नि:शक्त मतदाता को लाइन मंे लगे बगैर मतदान की मिलेगी सुविधा
राजग़ढ २० मार्च,२०१४ भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्र र तैनात किये जाने वाले अमले को इस बात के निर्देश दिये गए है कि नि:शक्त मतदाता को लाइन मंे खडे हुए बिना सीधे मतदान केन्द्र मंे जाकर मतदान की सुविधा उ लब्ध करवाई जाये । आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसे मतदाता जो व्हील चेयर र मतदान केन्द्र हुॅचते हैं, उनके लिये मतदान केन्द्र र रैम् की सुविधा उ लब्ध करवाई जाये। इस आशय की जानकारी मंे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आनन्द कुमार शर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्र मंे तैनात किये जाने वाले अमले को विशेष रू से कंडेक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स १९६१ के नियम -४९ के बारे मंे भी जानकारी दिये जाने के लिए कहा है, जिसके अनुसार दृष्टिहीन एवं शारीरिक अस्थिर मतदाता जरूरत ़डने र अ ने साथ किसी साथी को मतदान कक्ष तक ले जा सकेगा । मतदान केन्द्र र तैनात अमले को नि:शक्त मतदाताआंे के साथ नम्रता से ेश आने एवं शिष्ट व्यवहार किए जाने के लिए भी कहा गया है।
आ त्तिजनक एसएमएस करने वालांे के खिलाफ ुलिस करे सख्त कार्रवाई
- जनसाधारण के लिए मोबाइल नंबर विज्ञा न के रू मंे ्रकाशित हो
राजग़ढ २० मार्च,२०१४ भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव कानून का उल्लघंन करने वाले आ त्तिजनक एसएमएस के संबंध मंे क़डी कार्रवाई किए जाने के संबंध मंे ुलिस अधिकारियांे को निर्देश दिए है। निर्देशांे मंे कहा गया है कि ऐसे मोबाइल नंबर से जिनसे चुनाव कानून का उल्लघंन करते हुए आ त्तिजनक एसएमएस किये गये हैं,उनका ता लगाकर जनसाधारण की जानकारी के लिये विज्ञा न के जरिए उक्त मोबाईल नम्बर का ्रकाशन करवाया जाए । जिस मोबाइल नम्बर से आ त्तिजनक एसएमएस किये गये हैं,उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता,लोक ्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ के तहत क़डी कार्रवाई की जाए । चुनाव ्रचार के एक वैकल्ि क साधन के रू मंे उम्मीद्वारांे द्वारा बडी संख्या मंे एसएमएस किये जाते हैं, तो इसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को तत्काल दी जाय,जिससे एसएमएस र किये गये खर्च की जानकारी सेवा ्रदत्त संचार कम् नी से ली जा सके । जानकारी मिलने र उक्त खर्च को उम्मीदवार के खर्च मंे जो़डा जा सकेगा । आयोग ने स् ष्ट किया है कि ्रचार कार्य मंे कोई राजनैतिक दल बोगस उ�मीदवार का नाम लिये थोक(बल्क) एसएमएस भेजता है तो यह कार्य राजनैतिक दल का सामान्य चुनाव ्रचार के रू मंे समझा जाए । यह खर्च उ�मीदवार के खाते मंे न जो़डा जाये । निर्वाचन आयोग के अनुसार थोक मंे किये जाने वाले एसएमएस संदेशांे का मतदान की तारीख से हले ४८ घंटे के दौरान ्रतिबंध रहेगा । तय निर्वाचन ्रक्त्रिया के अनुसार शनिवार २९ मार्च तक नाम निर्देशन त्र वाि स लिये जा सकेगे । निर्वाचन आयोग ने देश के अन्य राज्यांे सहित मध्य ्रदेश मंे सुबह ७ बजे से शाम ६ बजे तक मतदान करवाने का निर्णय लिया है । ्रदेश मंे दूसरे चरण के लिये १७ अ ्रैल को मतदान होगा ।
स्वी प्लान कार्यक्त्रम अन्तर्गत खण्ड स्तरीय बैठक स� न्न
राजग़ढ २० मार्च,२०१४ लोकसभा निर्वाचन २०१४ अन्तर्गत १७ अ ्रैल को होने वाले मतदान मंे मतदान का ्रतिशत ब़ढाने के उद्देश्य से स्वी प्लान के तहत विकासखण्ड नरसिंहग़ढ के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय बैठक अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहग़ढ की अध्यक्षता मंे स� न्न हुई । बैठक मंे नोडल अधिकारी स्वी प्लान द्वारा सभी विभाग अधिकारियांे एवं कर्मचारियांे से विस्तृत चर्चा की गई । उन्हांेने बताया कि सभी विभाग अ नी ृथक- ृथक कार्य योजना का निर्माण कर मैदानी अमले के माध्यम से योजना का क्त्रियान्वयन करवाकर नियमित ्रतिवेदन दंे । इसके लिये रैली,नुक्कड सभा,चौ ाल चर्चा,दीवार लेखन,कलश यात्रा,मतदाताबंधन,मॉडना,मंेहदी एवं रंगोली ्रतियोगिता तथा मानव श्रृखंला का निर्माण करवाते हुए जनजागरण करने,बूथ लेबल कमेटी के माध्यम से घर-घर एवं जन-जन तक हुंचकर जिला ्रशासन के मिशन शत ्रतिशत मतदान के लक्ष्य को ्राप्त करंे । बैठक मंे एसडीएम राजस्व द्वारा विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियांे को कम ्रतिशत वाले मतदान केन्द्रांे को गोद दिया गया तथा उन्हंे अ ने नेतृत्व मंे स्वी गतिविधियां संचालित करने हेतु निर्देशित किया । इस मौके र सभी अधिकारियांे/कर्मचारियांे को मतदान हेतु श थ भी दिलाई गई ।
स� त्ति विरू ण करना दण्डनीय होगा
राजग़ढ २० मार्च,२०१४ मध्य ्रदेश सम् त्ति विरू ण निवारण अधिनियम के तहत कोई भी जो सम् त्ति स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम् त्ति को स्याही,खडिया,रंग या किसी अन्य दार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूि त करेगा वह जुमाने से जो एक हजार रू ये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा । इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अ राध संज्ञेय होगा । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आनन्द कुमार शर्मा ने चुनाव के दौरान सम् त्ति विरू ण की रोकथाम किये जाने के क्त्रम मंे निर्देशित किया है कि चुनाव ्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलांे अथवा चुनाव ल़डने वाले अ�यर्थियांे द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारांे र किसी भी ्रकार के नारे लिखाकर विकृत किया जा है तो ऐसे ोस्टर,बैनर,चुनावी दीवार लेखन/नारे हटाने के लिये जिले के समस्त थाना क्षेत्रांे मंे लोक स� त्ति सुरक्षा दस्ता गठित किये गये हैं । उन्हांेने बताया संबंधित थाना ्रभारी लोक सम् त्ति विरू ण से संबंधित ्राप्त शिकायतांे को ंजीबद्ध करंेगे तथा शिकायत की जांच करने के उ रान्त तथ्य सही ाये जाने र लोक सम् त्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करंेगे । विरू ण समाप्त किये जाने मंे होने वाले व्यय को राजनैतिक दल,संस्था अथवा विरू ण करने वाले व्यक्ति से तत्काल वसूल किया जायेगा । वसूल की गई राशि की जानकारी ्रतिदिन लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी को निर्धारित ्रारू मंे सूचित किया जायेगा । यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव ल़डने वाले अ�यर्थी द्वारा किसी निजी स� त्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूि त किया जाता है तो निजी सम् त्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने मंे ्रथम सूचना रि ोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम् त्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम् त्ति को विरूि त होने से बचाने की कार्रवाई करेगा एवं थाना ्रभारी ्रथम सूचना रि ोर्ट के आधार र विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय मंे चालान ्रस्तुत करंेगे ।
आदर्श आचार संहिता का कङाई से हो ालन
राजग़ढ २० मार्च,२०१४ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आनन्द कुमार शर्मा ने लोकसभा निर्वाचन २०१४ अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ्रभावी आदर्श आचार संहिता का क़डाई से ालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं । उन्हांेने बताया कि आदर्श आचार संहित के तहत किसी ्रकार के अनाधिकृत कट-आउट,बैनर, ोस्टर,झण्डियां एवं अन्य ्रचार सामग्रियां लगाया जाना ूर्णत: ्रतिबंधित रहेगा । निर्वाचन अवधि मंे नगर ालिका/नगर ंचायत द्वारा किसी भी नये स्थान र होर्डिग्स एवं विज्ञा न की अनुमति जारी/ ्रदाय नही की जाएगी । नगर ालिका / नगर ंचायत द्वारा ्रचलित विज्ञा न नीति के अंतर्गत शहर मंे विभिन्न स्थानांे र विज्ञा नांे के होर्डिंग्स र विज्ञा न ्रदर्शन की अनुमतियां दी गई है, जिनसे मासिक /एकमुश्त शुल्क नगर ालिका/नगर ंचायत द्वारा लिया जाता है। दिन ्रतिदिन लगाये जाने वाले विज्ञा नांे र सामान्यत: अनुमति नहीं ली जाती है। लोकसभा निर्वाचन २०१४ के दौरान ऐसे सभी वैध तथा अनुमति ्राप्त स्थानांे र किसी भी ्रकार की चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञा नांे के ्रदर्शनांे के लिए नगर ालिका/ नगर ंचायत से ूर्व अनुमति / अना त्ति लेना अनिवार्य होगा। नगर ालिका/ नगर ंचायत के क्षेत्राधिकार के समस्त वैध विज्ञा न स्थानांे र राजनैतिक विज्ञा न / चुनाव संबंधि विज्ञा न ्रदर्शित करने के लिए व्यक्ति संस्थाआंे , उम्मीदवारांे , दलांे द्वारा सर्व ्रथम निर्धारित ्रारू मंे मुख्य नगर ालिका अधिकारी नगर ालिका / नगर ंचायत को आवेदन त्र ्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन त्र के साथ ्रचार / विज्ञा न बोर्ड र लिखी जाने वाली भाषा / मेटर भी बताना होगा ।
जिसके आधार र निगम द्वारा विहित शर्तों के अधीन अनुमति /अना त्त्ति त्र जारी की जाएगी ।
नगर ालिका/ नगर ंचायत की अनुमति / अना त्ति ्रमाण त्र के आधार र विभिन्न विज्ञा न एजंेसिया अ नी निर्धारित शर्ते/ शुल्क ्राप्त कर आवेदित व्यक्ति , संस्था उम्मीद्वार, दल के हित मंे वैध स्थानांे र विहित शर्तो के अनुरू राजनैतिक विज्ञा न ्रदर्शित कर सकेगा। मुख्य नगर ालिका अधिकारी नगर ालिका/ नगर ंचायत (समस्त) अ नी अधिकृत विज्ञा न एजंेसियांे से सलाह उ रांत विभिन्न स्थानांे र अभ्यर्थियांे / राजनैतिक दलांे द्वारा ्रदर्शित होने वाले विज्ञा नांे के लिए निर्वाचन अवधि हेतु विज्ञा न की मानक दरांे का निर्धारण करंेगंे एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को ्रेषित करंेगंे ताकि उक्त र किया गया व्यय संबंधित अभ्यर्थियांे के निर्वाचन व्यय की गणना मंे सम्मिलित किया जा सके। नगर ालिका/ नगर ंचायत द्वारा अनुमति /अना त्ति ्रदान करते समय अभ्यर्थी / राजनैतिक दल से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी ्रकार का कोई शुल्क ्राप्त नही किया जावेगा । उन्हांेने स् ष्ट किया कि यह अनुमति /अना त्ति ूर्व से स्वीकृत सूचीबद्व स्थानांे के लिए ही दी जा सकेगी। राजनैतिक विज्ञा न हेतु अनुमतियां निर्वाचन अवधि मंे जारी की जा सकंेगी। विज्ञा न एजंेसी अभ्यर्थियांे / राजनैतिक दलांे से उक्तानुसार मुख्य नगर ालिका अधिकारी , नगर ालिका/ नगर ंचायत निर्धारित दर से ही राशि वसूल कर सकंेगे। इस संबंध मंे जिला दण्डाधिकारी श्री शर्मा द्वारा जारी आदेश स� ूर्ण राजग़ढ जिले की नगरीय सीमा क्षेत्र मंे लागू होगा। नगर ालिका/ नगर ंचायत क्षेत्र मंे संबंधित मु�य नगर ालिका अधिकारी निर्धारित नीति के अनुरू ही राजनैतिक दलांे/उ�मीदवारांे को विज्ञा न हेतु सशुल्क अनुमतियां दी जा सकेगी । नगर ालिका/ नगर ंचायत / ग्रामीण क्षेत्रांे मंे शासकीय ,सार्वजनिक सामुदायिक भवन/ सम् त्ति अथवा भूमि र किसी भी ्रकार का राजनैतिक विज्ञा न / ्रचार ्रतिबंधित रहेगा। शहरी / ग्रामीण क्षेत्र मंे निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी निजी भवनांे र भवन/भूमि स्वामी की लिखित सहमति ्राप्त करने के उ रांत ही झण्डे, बैनर, अस्थाई फ्लेक्स बोर्ड भवन/ भूमि स्वामी की दीवार र लगा सकते है । इसके लिए आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी तीन दिवस के अन्दर जरनकारी निर्वाचन कार्यालय मंे ्रस्तुत करे। झण्डे , बैनर , ोस्टर, फ्लेक्स बोर्ड र ऐसा कुछ भी नही लिखा जा सकेगा, जिससे कि विभिन्न समुदायांे मंे असंतोष उत् न्न होकर लोक न्यूसंेस की संभावना उत् न्न हो। उन्हांेने निर्देशित किया है कि निर्देंशांे का क़डाई से ालन किया जावे एवं अनुमति हेतु आवेदन ्राप्त कर वैध स्थानांे के लिए अनुमति / अना त्ति जारी करने हेतु ऐसी व्यवस्था नियत कराएं जिससे आवेदकांे को असुविधा एवं विलंब की स्थिति निर्मित नहीं हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुमति दी जाने मंे किसी एक व्यक्ति /दल का एकाधिकार न हो एवं समस्त राजनैतिक दलांे / अभ्यर्थियांे / व्यक्तियांे को अनुमति ्राप्त करने / विज्ञा न ्रदर्शन का समान अवसर मिले।
दूसरे दिन कोई नामांकन त्र नही हुआ दाखिल
राजग़ढ २० मार्च,२०१४ लोकसभा निर्वाचन २०१४ अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्त्रम के तहत दूसरे दिन २० राजग़ढ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये किसी भी ्रत्याशी द्वारा नाम निर्देश त्र दाखित नही किया गया ।
राजग़ढ विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर अधिकारी/वीडियो निगरानी एवं वीडियो अवलोकन टीम की बैठक सम् न्न
राजग़ढ २० मार्च,२०१४ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सहायक रिटर्निग आफीसर विधानसभा क्षेत्र राजग़ढ की अध्यक्षता मंे सेक्टर अधिकारियांे/वीडियो निगरानी एवं वीडियो अवलोकन टीम की बैठक सम् न्न हुई । बैठक मंे रिटर्निग आफीसर श्री आर. ी. अहिरवार ने सेक्टर अधिकारियांे को उनको आबंटित मतदान केन्द्रांे का भ्रमण कर ्रत्येक मतदान केन्द्र र निर्धारित ्रारू मंे मतदान केन्द्र का नाम,क्त्रमांक,सम्मिलित ग्राम,मतदान का दिनांक व समय लिखा होने,मतदान केन्द्रांे र मतदान के दिन छाया की व्यवस्था और ेयजल उ लब्ध होने, महिला एवं ुरूष हेतु ृथक- ृथक शौचालय, मतदान केन्द्रांे की खि़डकियां/दरवाजे सही हो तथा मतदान केन्द्र र रेम् आदि की जांच करने के निर्देश दिये गये । उन्हांेने निर्देशित किया कि सभी सेक्टर अधिकारी २४ एवं २५ मार्च को डाईट रिसर मंे होने वाले मतदान कर्मियांे के ्रशिक्षण मंे भी अ नी उ स्थित सुनिश्चित करंे । सहायक रिटर्निग आफीसर श्री अहिरवार ने सहायक व्यय ्रेक्षक दल को निर्देशित किया कि वे नियमित व्यय र निगरानी रखंे और व्यय से संबंधित जानकारी ले, यदि ्रत्याशी या उनके निर्वाचन एजेन्ट आते हैं,तो जानकारी ्रदाय करंे । वीडियो निगरानी दल को क्षेत्र मंे आम सभाआंे,रैलियांे, ्रचार- ्रसार आदि की वीडियांेग्राफी करने व सभी ्रकार की घटनाआंे से अवगत कराने के निर्देश दिये । वीडियो अवलोकन टीम को ्रत्येक वीडियो को स्वयं देखने व कहीं आचार संहिता का उल्लंघन हो तो तुरन्त अवगत कराने हेतु निर्देशित किया । इस मौके र तहसीलदार श्री मकसूद अहमद,सहायक इंजीनियर जन द ंचायत राजग़ढ श्री दण्डोतिया सभी सेक्टर अधिकारी व अन्य दलांे के ्रभारी मौजूद थे ।
मतदान की निष् क्षता के लिए गुणवत्ता ूर्ण ्रशिक्षण आवश्यक - कलेक्टर
- मास्टर ट्रेनरांे का ्रशिक्षण सम् न्न
राजग़ढ २० मार्च,२०१४ कलेक्टर एवं जिला निवार्चन अधिकारी श्री आनन्द कुमार शर्मा ने कहा है कि मास्टर ट्रेनर ्रशिक्षणार्थियांे को मतदान की निष् क्षता के लिए गुणवक्ता ूर्ण ्रशिक्षण दे । ्रशिक्षणार्थियांे को ्रशिक्षण के ्रति गंभीर रहने का स् ष्ट संदेश दंे। ्रोसाइडिंग आफीसर एवं मतदान अधिकारियांे द्वारा ्रशिक्षण ्राप्त करने मंे ला रवाही की जाती है, तो उन्हंे दुबारा ्रशिक्षण लेना होगा । साथ उन्हंे गंभीर रिणाम भी भुगतने हांेगे। दुबारा ्रशिक्षण लेने र उन्हे आने - जाने का किराया भी नही मिलेगा। श्री शर्मा आज यहां मास्टर ट्रेनरांे के ्रथम चरण के ्रशिक्षण सत्र मंे सम्बोधित कर रहे थे । श्री शर्मा ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष् क्ष निर्वाचन सम् न्न कराने मंे ईवीएम री़ढ है । ्रशिक्षणार्थी ईवीएम का निर्बाध संचालन,मॉक ोल करना और बिना रूकावट मतदान सम् न्न कराने मंे ूर्णत: ारंगत हो । उन्हांेने कहा कि मतदान के दौरान मतदान केन्द्र मंे ीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई भी मोबाईल अ ने ास नही रख सकेगा । इसका ालन सुनिश्चित रहे । उन्हांेने मास्टर ट्रेनर्स को समझाईश दी कि वे ्रशिक्षणार्थियांे का ्रशिक्षण रूचि ूर्वक बनाएं । इसके लिये वे ्रशिक्षणार्थियांे से अनुभवांे का साझा करंे,ताकि ्रशिक्षणार्थी अत्यावश्यक और जरूरी समझकर रूचि ूर्वक ्रशिक्षण ्राप्त करंे ।
मास्टर ट्रेनर स्वी प्लान अन्तर्गत ग्राण्ड एम्बेसेडर के रू मंे भी करंे काम
कलेक्टर श्री शर्मा ने मास्टर ट्रेनरांे से कहा कि जिले का लोकसभा निर्वाचन मंे ि छले आकडांे के अनुसार मतदान का ्रतिशत कम रहा है । मास्टर ट्रेनर मतदान का ्रतिशत ब़ढाने ब्राण्ड एम्बेसेडर के रू मंे भी काम करंे । जब भी जहां भी उन्हंे मौका मिले मतदाताआंे को आवश्यक रू से मतदान करने के लिये ्रेरित करे । उन्हांेने विश्वास व्यक्त किया कि मास्टर ट्रेनर अ नी ूरी ऊर्जा और क्षमता से टीम मेम्बर की तरह कार्य करंेगे ।
बस आ रेटर अच्छी बसंे तय दिनांक एवं समय मंे उ लब्ध कराएं, निर्वाचन के मद्देनजर बस आ रेटरांे की बैठक सम् न्न
राजग़ढ २० मार्च,२०१४ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आनन्द कुमार शर्मा ने जिले के समस्त बस आ रेटरांे से कहा है कि निर्वाचन के दौरान अधिग्रहीत बसंे अच्छी हालत मंे हो तथा दिये गये निर्देशांे के अनुसार तय दिनांक,समय एवं स्थान र अनिवार्यत: उ लब्ध करायंे । श्री शर्मा लोकसभा निर्वाचन २०१४ के मद्देनजर राजग़ढ जिले के बस आ रेटरांे की बैठक मंे सम्बोधित कर रहे थे । कलेक्टर कक्ष मंे आयोजित इस बैठक मंे रिवहन अधिकारी सहित राजग़ढ जिले के समस्त बस आ रेटर मौजूद थे । कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन २०१४ के दौरान ुलिस और ोलिंग ाटियांे के लिये बसांे की आवश्यकता डेगी । बस मालिक बस अधिग्रहण के दौरान खराब या मरम्मत योग्य होने का बहाना नहीं बनायंे तथा आवश्यकता होने र समय रहते उसमंे आवश्यक मरम्मत करा लंे । उन्हांेने कहा कि बस मालिकांे को अधिग्रहित बसांे का निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दर र किराया भी मुहैया कराया जायेगा । उन्हांेने निर्देशित किया कि लोकसभा निर्वाचन २०१४ की अवधि मंे विवाह आदि का भी दवाब रहेगा । फिर भी ऐसी स्थिति मंे सभी वाहन स्वामी चुनाव मंे अधिग्रहित की गई वाहनांे को समय र भेजना सुनिश्चित करंे । श्री शर्मा ने कहा कि बस के ड्राइवर, कण्डक्टर एवं क्लीनर मताधिकार से वंचित नही हो इस हेतु उनके डाटाबेस तत्काल देने तथा ुलिस ार्टियांे एवं मतदान दलांे के लिये अच्छी हालत मंे बसंे उ लब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश बस आ रेटरांे को दिए । ।