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पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (03 अप्रैल)

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पूरी सावधानी से करें चुनाव खर्च की निगरानी-प्रेक्षक श्री राज

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पन्ना 03 अप्रैल 14/निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे चुनाव खर्च की निगरानी के लिए व्यय पे्रक्षक के रूप में श्री कपिल राज को तैनात किया गया है। प्रेक्षक श्री राज ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में चुनाव खर्च की निगरानी के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी व्यय निगरानी दल रिटर्निंग आफीसर के सहयोग से पूरी सावधानी से चुनाव खर्च की निगरानी करें। निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन व्यय लेखा तैयार करें। प्रेक्षक ने कहा कि चुनाव खर्च में निगरानी के लिए वीडियो सर्विलेन्स दल, वीडियो निगरानी दल, मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति, सहायक व्यय प्रेक्षक तथा जिला लेखा निगरानी दल तैनात किए गए है। सभी दल आपस में समन्वय के साथ कार्य करते हुए चुनाव खर्च की निगरानी करें। चुनाव खर्च का आंकलन करने में किसी तरह की कठिनाई होने पर तत्काल इसकी सूचना दें। सभा, जुलूस में प्रयोग किए जा रहे वाहनों, लाउड स्पीकर, प्रचार सामग्री तथा अन्य सामग्रियों के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा दर निर्धारित की गई है। इसी के अनुरूप प्रचार में उपयोग की गई सामग्री की राशि निर्धारित करें। प्रेक्षक श्री राज ने सहायक व्यय प्रेक्षकों से उनके आवंटित विधान सभा क्षेत्रों में चुनाव खर्च की निगरानी के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी ली। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे ने बताया कि चुनाव खर्च की निगरानी के लिए तैनात सभी दलों द्वारा प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। उम्मीदवारों द्वारा की जा रही सभाओं की वीडियो रिकार्डिंग की जा रही है। मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा जिला जनसम्पर्क कार्यालय में केबिल चैनल के कार्यक्रम लगातार रिकार्ड किए जा रहे हैं। निर्धारित रजिस्टरों में पेड न्यूज एवं विज्ञापन से संबंधित जानकारी संकलित कर प्रपत्र-12 में प्रतिदिन प्रस्तुत की जा रही हैं। बैठक में सहायक व्यय प्रेक्षक तथा लेखा निगरानी दल के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया में प्रचार का खर्च भी जुडेगा, चुनाव खर्च में शामिल होगा सोशल मीडिया का प्रचार

पन्ना 03 अप्रैल 14/लोक सभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा सोशल मीडिया के सहयोग से चुनाव प्रचार के प्रयास किए जा रहे हैं। इस ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया में किए जा रहे चुनाव प्रचार का खर्च उम्मीदवार तथा संबंधित दल के चुनाव खर्च में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में एडीएम तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे ने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपने सोशल मीडिया एकाउन्ट की जानकारी देना आवश्यक है। सोशल मीडिया में जारी किए गए संदेशों तथा इन्टरनेट पर जारी प्रचार सामग्री भी प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोडी जाएगी। इन माध्यमों में प्रचार सामग्री जारी करने से पूर्व इनका मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति एमसीएमसी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना अनुमति के इस तरह के विज्ञापनों तथा प्रचार संदेशों का प्रसारण निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं चुनाव की आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। श्री बालिम्बे ने सभी राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों से निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया में किया जाने वाला चुनाव प्रचार इलैक्ट्रानिक चैनलों के माध्यम से किए जा रहे प्रचार के अनुरूप माना जाएगा। उसमें इलैक्ट्रानिक चैनलों के लिए आयोग द्वारा जारी सभी निर्देश लागू होंगे। 

व्यय लेखा का परीक्षण आज

पन्ना 03 अप्रैल 14/खजुराहो लोक सभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के व्यय लेखा का निरीक्षण 4 अप्रैल को पालीटेक्निक काॅलेज में प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। इसके बाद 10 अप्रैल तथा 15 अप्रैल को भी पालीटेक्निक काॅलेज में ही 10 बजे से लेखा का परीक्षण किया जाएगा। व्यय पे्रक्षक श्री कपिल राज चुनाव खर्च के पूरे विवरण का परीक्षण करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे ने सभी उम्मीदवारों से निर्धारित समय में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान व्यय पंजी में चुनाव खर्च का अब तक का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सहायक व्यय पे्रक्षक तथा जिला लेखा निगरानी दल के सदस्यों को भी इस अवसर पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। 

माईक्रो आब्र्जवर पूरी जिम्मेदारी से करंे कार्य-प्रेक्षक 

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पन्ना 03 अप्रैल 14/खजुराहो लोक सभा क्षेत्र में पन्ना जिले की शामिल तीनों विधान सभा क्षेत्रों के लिए चिन्हित 160 संवेदनशील मतदान केन्द्रों में माईक्रो आब्र्जवर तैनात किए गए हैं। इन्हें चुनाव की निगरानी का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण छत्रसाल महाविद्यालय में आयोजित किया गया। माईक्रो आब्र्जवर को निर्देश देते हुए प्रेक्षक श्री गिरीराज सिंह ने कहा कि माईक्रो आब्र्जवर पूरी जिम्मेदारी से अपना कार्य करें। उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया में निगरानी के लिए तैनात किया गया हैै। मतदान दल के सदस्य आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदान सम्पन्न करा रहे हैं अथवा नही इसकी रिपोर्ट आब्र्जवर को करनी है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर निगरानी करके रिपोर्ट केवल चुनाव प्रेक्षक को ही सौंपे। आपको मतदान प्रक्रिया में किसी तरह का हस्ताक्षेप नही करना है केवल पूरी प्रक्रिया की सावधानी से निगरानी करते हुए उसके अनुसार अपनी रिपोर्ट तैयार करना है। रिपोर्ट की जानकारी तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी की जानकारी सामान्य होनी चाहिए। इसमें किसी तरह का अन्तर होने पर निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट की जाएगी। माईक्रो आब्र्जवर की रिपोर्ट के आधार पर ही मतदान प्रक्रिया तथा पुनः मतदान के संबंध में निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि माईक्रो प्रेक्षक माकपोल, मतदान प्रक्रिया तथा मशीनों की सीलिंग की पूरी निगरानी करें। प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे ने कहा कि माईक्रो प्रेक्षक निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में मतदान केन्द्र में तैनात किए जा रहे हैं। पूरी मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष रखना उनकी जिम्मेदारी है। मतदान दल से सहयोग करते हुए मतदान प्रक्रिया की पूरी निगरानी करें। निर्धारित प्रपत्रों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। माईक्रो आब्र्जवर को प्रोफेसर एच.एस. शर्मा, डाॅ. टी.आर. नायक, प्रो0 एम.आर. दत्ता, डाॅ0 एस.पी. सिंह, ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के समय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. मिश्रा, एसडीएम पन्ना अशोक ओहरी तथा सभी माईक्रो प्रेक्षक उपस्थित रहे। उन्हें वोटिंग मशीन के संचालन का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। 

वोटिंग मशीनों का द्वितीय रेण्डमाईजेशन आज

पन्ना 03 अप्रैल 14/जिले के सभी विधान सभा क्षेत्रों में लोक सभा चुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों से कराया जाएगा। मशीनों का द्वितीय रेण्डमाईजेशन 4 अप्रैल को कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में शाम 4 बजे किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे ने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा सभी उम्मीदवारांे से इस अवसर पर उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।              

वोटिंग मशीनों की सीलिंग 9 अप्रैल से 

पन्ना 03 अप्रैल 14/खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पन्ना जिले की तीनों विधान सभा क्षेत्र गुनौर, पवई एवं पन्ना के मतदान के लिए तैयार की गई इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनंे दूसरे चरण के रेण्डमाईजेशन के बाद सील की जाएगी। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे ने बताया कि पालीटेक्निक महाविद्यालय पन्ना में 9 अप्रैल को विधान सभा क्षेत्र गुनौर, 10 अप्रैल को विधान सभा क्षेत्र पन्ना तथा 11 अप्रैल को विधान सभा क्षेत्र पवई की मशीनों की सीलिंग की जाएगी। सीलिंग प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी। सीलिंग कार्य की पूरी जिम्मेदारी ए.के. जैन कार्यपालन यंत्री जल संसाधन को सौंपी गई है। उनकी सहायता के लिए विपिन वर्मा को तैनात किया गया है। मशीनों की सीलिंग का कार्य संबंधित विधान सभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफीसर तथा सहायक रिटर्निंग आफीसर की देखरेख में होगा। सीलिंग कार्य के लिए तीनों विधान सभा क्षेत्र में अलग-अलग दल तैनात कर दिए गए हैं। प्रत्येक दल में 14-14 अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल किए गए हैं। साथ ही दो रिजर्व दल भी बनाए गए हैं। इस सभी को सीलिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।                 

फर्शी पत्थर की खदान की लीज निरस्त

पन्ना 03 अप्रैल 14/पन्ना जिले के ग्राम पनारी के खसरा नम्बर 127 रकवा 4.00 हे. क्षेत्र में फर्शी पत्थर का उत्खनि पट्टा अवधि 2 जुलाई 2006 से एक जुलाई 2016 तक के लिए धर्मेन्द्र प्रताप सिंह पिता भानू सिंह निवासी आरामगंज हाउस बेनीसागर मोहल्ला पन्ना के नाम स्वीकृत किया गया था। पट्टेदार के द्वारा वर्ष 2008 से 2013 तक का मृतकर की राशि 5 लाख 95 हजार रूपये जमा नही किए गए एवं मासिक अर्द्धवार्षि, वार्षिक पत्रक प्रस्तुत नही किए तथा खदान में उत्खनन कार्य नही किया जा रहा है जिसके संबंध में नोटिस भी जारी किया गया किन्तु अनुबंध की शर्तो का पालन नही किया गया एवं मृतकर की राशि जमा नही की गई और न ही खदान में उत्खनन कार्य किया जा रहा है। जिला खनिज अधिकारी के.पी. दिनकर ने पट्टेदार धर्मेन्द्र प्रताप सिंह पिता भानू प्रताप सिंह निवासी आरामगंज हाउस बेनीसागर मोहल्ला पन्ना के नाम ग्राम पनारी जिला पन्ना के खसरा नम्बर 127 रकवा 4.00 हे. पर स्वीकृत फर्शी पत्थर खदान को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। नीलामी राशि की भू-राजस्व की तरह वसूली के आदेश दिए गए हैं। 

मकान भत्ता वसूल करने के निर्देश

पन्ना 03 अप्रैल 14/शासकीय उ.मा.वि. सिमरिया का 9 जनवरी को आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सहायक ग्रेड-3 राम अवतार वर्मा संस्था के एक कमरे में अस्थाई रूप से निवास कर रहे हैं। प्राचार्य शा.उ.मा.वि. सिमरिया के अनुसार श्री वर्मा संस्था के एक कमरे में अस्थाई रूप से एक जुलाई 2013 से 10 जनवरी 2014 तक निवास करते रहे हैं। इस अवधि में इनके द्वारा मकान भत्ता भी प्राप्त किया गया है।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे ने श्री वर्मा द्वारा संस्था के एक कमरे में अस्थाई रूप से निवास करने की अवधि 1 जुलाई 13 से 10 जनवरी 14 तक का मकान भत्ता वसूल करने के निर्देश प्राचार्य शा.उ.मा.वि. सिमरिया को दिए हैं। 

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