संतोषी तिवारी एक वर्ष हेतु स्वयं के मकान से बेदखल घोषित
छतरपुर/8 अप्रैल/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने विश्वनाथ काॅलोनी थाना सिटी कोतवाली छतरपुर निवासी श्रीमती संतोषी तिवारी पुत्री बीरेन्द्र कुमार तिवारी को 11 अप्रैल 2014 की सायं 5 बजे से एक वर्ष हेतु स्वयं के मकान से बेदखल घोषित कर दिया है। उन्होंने उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक छतरपुर के प्रतिवेदन पर की है। पुलिस अधीक्षक ने अवगत कराया था कि अनावेदिका संतोषी तिवारी के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली छतरपुर में अपराध क्रमांक 456/12 धारा 344, 363, 366 ए, 371, 373, 376, एससीएसटी एक्ट, जे जे एक्ट 3, 4, 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अनावेदिका संतोषी द्वारा वार्ड क्रमांक 2 में स्थित स्वयं के भवन क्रमांक 140/197 का उपयोग वेश्यावृत्ति के लिये किया जा रहा है। अनावेदिका को अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब व सुनवाई के लिये आहूत किया गया था, किंतु जवाब परीक्षण एवं आम नागरिकों में लोकशांति व्यवस्था को ध्यान में रखकर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत संतोषी तिवारी को मकान से 1 वर्ष के लिये बेदखल किया गया है। अनावेदिका संतोषी जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अख्तर के विधि संगत आदेश के बिना स्वयं के मकान में प्रवेश नहीं करेगी तथा बेदखली अवधि के दौरान निवास की सूचना थाना सिटी कोतवाली छतरपुर को देगी।
सुबोध पटेरिया का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
छतरपुर/8 अप्रैल/जिला दण्डाधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने पुलिस अधीक्षक छतरपुर के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुये पुराना बाजार थाना महाराजपुर निवासी सुबोध पटेरिया उर्फ मिंटू तनय नर्मदा प्रसाद पटेरिया की 12 बोर दो नली बंदूक एवं 32 बोर रिवाल्वर के लिये जारी की गई शस्त्र अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी है। सुबोध पटेरिया के विरूद्ध महाराजपुर, खजुराहो एवं नौगांव थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज होने एवं अनावेदक द्वारा राजनैतिक पार्टी से संबंध रखने के कारण चुनाव के दौरान शस्त्र का दुरूपयोग कर गंभीर वारदात घटित करने की संभावना को ध्यान में रखकर शस्त्र अनुज्ञा निरस्त की गई है। शस्त्र शाखा के प्रभारी अधिकारी को अनुज्ञप्ति व शस्त्र को कलेक्टर कार्यालय की नजारत शाखा में जमा कराने के निर्देश दिये गये हैं।
मतदानकर्मी डाकमतपत्र एवं ईडीसी द्वारा मतदान कर सकेंगे
छतरपुर/8 अप्रैल/उप जिला निर्वाचन अधिकारी एस सी गंगवानी ने जानकारी दी है कि लोकसभा निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु डाकमतपत्र एवं निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं। अधिकारी-कर्मचारी डाकमतपत्र एवं ईडीसी प्राप्त करने के लिये प्रपत्र 12 एवं 12 क में वांछित जानकारी भरकर 10 अप्रैल तक संबंधित एआरओ कार्यालय में जमा कर सकते हैं।