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बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (08 अप्रैल)

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9 अप्रैल को ई.व्ही.एम. लेकर रवाना होंगें मतदान दल, पालीटेक्निक कालेज में बनाया गया स्ट्रांग रूम
16 वीं लोकसभा के प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए बालाघाट लोकसभा क्षेत्र क्रमांक-15 में 10 अप्रैल को मतदान कराया जायेगा। बालाघाट जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के 1344 मतदान केन्द्रों पर मतदान कराने के लिए 9 अप्रैल को मतदान दल इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन लेकर मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किये जायेंगें।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री व्ही. किरण गोपाल ने बताया कि जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर 10 अप्रैल को मतदान कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक एवं पुख्ता इंतजाम किये गये है। मतदान दलों को 9 अप्रैल को 6 बजे से मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया जायेगा। मतदान दलों को मतदान सामग्री एवं इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का वितरण पालीटेक्निक कालेज बालाघाट से किया जायेगा। मतदान के उपरांत ई.व्ही.एम. को पालीटेक्निक कालेज में बनाये गये स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखा जायेगा। 9 अप्रैल को दूर के मतदान केन्द्रों वाले मतदान दलों को सबसे पहले रवाना किया जायेगा। मतदान दल मतदान केन्द्रों पर पहुंचे या नही इसकी पल-पल की जानकारी एस.एम.एस. एवं इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। श्री किरण गोपाल ने बताया कि क्रिटीकल मतदान केन्द्रों पर मतदान की निगरानी के लिए माईक्रो आब्जर्वर नियुक्त किये गये है। माईक्रो आब्जर्वर केन्द्रीय सेवा के कर्मचारियों को ही बनाया गया है। मतदान व्यवस्था पर 121 सेक्टर आफिसरों द्वारा व्यापक स्तर पर निगरानी रखी जायेगी और वे कंट्रोल रूम से सतत सम्पर्क में रहेंगें। पीठासीन अधिकारी भी प्रत्येक घंटे में एस.एम.एस. के द्वारा मतदान प्रतिशत की जानकारी देते रहेंगें। 

पेड न्यूज के एक और मामले में अंतिम आदेश जारी, भाराकां प्रत्याशी के चुनाव व्यय में 20 हजार 782 रु. शामिल करने का आदेश
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए पेड न्यूज के माध्यम से होने वाले चुनाव प्रचार पर सख्त निगरानी रखने जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी.कमेटी के अध्यक्ष एवं कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने पेड न्यूज के एक और मामले में अंतिम आदेश जारी कर पेड न्यूज पर हुए व्यय को प्रत्याशी को चुनाव व्यय में शामिल करने के आदेश दिये है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्याशी हीना कावरे के पक्ष में 03 अप्रैल 2014 के समाचार पत्र दैनिक नवभारत जबलपुर, राज एक्सप्रेस जबलपुर, जबलपुर एक्सप्रेस एवं जगप्रेरणा में हीना डमी नहीं जीतने वाली उम्मीदवार शीर्षक से तथा जबलपुर एक्सप्रेस में हीना को जीताने युवाओं ने लिया संकल्प शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया था। इन पेड न्यूज का व्यय 20 हजार 782 रु. लगाया गया है। रिटर्निंग आफिसर श्री किरण गोपाल द्वारा प्रत्याशी हीना कावरे को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया था। लेकिन निर्धारित समय सीमा 48 घंटे के भीतर प्रत्याशी हीना कावरे या उनके अभर्िकत्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रत्याशी द्वारा नोटिस का जवाब नहीं देने पर एम.सी.एम.सी. कमेटी द्वारा माना गया है कि प्रत्याशी को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। एम.सी.एम.सी. द्वारा इस पेड न्यूज का व्यय प्रत्याशी के चुनाव व्यय में शामिल करने की अनुशंसा की गई है। इस प्रकार उक्त पेड न्यूज का व्यय 20 हजार 782 रु. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्याशी हीना कावरे के चुनाव व्यय में शामिल करने का आदेश दिया गया है। पेड न्यूज के इन मामलों में प्रत्याशी राज्य स्तरीय एम.सी.एम.सी. कमेटी को 48 घंटे के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकता है। प्रत्याशी द्वारा अपील किये जाने पर उसकी सूचना जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. कमेटी को भी देना होगा। 

मतदाताओं से निर्भिक होकर मतदान करने की अपील
बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में आगामी 10 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए जिले में सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के तीन विधानसभा क्षेत्र बैहर, लांजी एवं परसवाड़ा में प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक मतदान कराया जायेगा। जबकि शेष पांच विधानसभा क्षेत्र बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, बरघाट एवं सिवनी के मतदान केन्द्रों  में प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री व्ही. किरण गोपाल ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 10 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। लोकतंत्र की मजबूती एवं देश के विकास के लिए सभी मतदाताओं का मतदान करना जरूरी है। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे निष्पक्ष होकर स्वयं के विवेक से मतदान करें। किसी व्यक्ति के प्रलोभन, बहकावे या दबाव में आकर मतदान न करें। यदि कोई व्यक्ति किसी मतदाता को किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में मतदान करने या न करने के लिए डराये धमकाये तो तत्काल निकटवर्ती थाने में सूचना दें। सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये है। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे मतदान के लिए मतदान केन्द्र तक आने में स्वंय के साधन से आये। जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के व्यापक एवं पुख्ता इंतजाम किये गये है। 

बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के 16 लाख 29 हजार 407, मतदाता करेंगें 16 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला  
आगामी 10 अप्रैल 2014 को बालाघाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए 05 अप्रैल 2014 की स्थिति में 16 लाख 29 हजार 407 मतदाताओं को मताधिकार प्राप्त है। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए 16 प्रत्याशी मैदान में है। ये मतदाता 10 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगें। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में बालाघाट निर्वाचन क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1759 मतदान केन्द्र बनाये गये थे। वर्ष 2014 के चुनाव में मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़ कर 1873 हो गई है। मतदाताओं को मतदान के लिए अधिक दूर न जाना पड़े इसके लिए मतदान केन्द्रों की संख्या में ईजाफा किया गया है। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर रैम्प की भी व्यवस्था की गई है। जिससे नि:शक्त मतदाताओं को मतदान करने में किसी तरह की असुविधा न हो सके।

चुनाव प्रचार में संलग्न बाहरी व्यक्तियों को क्षेत्र छोड़ेने के निर्देश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री व्ही. किरण गोपाल ने जिले में लोकसभा चुनाव-2014 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग सम्पन्न कराने की दृष्टि से अभ्यर्थियों/ राजनैतिक दलों के उन पदाधिकारियों/चुनाव प्रचार में संलग्न कार्यकर्ता, जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नही हैं, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 8 अप्रैल की सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक संबंधित विधानसभा क्षेत्र छोड़ने के निर्देश दिये हैं। जिला दण्डाधिकारी श्री किरण गोपाल ने बताया कि उक्त प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत, चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं विधि एवं व्यवस्था संबंधी डयूटी में संलग्न पुलिस कर्मियों/ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता पर लागू नही होगा । उन्होंने सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन हो तथा होटल, लॉज, धर्मशाला, कम्युनिटी हाल में चेकिंग करें तथा यह सुनिश्चित करे कि निर्देशों के विपरित उल्लेखित व्यक्ति अनाधिकृत रूप से नही रहें । विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं पर चेक पोस्ट लगाये जायें एवं आने-जाने वाले वाहनों की चैकिंग की जाये । ऐसे व्यक्ति जो संदिग्ध हो उनकी पहचान तस्दीक हो कि वह उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है या नही। इससे अन्यथा पाये जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जावे । जारी आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है।

दो सौ मीटर के दायरे के बाहर ही स्थापित किये जा सकेंगे निर्वाचन बूथ
  • रिटर्निंग अधिकारी को सूचना देना जरूरी 
  • स्थानीय निकायों से भी लेनी होगी भूमि के उपयोग की अनुमति

लोकसभा चुनाव-2014 के तहत मतदान के दिन मतदाताओं को गैर सरकारी पहचान पर्चियां बांटने के लिए उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन बूथ मतदान केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे के बाहर ही स्थापित करने की अनुमति होगी। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि मतदान दिवस पर उम्मीदवार अपने ऐजेन्टों और कार्यकर्ताओं के लिए मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी के बाहर मतदाताओं को गैर सरकारी पहचान पर्चियां बांटने के लिए एक छतरी अथवा त्रिपाल के नीचे केवल एक मेज तथा दो कुर्सी रख सकते हैं ताकि वे अपना सिर धूप या वर्षा से बचा सकें। ऐसी मेज के आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं होगी।आयोग ने मतदान के दिन कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के मद्देनजर उम्मीदवारों के निर्वाचन बूथों की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश भी दिये हैं। इन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर कोई बूथ स्थापित नहीं किया जायेगा। एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने की स्थिति में भी ऐसे परिसरों से 200 मीटर की दूरी पर मतदान केन्द्रों के लिए एक उम्मीदवार का एक ही बूथ बनाया जायेगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक ऐसे बूथों पर केवल दो कुर्सियों और एक मेज ही रखी जायेगी। ऐसे बूथों पर कनात नहीं लगाई जा सकेगी। केवल धूप या वर्षा से बचने के लिए एक छतरी या त्रिपाल का टुकड़ा लगाया जा सकेगा। आयोग ने कहा है कि गैर सरकारी मतदाता पहचान पर्चियां बांटने के लिए ऐसे बूथ बनवाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को लिखित रूप में रिटर्निग आफीसर को उन मतदान केन्द्रों के नाम और क्रम संख्या बतानी होगी जहां बूथ स्थापित करवाये जाने हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्वाचन बूथ स्थापित करवाने से पहले उम्मीदवार को स्थानीय कानून के अधीन भूमि के उपयोग के लिए सरकारी प्राधिकरणों अथवा नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, शहरी क्षेत्र समितियों, पंचायत समितियों आदि की लिखित अनुमति भी लेनी होगी। बूथ प्रबंधकों को मांगे जाने पर इस प्रकार की लिखित अनुमति पुलिस अथवा निर्वाचन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत भी करनी होगी। उम्मीदवारों द्वारा इन निर्वाचन बूथों का इस्तेमाल केवल गैर सरकारी पहचान पर्चियां जारी करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा। ये गैर सरकारी पहचान पर्चियां भी केवल आयोग के आदेशानुसार ही मुद्रित कराई जायेंगी जिन पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक अथवा राजनैतिक दल का नाम नहीं होना चाहिए। पर्ची सफेद रंग के कागज पर ही होना चाहिए और उसमें केवल मतदाता का नाम, निर्वाचक नामावली में उसका सरल क्रमांक, निर्वाचक नामावलियों की भाग संख्या , मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक अंकित होना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि किसी भी स्थिति में ऐसे बूथों पर भीड़ इकट्ठी होने की अनुमति नहीं होने दी जायेगी। न ही ऐसे व्यक्ति को आने की अनुमति दी जायेगी जो पहले ही मतदान कर चुका हो। आयोग ने यह भी कहा है कि बूथों पर बैठे व्यक्ति मतदान केन्द्रों पर जाने वाले मतदाताओं के रास्ते में किसी तरह की रूकावट नहीं डालेंगे अथवा दूसरे उम्मीदवारों के बूथों पर जाने से उन्हें नहीं रोकेंगे। मतदाताओं को स्वयं उनकी इच्छानुसार मताधिकार का प्रयोग करने में किसी प्रकार रूकावट भी निर्वाचन बूथों में बैठे कार्यकर्ता नहीं डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इन निर्देशों का उल्लंघन अत्यधिक गंभीरता से लिया जायेगा और ऐसे उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार अभ्यर्थी और उनके अभर्िकत्ताओं के विरूध्द कानून के अधीन कड़ी कार्रवाई की जायेगी तथा बूथों को हटा दिया जायेगा। आयोग ने चुनावी व्यवस्था में लगे शासकीय अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि यदि वे आयोग के निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर तत्काल कार्रवाई करने में असफल रहते हैं तो इनके खिलाफ भी दाण्डिक कार्रवाई की जायेगी और उन्हें अनुशासनिक कार्रवाई का भागी भी बनना होगा।

सुदूर आदिवासी ग्राम हार्रानाला एवं कतियाटोला में मतदाता जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित
 
balaghat news
स्वीप प्लान कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेषालय, बालाघाट इकाई  द्वारा गत दिवस बालाघाट जिले के बैहर विकासखण्ड के ग्राम हार्रानाला एवं कंतियाटोला (बिठली) में मतदाता जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को मताधिकार के प्रयोग के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई । क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा स्वीप प्लान के अंतर्गत ग्राम हार्रानाला एवं कंतियाटोला (बिठली) में आयोजित कार्यक्रम में इकाई प्रभारी श्री बी.एस. ध्रुव ने ग्रामीणों के मध्य सभा एवं परिचर्चा के माध्यम से बताया कि मतदान अपका हक ही नही वरन दायित्व भी है। अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश के विकास में भागीदार बने एवं सही उम्मीदवार का चयन अपने विवके से करे। किसी प्रकार ललाच या भय में आकर मतदान न करें ।  दिनांक 10 अप्रैल,2014 को होने जा रहें लोकसभा मतदान में भाग लें और अन्य लोगों को भी इसके लिये प्रेरित करें। इस कार्यक्रम में स्थानीय बी.एल.ओ. श्री लोकेश गेडाम एवं ग्राम के वरिष्ठ नागरिक श्री सोहन सिंग, शिक्षक ने भी कार्यक्रम में सम्बोधित कर मताधिकार के प्रयोग की जानकारी  दी। कार्यक्रम में ग्राम विकास प्रस्फूटन समिति के सचिव श्री लेखलाल उईके एवं श्री मंगल सिंह उईके, श्री रमेश कुमार मण्डावी, ओमप्रकाश अजीत, शिवकुमार सुर्यवंशी, केशर लांजेवार, अंतलाल टेकाम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उकवा में प्रवेश के लिए 20 अप्रैल को परीक्षा का आयोजन
सत्र 2014-15 हेतु कक्षा 6वीं में प्रवेश परीक्षा का आयोजन दिनांक 20 अप्रैल 2014 दिन रविवार समय प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 2.00 तक किया जा रहा है। जिसका आयोजन स्थानीय शाला शा.उ.मा.वि. उकवा के भवन में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उकवा में किया जायेगा। ऐसे अनु. जनजाति के छात्र छात्रायें जिन्होंने इस कार्यालय में आवेदन किया है एवं उन्हें प्रवेश पत्र नहीं मिला है। प्रवेश पत्र कार्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उकवा से कार्यालयीन समय पर उपस्थित हो कर प्राप्त कर सकते है। प्रवेश पत्र डाक के माध्यम से भी भेजा जावेगा। फिर भी अगर छात्र-छात्राओं को प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है वे छात्र छात्रायें परीक्षा के दिन भी परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व प्रवेश पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सामिल हो सकते है। जो छात्र-छात्रायें परीक्षा तिथि में समयानुसार उपस्थित नहीं होते है उनकी पात्रता स्वत: निरस्त मानी जावेगी। जिसके लिये छात्र-छात्राये स्वयं जिम्मेदार होंगे । इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उकवा का फोन न. 07636-292278 एवं मोबाइल न. 9424615911 पर संपर्क किया जा सकता है।

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