Quantcast
Channel: Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)
Viewing all articles
Browse latest Browse all 78528

सीधी (मध्यप्रदेश) की खबर (19 मार्च )

$
0
0
शिकायती आवेदन प्राप्त करने हेतु अधिकारी नियुक्त

sidhi map
सीधी 18 मार्च 2014    लोकसभा निर्वाचन 2014 हेतु विधान सभा क्षेत्र 077 में प्राप्त शिकायतों एवं आवेदन पत्रोें को प्राप्त करने एवं रिटर्निंग आफीसर के समक्ष प्रस्तुत कर निराकरण कराने हेतु जनपद पंचायत सीधी समन्वयक अधिकारी श्री अशोक सिंह परिहार को नियुक्त किया गया है। 

कन्ट्रोल रूम हेतु कर्मचारी चयन तैनात

सीधी 18 मार्च 2014    सहायक रिटर्निंग आफीसर लोकसभा निर्वाचन द्वारा जारी आदेशानुसार लोकसभा निर्चाचन 2014 हेतु विधान सभा क्षेत्र 077 सीधी क्षेत्रांतर्गत निर्वाचन कार्य के लिए कन्ट्रोल रूम तथा शिकायत कक्ष तहसील कार्यालय गोपद बनास में स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07822-252244 है। यह कक्ष 24 घण्टें संचालित होगा। कन्ट्रोल रूम एवं शिकायत कक्ष के लिए कर्मचारियों की ड्यूट्ी लगाई गयी है। जारी आदेशानुसार श्यामलाल केवट एवं बाबूलाल सोंधिया की ड्यूट्ी रात 08 बजे से शाम 04 बजे तक अंजनी प्रसाद मिश्रा एवं राजमणि सिंह की ड्यूट्ी शायं 04 बजे से 12 बजे रात्रि तक तथा रमागोविन्द्र सिंह एवं दिनेश प्रताप सिंह की ड्युट्ी रात्रि 12 बजे से सुबह 08 बजे तक लगाई गयी है।

रैली, सभा, लाउडस्पीकर की अनुमति हेतु कर्मचारी नियुक्त

सीधी 18 मार्च 2014सहायक रिटर्निंग आफीसर लोकसभा निर्वाचन द्वारा जारी आदेशानुसार विधान सभा क्षेत्र 077 के लिए अभ्यार्थियों को रैली, सभा संचालन, झण्डा वैनर तथा लाउडस्पीकर की अनुमति देने हेतु कर्मचारियों की ड्यूट्ी लगाई गयी है। जारी आदेशानुसार राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत, विजय सिंह सहायक वर्ग-2 जनपद पंचायत सीधी तथा प्रभाशंकर तिवारी सहा0 वर्ग-3 पंचायत प्रकोष्ठ जिला पंचायत सीधी को नियुक्त किया गया है। 

वाहन अनुमति हेतु कर्मचारी नियुक्त

सीधी 18 मार्च 2014सहायक रिटर्निंग आफीसर लोकसभा निर्वाचन श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार विधान सभा क्षेत्र 077 सीधी से सम्बन्धित निर्वाचन कार्यों, गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थियों को वाहन की अनुमति देने सबंधी कार्य के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। जारी आदेशानुसार सुभाष श्रीवास्तव, कामता तिवारी पंचायत समन्वयक तथा समशेर बहादुर सिंह सहायक वर्ग-2 जनपद पंचायत सीधी को नियुक्त किया गया है।

लायजन आफीसर नियुक्त

सीधी 18 मार्च 2014कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लोकसभा निर्वाचन 2014 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पे्रक्षकों की सहायता हेतु लायजन आफीसर तथा कार्यालयीन कार्य के लिए कम्प्यूटर आपरेटर संलग्न किये गये है। जारी आदेशानुसार सामान्य पे्रक्षक के लायजन आफीसर श्री चिराक सोलंकी मनरेगा जिला पंचायत सीधी तथा कम्प्यूटर आपरेटर श्री जीवेन्द्र मिश्रा लोक निर्माण विभाग, व्यय पे्रक्षक के लायजन आफीसर डाॅ. रजनीश तिवारी परियोजना अधिकारी जिला पंचायत सीधी तथा कम्प्यूटर आपरेटर श्री मथुरा प्रसाद प्रजापति प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना तथा पुलिस पे्रक्षक के लायजन आफीसर श्री सुदामालाल गुप्ता रोजगार गारंटी अधिकारी जिला पंचायत एवं कम्प्यूटर आपरेटर श्री अमित जिला क्षय रोग सीधी को संलग्न किया गया है।

कोषालय को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने सबंधी निर्देश जारी

सीधी 18 मार्च 2014जिला कोषालय अधिकारी श्री आर.डी. चैधरी द्वारा जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे एक जनवरी 2005 के पश्चात् नियुक्त अधिकारी कर्मचारी जिन्हे प्रान किट कार्ड प्राप्त नही हुये है उन्हें इरा में कन्वर्जन संबधी कार्यवाही के लिए सूची स्लिम माड्यूल में उपलब्ध करायी जाय जिलांतर्गत प्रत्येक आहरण संवितरण अधिकारी स्लिम माड्यूल से नाॅन आई.आर.ए. की सूची प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्र एस-1, एस-5, एवं एस-6 में नियमानुसार जानकारी तैयार कर जिला कोषालय सीधी में 22 मार्च 2014 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।              

निर्वाचन कार्य में सहयोग हेतु कर्मचारी नियुक्त

सीधी 18 मार्च 2014अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिल खरे द्वारा जारी संशोधित आदेशानुसार कलेक्टर एवं रिटर्निंग आफीसर 11-सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र द्वारा नाम निर्देशन पत्र व समीक्षा 24 मार्च दिन सोमवार तथा नाम वापसी 26 मार्च दिन बुधवार को की जाएगी। इस कार्य की सहायता हेतु अनुविभागीय अधिकारी के साथ कर्मचारियों को सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है। जारी आदेशानुसार मनीष कुमार सिंह मैनेजर ई-गर्वनेन्स, रामाधीन वर्मा सहायक वर्ग-2, जबाहरलाल गुप्ता सहायक वर्ग-2, एस.के. सिंह सहायक वर्ग-3 कलेक्ट्रेट, डी.एन. पटेल स्टेनों महिला बाल विकास तथा अखिलेश्वर शुक्ला कम्प्यूटर आपरेटर जिला शिक्षा केन्द्र को नियुक्त किया गया है।

विश्राम गृहों में राजनैतिक गतिविघियां प्रतिबंधित

सीधी 18 मार्च 2014  कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुश्री स्वाती मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2014 हेतु निर्वाचन के दौरान किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी उच्च विश्राम गृह का आवंटन नही किया जाएगा। यदि आवंटन आवश्यक हो तो निर्धारित शुल्क जमा कराया जाकर कुछ ही समय के लिए आवंटन किया जाएगा। विश्राम गृहों में राजनैतिक मीटिगं या कोई राजनैतिक चर्चा एवं राजनैतिक गतिविधियां का संचालन नही किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक राजनैतिक दल को समान रूप से विश्राम गृह आवंटन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 

मीडिया सर्टिफिकेशन मानीटरिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

सीधी 18 मार्च 2014   मीडिया सर्टिफिकेशन मानिटरिगं कमेटी की बैठक गत दिवस कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में प्रशिक्षण प्रभारी डाॅ. के.बी.सिंह, कमेटी के सदस्यगण तथा निगरानी समिति मंे नियुक्त अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज से संबंधित समाचारों की सतत् मानिटरिगं की जाय। बैठक में बताया गया कि ऐसा प्रकाशन और प्रसारण जिसके लिए शुल्क का भुगतान किया गया हो उसे पेड न्यूज माना जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज के लिए जिला और राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एम.सी.एम.सी.) का गठन किया है। जिला एम.सी.एम.सी. पेड न्यूज के मामले पाये जाने पर रिटर्निंग आफीसर को सूचित करेगी। रिटर्निंग आफीसर अभ्यर्थी को पेड न्यूज के व्यय को निर्वाचन व्यय में शामिल किये जाने हेतु अभ्यार्थी को 96 घण्टों के अन्दर नोटिस देगें। संबंधित अभ्यार्थी को एम.सी.एम.सी. को नोटिस जारी होने 48 के अंदर जबाव देना होगा, जबाव न मिलने पर एम.सी.एम.सी. का निर्णय अंतिम होगा। यदि राज्य स्तरीय एम.सी.एम.सी. का निर्णय अभ्यर्थी को स्वीकार नही है तो वह निर्णय के प्राप्ति के 48 घण्टे के भीतर जिला एम.सी.एम.सी. को जानकारी देते हुये राज्य स्तरीय एम.सी.एम.सी. के लिए अपील कर सकते है। राज्य एम.सी.एम.सी. अपील प्राप्त होने के 96 घण्टें में प्रकरण का निराकरण करेगी तथा अपने निर्णय से अभ्यर्थी और जिला एम.सी.एम.सी. को सूचित करेगी। राज्य एम.सी.एम.सी. के निर्णय के विरूद्ध अभ्यर्थी आदेश प्राप्त होनेे के 48 घण्टे में भारत निर्वाचन आयोग में अपील कर सकेगा।

अधिकृत वाहन ही कलेक्टेªट परिसर में प्रवेश कर सकेगें

सीधी 18 मार्च 2014सहायक निर्वाचन अधिकारी लोकसभा निर्वाचन द्वारा जारी आदेशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2014 के अंतर्गत नाम निर्देशन पत्र दिनांक से 26 मार्च 2014 को नाम वापसी व प्रतीक चिन्ह आवंटन तक कलेक्टेªट परिसर गेट क्रमांक 2 के अंदर अधिकृत वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। जारी आदेशानुसार अधिकृत वाहनों में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीधी/ सिहावल/चुरहट/ मझौली/कुसमी, डिप्टी कलेक्टर सीधी, एस.डी.ओ.पी. सीधी, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार गोपद बनास ही प्रवेश कर सकेंगे। साथ ही उन्होनेें विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने कर्मचारियों के परिचय पत्र बनवा लें। परिचय पत्र के बिना प्रवेश निषेध रहेगा।      

व्यायाम शिक्षिका निलंबित

सीधी 18 मार्च 2014मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस.एन. शुक्ला द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही एवं वित्तीय अनियमिततायें बरतने के कारण श्रीमती सतरूपा सिंह अध्यापक (व्यायाम शिक्षिका) शा.मा.शाला टमसार केा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सिहावल नियत किया गया है। उल्लेखनीय है कि श्रमती सतरूपा सिंह द्वारा वार्डन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टमसार के अतिरिक्त प्रभार में रहते हुये गम्भीर अनियमिततायें की गई थी। गम्भीर अनियमिततायें संबंधी कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के अनुसार कदाचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। साथ ही मध्यप्रदेश विर्निदिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 की धारा 36 एवं म0प्र0 (पंचायत तथा अनुशासन व अपील) नियम 1999 के अंतर्गत दण्डनीय है।     

बिना प्री-सर्टिफिकेशन के प्रसारित न्यूज पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

सीधी 18 मार्च 2014इलेक्ट्रानिक चैनल प्राईवेट व्यक्ति के विज्ञापन 7 दिनों पूर्व एवं राष्ट्रीय दलों के विज्ञापन तीन दिन पहले सर्टिफिकेशन के लिये एम.सी.एम.सी. समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनल यदि बिना प्री सर्टिफिकेशन के विज्ञापन या राजनीतिक पार्टियों से संबंधी न्यूज प्रसारित करेगें, तो केबल एक्ट 1995 एवं पेड न्यूज के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगीें। समिति यह देखेगी  कि चैनल पर सर्टिफाइड विज्ञापन अथवा न्यूज ही प्रसारित हुई है। समिति पेड न्यूज के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी को रिपोर्ट करेंगी। पेड न्यूज के संदेहास्प्रद मामले में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों में डीआईपीआर औेर डीएवीपी दरों के आधार पर काल्पनिक व्यय या प्रकाशित सामग्री पर वास्तविक व्यय को शामिल करने के लिए अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर नोटिस की प्रति व्यय प्रेक्षक को �ी मार्क की जायेगी। पेड न्यूज के निर्धारित मामलों में समिति द्वारा आकलित काल्पनिक व्यय के संदर्� में यह प्रत्येक अभ्यर्थी के बारे में दैनिक रिपोर्ट निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत की जावेगी। जिला एमसीएमसी में संदर्� प्राप्त होने पर प्रकाशन, प्रसारण, सीधा प्रसारण, शिकायत की प्राप्ति के 96 घण्टों के �ीतर रिटर्निग आफिसर अभ्यर्थी को नोटिस देंगे कि क्यों नही यह व्यय निर्वाचन व्यय में शामिल किया जावे । संबंधित अभ्यर्थी से एम.सी.एम.सी. को नोटिस जारी होने के 48 घण्टे के अंदर जबाव न मिलने पर एम.सी.एम.सी. का निर्णय अंतिम होगा।    

चुनाव प्रचार हेतु वाहन की अनुमति लेना अनिवार्य

सीधी 18 मार्च 2014कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुश्री स्वाती मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2014 हेतु 11-सीधी संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सीधी जिले की सीमाओं में किसी भी प्रकार से राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहनों की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। प्रचार-प्रसार के लिए जिस वाहन का उपयोग किया जाएगा उसका पंजीयन कराना आवश्यक होगा। साथ ही पंजीयन प्रमाण पत्र की मूल प्रति को विडस्क्रीन अर्थात आगे के भाग पर स्पष्ट रूप से चस्पा कर प्रदर्शित किया जाना होगा जिससे वाहन सामने की ओर से आसानी से इसे देखा जा सके एवं पढ़ा जा सके यह आदेश 8 अप्रैल 2014 को शाम 05 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 134 की उप धारा 2 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के तहत 11-सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 76 चुरहट, 77 सीधी, 78 सिहावल, 79 चितरंगी, 80 सिंगरौली, 81 देवसर, 82 धौहनी एवं 83 ब्यौहारी के निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त अनुभाग, तहसील तथा जनपद पंचायत के समस्त सूचना फलकों पर चस्पा किया जाएगा।

महिला स्वसहायता समूहों द्वारा मतदाता जागरूकता शिविर आज से

सीधी 18 मार्च 2014     लोकसभा निवार्चन 2014 हेतु कलेक्टर एवं जिला निवार्चन अधिकारी सुश्री स्वाति मीणा के निर्देशानुसार स्वीप कमेटी द्वारा मतदाता जागरूकता का कार्य सतत् रूप से जारी है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं अध्यक्ष स्वीप कमेटी श्री एस.एन.शुक्ला ने बताया कि मतदाता जागरूकता हेतु जिले में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में संलग्न महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से मतदाताओं को मताधिकार के प्रति जागरूक तथा मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया जावेगा। उक्त मतदाता जागरूकता कार्य को किये जाने हेतु 19 से 24 मार्च तक महिला स्वसहायता समूहों के शिविरों का आयोजन किया गया है। उन्होने जिले के समस्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयको को उक्त जागरूकता शिविर आयोजित किये जाने के निर्देश दिए है। कार्यक्रम के प्रभारी सबंधित जनशिक्षक होगे। जनपद सीधी अंतर्गत 19 मार्च को शा.मा.शा.बरम्बाबा, शा.मा.शा.धुम्मा, शा.मा.शा.सेमरिया, शा.मा.शा.पनवार, शा.मा.शा.पड़खुरी नम्बर-02 में महिला स्वसहायता समूहों के मतदाता जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जावेगा। इसी प्रकार जनपद रामपुर नैकिन में 20 मार्च कों शा.मा.शा.कुआ, शा.मा.शा.पोड़ी, शा.मा.शा.हनुमानगढ़,शा.मा.शा.कुशमहर, शा.मा.शा.पोड़ी, जनपद मझौली में 21 मार्च कों  शा.मा.वि. टीकरी, शा.मा.वि. गिजवार, शा.मा.वि. पथरौला, शा.मा.वि. ताला, शा.मा.वि. मझौली में जागरूकता शिविर होगे। जनपद सिहावल में 22 मार्च को शा.मा.वि. टीकर, शा.मा.वि. मरसरहा, शा.मा.वि. सपही, शा.मा.वि. खुटेली, शा.मा.वि. पमरिया तथा जनपद कुशमी में 24 मार्च को मा.शाला.कन्या भदौरा, मा.शाला.कन्या गोतरा, शा.उ.मा.वि. टमसार, मा.शा.दुअरी तथा शा.उ.मा.वि. कुशमी में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में संलग्न महिला स्वसहायता समूहों द्वारा मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया जावेगा। श्री शुक्ला ने कहा कि उक्त कार्य की जनपद तथा जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा मानीटरिंग की जावेगी। कृत कार्यवाही की अपेक्षित जानकारी 25 मार्च तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए है।   

Viewing all articles
Browse latest Browse all 78528

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>