सोमवार से शुरू होने जा रहे नौ चरणों वाले मतदान को देखते हुए चुनाव ने रविवार को मीडिया को मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक एग्जिट पोल पर लगे प्रतिबंध से संबंधित अपनी अधिसूचना की याद दिलाई है। आयोग ने 3 अप्रैल को अधिसूचना जारी की थी। रविवार को आयोग ने कुछ दैनिकों में प्रतिबंध से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित कराया है।
दिल्ली के मुख्य निर्वाची अधिकारी द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया है, "जन साधारण खास तौर से समाचार ब्यूरो, मीडिया घरानों, रेडियो और टीवी चैनलों का चुनाव आयोग की 3 अप्रैल को जारी अधिसूचना की तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है। अधिसूचना में एग्जिट पोल और ओपीनियन पोल एवं अन्य मत सर्वेक्षणों के प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया या अन्य किसी माध्यम में प्रकाशन अथवा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है।"सोमवार को असम के 14 में से 5 और त्रिपुरा के दो में से एक में मतदान होंगे। इसके बाद 12 मई तक मतदान के आठ दौर होंगे।