचन प्रक्रिया क¨ पारदर्शी अ©र निष्पक्ष बनाये रखने में मदद मिल सके। आय¨ग ने कहा है कि किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय की समाप्ति से 48 घण्टे की अवधि के द©रान ऐसे कार्यक्रम प्रकाशित अ©र प्रसारित नहीं किये जायें, जिससे मतदान प्रक्रिया प्रभावित ह¨। आय¨ग ने कहा है कि जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के प्रावधान की अवेहलना पर 2 साल तक की जेल या जुर्माना किया जा सकता है। डाॅ0 खाडे ने बताया कि आय¨ग ने यह स्पष्ट किया है कि टी.वी, रेडिय¨ व केबल नेटवर्क 48 घण्टे की अवधि के द©रान परिचर्चा में शामिल पेनलिस्ट के विचार¨ं सहित क¨ई ऐसी बात प्रसारित नहीं करेंगे, जिससे यह महसूस ह¨ कि किसी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार की जीत की संभावना क¨ प्र¨त्साहित किया जा रहा है। आय¨ग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित 48 घण्टे के पूर्व कार्यक्रम के प्रसारण के पहले टी.वी., रेडिय¨ चैनल एवं केबल नेटवर्क राज्य, जिला अ©र स्थानीय अधिकारिय¨ं से संबंधित प्रसारण की अनुमति प्राप्त करेंगे। उनके द्वारा ज¨ कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे वे केबल नेटवर्क अधिनियम प्रावधान के अंतर्गत शालीनता, साम्प्रदायिक, स©हार्द आदि के दायरे में ह¨ना चाहिये। डाॅ0 खाडे ने बताया कि आय¨ग ने मीडिया क¨ पेड न्यूज के लिये बनाये गये प्रावधान¨ं का पालन किये जाने का भी आग्रह किया है। ब्राडकाॅस्ट करने वाले समाचार अ©र पेड न्यूज में साफत©र पर फर्क रखा जाना चाहिये। ऐसे समाचार ज¨ प्राय¨जित ह¨ं उनमें “भुगतान प्राप्त सामग्री“, “भुगतान प्राप्त विज्ञापन” अनिवार्य रूप से लिखा जाना चाहिये। आय¨ग ने अ¨पेनियन प¨ल के संबंध में भी तैयार किये गये दिशा-निर्देश¨ं का उल्लेख किया है। आय¨ग ने मीडिया से कहा है कि अ¨पेनियन प¨ल क¨ ठीक एवं उचित तरीके से प्रसारित किया जाना चाहिये। मीडिया से कहा गया है कि वे अ¨पेनियन प¨ल के प्रसारण के पूर्व जन सामान्य क¨ यह भी बतायें कि उक्त अ¨पेनियन प¨ल किसके द्वारा प्राय¨जित किया गया है। अ¨पेनियन प¨ल प्रसारण के साथ ऐसी जानकारी भी दी जाए जिससे दर्शक उसके महत्व अ©र विश्वसनीयता क¨ जान सकें। दर्शक¨ं क¨ यह भी जानकारी दी जानी चाहिये कि अ¨पेनियन प¨ल क¨ तैयार करने में क्या तरीके अपनाये गये है। मत¨ं की संख्या सीट¨ं की संख्या में कैसे परिवर्तित ह¨ती है उसके बारे में भी दर्शक¨ं क¨ जानकारी दी जानी चाहिये। आय¨ग ने यह स्पष्ट किया है कि चुनाव की घ¨षणा से लेकर परिणाम घ¨षित ह¨ने तक ब्राडकास्ट किये जाने वाले समाचार¨ं की माॅनीटरिंग की जायेगी। ब्राडकास्टर द्वारा नियम¨ं का उल्लघंन करने पर संबंधित के खिलाफ नेशनल न्यूज ब्राडकास्टिंग स्टेन्डर्ड अथारिटी (एनबीएसए) के तहत कार्रवाई की जाएगी। डाॅ0 खाडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आय¨ग ने प्रचार माध्यम¨ं का ध्यान प्रेस कांउसिल आॅफ इंडिया द्वारा जारी दिशा-निर्देश की अ¨र भी आकर्षित किया है। मीडिया से उम्मीद की गई है कि वे दर्शक¨ं एवं पाठक¨ं क¨ चुनाव के द©रान उम्मीदवार¨ं से संबंधित वस्तुपरक जानकारियाँ दें। मीडिया क¨ अपनी कार्य प्रणाली में यह दिखाना ह¨गा कि उनके द्वारा जारी किये गये समाचार निष्पक्ष हैं। उनके द्वारा जारी किये गये तथ्य¨ं से किसी राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार की अनदेखी नहीं ह¨ रही है। निर्वाचन प्रावधान¨ं के अंतर्गत सांप्रदायिक अथवा जाति आधारित चुनावी अभियान पूर्णतरू प्रतिबंधित है। प्रेस क¨ ऐसे समाचार प्रकाशित अ©र प्रसारित करने से बचना चाहिये जिनसे ल¨ग¨ं के मध्य धर्म, जाति, नस्ल, संप्रदाय या भाषा क¨ लेकर वैमनस्य उत्पन्न न ह¨। प्रेस क¨ किसी उम्मीदवार व राजनैतिक दल के विरूद्ध असत्यापित समाचार प्रकाशित नहीं करना चाहिये। मीडिया क¨ हर प्रकार के राजनैतिक एवं आर्थिक दबाव से खुद क¨ बचाये रखना चाहिये। आय¨ग ने मीडिया से कहा है कि भूलवश यदि क¨ई गलत जानकारी प्रकाशित या प्रसारित ह¨ गई है त¨ उसमें बिना देरी किये हुए भूल सुधार क¨ महत्व के साथ प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाना चाहिये। बैठक में जिला एमसीएमसी के सदस्य, सदस्य सचिव एवं जिला जनसम्पर्क अधिकारी सुश्री शैफाली तिवारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 

राजनैतिक दल सभा एवं जुलूस के दौरान आदर्श आचरण संहिता का पालन करें, कलेक्टर ने दिये निर्देश 

टीकमगढ़, 16 मार्च 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे ने बताया है कि भारत निर्वाचन अयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2014 के दौरान राजनैतिक दलों से चुनावी सभा एवं जुलूस के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन किये जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों से कहा गया है कि वे किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देंगे, जिससे यातायात को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक इंतजाम किये जा सके। डाॅ0 खाडे ने बताया कि आयोग ने राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि वे सभा के लिये जिस स्थान का प्रस्ताव दे रहे हैं वहाँ किसी तरह का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है। प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउड स्पीकर के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये समय पूर्व राजनैतिक दलों को अनुमति प्राप्त कर लेना चाहिये। किसी सभा के आयोजकों के लिये यह अनिवार्य है कि वे सभा में विघ्न डालने वाले या अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को ऐसे समय ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध स्वयं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिये। डाॅ0 खाडे ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों से चुनावी जुलूस के दौरान यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे प्रशासन के अधिकारियों को पूर्व से इस बात की जानकारी देंगे कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जायेआ और किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा। जुलूस के मार्ग में अचानक कोई फेरबदल नहीं किया जाना चाहिये। आयोजकों को चाहिये कि वे कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पहले से सूचना दें, ताकि आवश्यक प्रबंध किये जा सकें।

पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण 19 से   

टीकमगढ़, 16 मार्च 2014। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवपाल सिंह ने बताया है कि लोकसभा निर्वाचन 2014 हेतु पीठासीन अधिकारी सहित मतदान अधिकारी क्रमांक एक के लिये 19 मार्च से 23 मार्च 2014 तक प्रथम प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। उक्त प्रशिक्षण 19 से 22 मार्च 2014 तक स्थानीय शास. उच्च. माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 टीकमगढ़ में अपराह्न 2.30 बजे से एवं 23 मार्च 2014 को शास.उत्कृष्ट उच्च.माध्य.विद्यालय क्रमांक एक निवाड़ी में दोपहर 12 बजे से आयोजित होगा ।

आज का तापमान

टीकमगढ़, 16 मार्च 2014। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जिले का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 15.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गत वर्ष आज के ही दिन अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 

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