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रजत गुप्ता की याचिका खारिज, सजा बरकरार

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अमेरिका की अपीलीय अदालत ने भेदिया कारोबार में दोषी ठहराए गए गोल्डमैन सैक्श के पूर्व निदेशक रजत गुप्ता की याचिका खारिज कर दी है. साथ ही अदालत ने गुप्ता की सजा को बरकरार रखा है. 65 वर्षीय गुप्ता को जिला अदालत ने जून 2012 में प्रतिभूति फर्जीवाड़े और इसके लिए साजिश रचने के आरोपों में दोषी ठहराया था. उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी.

अदालत में दायर याचिका में गुप्ता ने खुद को दोषी ठहराए जाने के जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. सेकेंड सर्किट की अपीलीय अदालत ने गुप्ता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हमने गुप्ता की सभी दलीलों पर विचार किया है और इन्हें आधारहीन पाया है. 

गुप्ता पर निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्श की गुप्त जानकारियां हेज फंड कारोबारी राज राजारत्‍‌नम को उपलब्ध कराने का दोषी पाया गया. राजारत्‍‌नम ने इन जानकारियों के आधार पर अवैध लाभ कमाया था. राजारत्‍‌नम को पहले ही 11 साल के लिए जेल भेजा जा चुका है. भारतीय मूल के गुप्ता ने अपने बचाव में दलील दी थी कि उन्होंने खुद कोई लाभ नहीं कमाया है.



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