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होशंगाबाद (मध्यप्रदेश) की खबर (19 मार्च )

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आज किसी भी अभ्यर्थी ने नामनिर्देशन पत्र दाखिल नही किया

hoshangabad news
होशंगाबाद/18,मार्च,2014/ लोकसभा निर्वाचन 2014 हेतु आज दूसरे दिन किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र दाखिल नही किया गया है। नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तिथि 22 मार्च 2014 है।

मदिरा अधिपत्य की निर्धारित सीमा का लायसेंसी एवं नागरिक पालन करे

होशंगाबाद/18,मार्च,2014/ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत बनी सामान्य लायसेंस शर्तो के प्रावधान अनुसार एक व्यक्ति को देशी मदिरा, विदेशी मदिरा अधिपत्य की सीमा निर्धारण के  अनुसार देशी मदिरा 1500 मिलीलीटर, विदेशी मदिरा (स्प्रिट) 4 क्वार्ट बोतल, विदेशी मदिरा (वाईन) 6 क्वार्ट बोतल एवं विदेशी मदिरा (बीयर) 12 क्वार्ट बोतल निर्धारित है। सहायक आबकारी आयुक्त श्री राजनारायण सोनी ने यह जानकारी देते हुए मदिरा अधिपत्य की निर्धारित सीमा का लायसेंसियों एवं नागरिको से पालने करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया है कि मदिरा के अवैध अधिपत्य, धारण, वितरण पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने हेतु प्रति व्यक्ति द्वारा देशी/विदेशी मदिरा अधिपत्य की निर्धारित सीमा से अधिक मदिरा का धारण/विक्रय किया जाना पाया जाता है तो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के उपबंधो के अधीन ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए काराबास जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना जो 500 रूपए से कम का नही होगा तथा जो 5 हजार रूपए तक का हो सकता है से दोषी को दंडित किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया है कि यदि उक्त अपराध के लिए दूसरी बार या पश्चातवर्ती समय पर दोष सिध्द होता है तो दोषी को ऐसे अपराध के लिए कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम की नही होगी किन्तु जो 2 वर्ष तक की हो सकती है तथा जुर्माना जो दो हजार रूपए से कम का नही होगा और जो 10 हजार रूपए तक का हो सकता है से दंडित किया जा सकता है। सहायक आबकारी आयुक्त श्री सोनी ने जिले के समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानो के लायसेंसियों को भी उक्ताशय की जानकारी से अवगत कराते हुए कहा है कि वे निर्धारित प्रति व्यक्ति मदिरा की अधिपत्य सीमा से अधिक मदिरा का विक्रय मदिरा दुकानो से न करे अन्यथा की स्थिति पाए जाने पर संबंधित लायसेंसी के विरूध्द नियमानुसार आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जावेगी। श्री सोनी ने जिले के सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक वृत्त होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, सिवनीमालवा, सोहागपुर को निर्देशित किया है कि वे अपने वृत्त क्षेत्र के मदिरा दुकानो के लायसेंसियों से निर्देशानुसार मदिरा विक्रय कराया जाना सुनिश्चित करे।  

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउडस्पीकर नही चलाए जा सकते

होशंगाबाद/18,मार्च,14/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2014 के परिप्रेक्ष्य में तथा निर्वाचन निष्पक्ष,शांतिपूर्ण एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राहुल जैन ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत संपूर्ण जिले की सीमा में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में लाने पर प्रतिबंधित लगाया है। जिला दण्डाधिकारी श्री जैन द्वारा जारी आदेशानुसार यह प्रतिबंध आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही मतदान के दिन, मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व तक किसी भी स्थिति में प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को अपने अपने क्षेत्र में अनुमति प्रदान करने के लिए विहित प्राधिकारी घोषित किया है।   राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी को नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में  आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउडस्पीकर / ध्वनिविस्तारक यंत्र की अनुमति  प्रात: 6 बजे रात्री 10 बजे तक के लिए ही दी जा सकेगी। रात्रि 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं दी जाएगी।  ट्रक, जीप, आटोरिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन पर अधिकतम दो लाउडस्पीकर की अनुमति दी जा सकेगी। ध्वनिविस्तारक यंत्र के रूप में डीजे के उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों से अनुमति के लिए आवेदन देते समय वाहन का पंजीयन क्रमांक भी स्पष्ट रूप से लिखा  जाए। आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों के तत्काल जप्त कर लिया जाएगा एवं संबंधित के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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