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राजग़ढ (मध्यप्रदेश) की खबर (19 मार्च )

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लोकसभा निर्वाचन २०१४ के लिये २० राजग़ढ संसदीय क्षेत्र के लिये अधिसूचना जारी
  • नाम निर्देशन  त्र जमा करने की अंतिम तिथि २६ मार्च  मतदान १७ अ ्रैल को

raigarh news
राजग़ढ १९ मार्च,२०१४   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आनन्द कुमार शर्मा द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन २०१४ हेतु २०- राजग़ढ संसदीय क्षेत्र निर्वाचन के लिये आज अधिसूचना जारी की गई। इसके साथ ही नाम निर्देश  त्र  ्राप्त करने का क्त्रम  ्रार�भ हो गया है । जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन २०१४ हेतु की गई घोषणा अनुसार २०-राजग़ढ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये  आज १९ मार्च,२०१४ से ही नाम निर्देश  त्र  ्राप्त करने का कार्य  ्रार�भ हो गया । निर्वाचन ल़डने वाले उ�मीदवार अ ने नाम निर्देश  त्र  ्रात: ११ बजे से दो हर ३ बजे तक दाखिल कर सकेगंे । नाम निर्देश  त्र दाखिल करने की अंतिम तिथि २६ मार्च,२०१४ तय की गई है । नाम निर्देश  त्रांे की संवीक्षा २७ मार्च को होगी । अ�यर्थिता से नाम वा स लेने की अंतिम तिथि २९ मार्च है । इसके बाद शेष निर्वाचन ल़डने वाले अ�यर्थियांे को चुनाव चिन्ह आबंटित किये जायंेगे तथा निर्वाचन लडे जाने की दशा मंे १७ अ ्रैल  ्रात: ७ बजे से सायं ६ बजे के बीच मतदान होगा । जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शर्मा ने बताया कि नाम निर्देश  त्र कलेक्टर एवं रिटर्निग आफीसर २०-राजग़ढ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा कलेक्टर कोर्ट राजग़ढ के कक्ष क्त्रमांक १०२ मंे  ्रात: ११ बजे से दो हर ३ बजे के  ूर्व लिये जाएंगंे । नाम निर्देशन  त्र दाखिल करने हेतु  नियत निक्षे  राशि कक्ष क्त्रमांक १०६  र जमा होगी ।

 हले दिन एक अ�यर्थी द्वारा भरा गया नाम निर्देश  त्र

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राजग़ढ १९ मार्च,२०१४  राजग़ढ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-२० के लिये लोकसभा निर्वाचन २०१४ अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के साथ ही  हले दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस  ार्टी से श्री नारायणसिंह के  ्रतिनिधि द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आनन्द कुमार शर्मा के समक्ष नाम निर्देशन  त्र  ्रस्तुत किया गया ।
  
मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदान करने दिलाई श थ

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राजग़ढ १९ मार्च,२०१४    एकीकृत बाल विकास  रियोजना कार्यालय मंे गत दिवस आयोजित बैठक मंे आंगनबाडी कार्यकर्ताआंे,को महिलाओंे एवं किशोरी बालिकाआंे को मतदान हेतु  ्रेषित करने हेतु श थ दिलाई गई । इस मौके  र स्वी  प्लान के नोडल अधिकारी श्री के.के.नागर, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्रीमति सावित्री राठौर सहित क्षेत्र की आंगनबाडी कार्यकर्ता और कर्मचारीगण मौजूद थे ।

अ र कलेक्टर श्री चौहान भारमुक्त, श्री अमर ालसिंह ने अ र कलेक्टर का  दभार संभाला

राजग़ढ १९ मार्च,२०१४   शासन के आदेशानुसार जिला मुख्यालय  र अ र कलेक्टर श्री अशोक कुमार चौहान का स्थानान्तरण उ  सचिव मंत्रालय के  द  र होने के कारण कलेक्टर श्री आनन्द कुमार शर्मा द्वारा भारमुक्त कर दिया गया । श्री चौहान के स्थान  र जिले मंे  दस्थ श्री अमर ालसिंह को अ र कलेक्टर राजग़ढ का  ्रभार सौ ा गया है । श्री सिंह द्वारा  दभार ग्रहण कर लिया गया ।

मास्टर ट्रेनर्स का  ्रशिक्षण आज

राजग़ढ १९ मार्च,२०१४  लोकसभा निर्वाचन २०१४ के लिये मतदान दलांे को  ्रशिक्षण देने हेतु नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स का  ्रशिक्षण २० मार्च को जिला कार्यालय के सभाकक्ष मंे अ रान्ह १२ बजे से आयोजित किया जायेगा । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आनन्द कुमार शर्मा ने सभी मास्टर ट्रेनर्स एवं  ्रस्तावित मास्टर ट्रेनर्स को सूचित करने तथा  ्रशिक्षण दिनांक २० मार्च को  ्रात: ११ बजे जिला कार्यालय के सभाकक्ष मंे उ स्थिति देना सुनिश्चित कराने के निर्देश जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियांे एवं सहायक रिटर्निग अधिकारियांे को दिये हैं ।

सेक्टर अधिकारियांे की बैठक अनुविभाग स्तर  र आज

राजग़ढ १९ मार्च,२०१४   लोकसभा निर्वाचन २०१४ हेतु नियुक्त समस्त सेक्टर अधिकारियांे की बैठक जिले के सभी अनुविभाग स्तर  र २० मार्च को आयोजित की जाएगी । कलेक्टर श्री आनन्द कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक मंे सभी सेक्टर अधिकारियांे द्वारा १० मार्च तक उनके सेक्टर भ्रमण के  ्रतिवेदन का  रीक्षण तथा दिये गये सुझाव/कठिनाईयांे का निराकरण किया जाएगा । साथ ही सभी मतदान केन्द्रांे की विस्तृत समीक्षा की जाकर निर्धारित  ्र त्र मंे जानकारी संकलित कर जिला कार्यालय को भेजी जाए । उन्हांेने निर्देशित किया है कि सभी सेक्टर अधिकारी अनुविभाग स्तर  र २४ से २९ मार्च,२०१४ तक आयोजित मतदान दलांे के  ्रथम चरण के  ्रशिक्षण मंे उ स्थित होकर  ्रशिक्षण भी  ्राप्त करंे ।

जिले के १२३ मतदान केन्द्र संशोधन हेतु  ्रस्तावित, इनमंे वोटरांे की ब़ढी सं�या

राजग़ढ १९ मार्च,२०१४    लोकसभा निर्वाचन २०१४ के लिये जिले के १२३ मतदान केन्द्रांे के संशोधन  ्रस्ताव भारत निवार्चन आयोग को भेजा गया है । इनमंे १५०० से अधिक मतदाता होने के कारण ८ सहायक मतदान केन्द्रांे एवं भवन रिवर्तन के कारण ११५  मतदान केन्द्रांे का  ्रस्तावित  है । कलेक्टर श्री आनन्द कुमार शर्मा ने बताया कि १५०० से अधिक मतदाता होने के कारण विधानसभा क्षेत्र १६१ ब्यावरा मंे ३ सहायक मतदान केन्द्र तथा विधानसभा क्षेत्र १६४ सारंग ुर मंे ५ सहायक मतदान केन्द्र  ्रस्तावित किये गये हैं । इसी  ्रकार भवन  रिवर्तन के कारण विधानसभा क्षेत्र १६० नरसिंहग़ढ के ७,ब्यावरा के २६,राजग़ढ के ३९,खिलची ुर के २९ और सारंग ुर के १४ मतदान केन्द्रांे के भवन  रिवर्तित किये जाने हेतु  ्रस्तावित किये गये हैं । 

अनुज्ञप्तिधारियांे के श लायसंेस निलंबित, संबंधित थानांे मंे जमा कराने के निर्देश जारी

राजग़ढ १९ मार्च,२०१४   जिले मंे लोकसभा निर्वाचन २०१४ अन्तर्गत मतदान १७ अ ्रैल एवं मतगणना १६ मई,२०१४ को होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आनन्द कुमार शर्मा द्वारा उच्च न्यायालय मुम्बई के निर्णय एवं आर्म्स एक्ट के तहत  जिले के समस्त अनुज्ञप्तिधारियांे के श लायसंेस अस्थाई रू  से निलंबित कर दिए गये हैं । अनुज्ञप्तिधारियांे को उनके लायसंेसी श नजदीकी थाने मंे जमा कराने के निर्देश सर्वसंबंधितांे को दिय गये । जिला दण्डाधिकारी श्री शर्मा बताया कि जारी आदेश न्यायाधीशगण,आर्मी सेवा मंे लगे अधिकारी/कर्मचारी, बीएसएफ एवं एसएएफ के अधिकारी/कर्मचारी,बैंकांे मंे कार्यरत आर्म्स गार्ड, बैंकांे के एटीएम गार्ड,  ुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी,होमगार्ड अधिकारी एवं कर्मचारी, ्रायवेट बैंकांे मंे नियुक्त सिक्यूरिटी एजेन्सी के गार्ड,शासकीय तथा अर्धशासकीय श्रेणी की अन्य वित्तीय/आर्थिक संस्थाआंे मंे लगे गार्ड तथा अन्य शासकीय तथा अर्धशासकीय संस्थाआंे मंे नियुक्त सुरक्षा गार्ड  र लागू नही होगा । श्री शर्मा ने बताया कि अनुज्ञप्तिधारी जिले से संबंधित सभी थानांे  र या लायसंेस स्वयं तत्काल जिले के वैध आर्म्स डीलर के  ास सीधे जमा कर सकते हैं तथा जमा  ावती की फोटोका ी संबंधित थाना  ्रभारी को  ्रस्तुत करंेगे । उन्हांेने बताया कि  यदि कोई लायसंेसधारी यह चाहता है कि विशिष्ट कारणांे से उसका श जमा नही किया जाए तो ऐसे कारणांे का उल्लेख कर  वे जमा श लायसंेस की रसीद सहित निलंबन के उन्मोचन हेतु अ ना आवेदन संबंधित तहसील के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को  ्रस्तुत कर सकंेगे,जो कि अ ना अभिमत तीन दिवस के अन्दर अंकित कर जिला दण्डाधिकारी को  ्रेषित करंेगे । ऐसे सभी आवेदन  ्रति सप्ताह स्क्त्रिनिंग कमेटी की बैठक मंे रखे जाकर यथायोग्य निर्णय लिया जाएगा तथा आवेदक को सूचित किया जाएगा । उन्हांेने बताया संबंधित थाना  ्रभारियांे एवं आर्म्स डीलरांे को निर्देशित किया गया है कि जमाशुदा शत्र सुरक्षित अभिरक्षा मंे सावधानी  ूर्वक रखे जाए तथा श जमा करने वाले शधारियांे को विधिवत उचित रसीद  ्रदान की जाएं तथा १९ मई,२०१४ के  श्चात बिना किसी आदेश की  ्रतीक्षा किये अनुज्ञप्तिधारियांे को वा स किये जाएं ।

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