च्ूानाव प्रचार हूआ हाईटेक, पार्टीया कर रही हे लोकगीतो व नूक्कड नाटको से प्रचार
पारा---गूरूवार को नगर का हाटबाजर का दिन होने राजनितिक दलो ने अपने लोक लूभावने हाईटेक चूनाव प्रचार से आम जनता को आकृषित करना शूरू कर दिया हे ।भाजपा व कांग्रेस दोनो राजनितिक दलो ने अपनी परंपरागत प्रचार शेली मे बदलाव लाकर डीजे साउन्ड के साथ लोकगीतो व नूक्कड नाटको के माध्यम से अपनी बात कहने व आम आदमी के दिमाग पेठ जमाने का नया तरीका निकाल लिया हे।इसी क्रम मे अभी मतदान का दिन दूर हे पर कांग्रेस ने अपने चूनावी रथ मे डीजे साउड के माध्यम से आज हाटबाजार अपने चूनाव चिन्ह सहीत प्रत्याशी का प्रचार किया वही भाजपा के लिए भोपाल से आई स्पंदन नूक्कड नाटक मण्डली ने अपने नाटको के माध्यम से केन्द्र सरकार की नाकामीयो एव शिवराज सिह चैहान व प्रघान मंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी की उपलबधियो का बखान कर आमजन को वोट मे बदलने कि कोशीश की। इस प्रकार से आम जनता से सिधे संवाद स्थापित कर अपनी बात को समझाने का एक अलग ही तरीका अपनाया जो कि जनता को कितना समझमे आया यह तो मतदान के बाद ही पता चलेगा।
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर जिलों को आवंटित कर दिये 47 करोड़
झाबुआ ---- प्रदेश कांगे्रस कमेटी के पदाधिकारीयों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा दिलवाने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य सरकार के आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना संचालनालय, भोपाल द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 22 मार्च 2014 को सभी 51 जिलों को 47 करोड़ 10 लाख रूपये की धनराशि जारी की गई है, जबकि आदर्श आचार संहिता 5 मार्च 2014 को प्रभावशील हो चुकी थी। इस तरह आदिमजाति क्षेत्रीय विकास योजना संचालनालय ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष षांतिलाल पडियार एवं प्रदेष अनुषासन समिति सदस्य एवं चुनाव संचालक रमेष डोषी, सांसद प्रतिनिधि विक्रांत भूरिया एवं प्रवक्ता हर्श भट्ट ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि प्रदेष मीडिया प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस 47 करोड़ 10 लाख की धनराशि से आदिवासी क्षेत्रों की एक करोड़ 22 लाख से अधिक जनसंख्या को विद्युतीकरण योजना का लाभ मिलना संभावित है। ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बड़ी धनराशि के आवंटन को लेकर आदिवासियों को गुमराह कर रही है कि यह धनराशि भाजपा की सरकार ने दी है, जबकि यह पैसा कांगे्रसनीत यूपीए सरकार से राज्य को मिला है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष षांतिलाल पडियार ने कहा हैकि भाजपा कई बार आचार सहिता का उल्लंघन कर रही है परंतु उन पर अभी तक कोइ ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है।
लाउड स्पीकर के उपयोग के संबंध में निर्देश जारी
झाबुआ---कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी. चन्द्रशेखर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राजनीतिक दल उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लाउड स्पीकर के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश दिए है। चुनाव प्रचार के लियें किसी निर्धारित स्थान या वाहनों पर लगे लाउड स्पीकरों का उपयोग ग्रामीण क्षैत्रो में प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक तथा अन्य क्षैत्रों, नगर निगम,नगर पालिका की सीमा में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है। आयोग द्वारा निर्धारित समय से अधिक उपयोग होने पर लाउड स्पीकर व उससे जुडी मशीनों को जब्त किया जायेगा। राजैतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा अन्य किसी व्यक्ति के वाहन पर लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो उन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नम्बर देकर अनुमति लेनी होगी और अनुमति पत्र में उस नम्बर को लिखना होगा। यदि कोई वाहन बगैर अनुमति पत्र के लाउड स्पीकर का प्रयोग करते है तो उस वाहन को लाउड स्पीकर सहित जब्त करने की कार्रवाई की जाए। लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति स्थानीय प्रशासन द्वारा दी जायेगी। जबकि पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्देशों के पालन के बिना लाउड स्पीकर वाहन का उपयोग न हो। राजनैतिक दल और उम्मीदवार लाउड स्पीकर का उपयोग इस तरह से करे जिससे विद्यार्थियो की पढाई में व्यवधान न आए। लाउड स्पीकर का उपयोग करते समय अस्पताल परिसर जैसे संवेदनशील क्षैत्रों का भी विशेष ध्यान रखा जाये।
वैकल्पिक दस्तावेज से कर सकेगे मतदान, मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य
झाबुआ,---प्रदेश में तीन चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे मतदाता जिनका नाम एवं फोटो वोटर लिस्ट में शामिल है किन्तु उनके पास ऐंपिक कार्ड नहीं है तो वे वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिये मतदान कर सकेगे। भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिये वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की सुविधा दी है। आयोग ने निर्देश में कहा है कि वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा उन्हीं मतदाताओं को होगी, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। यह है वैकल्पिक दस्तावेज:- पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, शासकीय, सार्वजनिक सेक्टर लिमिटेड कम्पनी का परिचय पत्र, बैंक व डाकघर द्वारा फोटो सहित जारी पासबुक, पेन कार्ड, आधार कार्ड, एमपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,मनरेगा जाब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटों प्रस्तुत कर मतदाता मतदान कर सकता है।
तय हो गया कौन सी मशीन किस मतदान केन्द्र पर जाएगी, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का द्वितीय रेण्डमाइजेशन संपन्न
झाबुआ--- जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.चन्द्रशेखर ने 09 अप्रैल को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का विधान सभा क्षैत्र वार एवं मतदान केन्द्रवार द्वितीय रेण्डमाईजेशन करवाया। द्वितीय रेण्डमाइजेशन से यह सुनिश्चित हो गया है कि किस नम्बर की मशीन किस मतदान केन्द्र पर जाएगी। रेण्डमाईजेशन निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित साफ्टवेयर के माध्यम से आॅनलाइन किया गया। रेण्डमाइजेशन सामान्य प्रेक्षक श्री घनाराम, श्री भगेलुराम शास्त्री एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की उपस्थिति में किया गया। रेण्डमाईजेशन के समय पुलिस अधीक्षक श्री एस.पी सिह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री धनराजू एस, जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी श्री एच एल कन्नौज, प्रभारी अधिकारी ई.वी.एम. श्री बलराम चैहान, सहायक रिटर्निंग अधिकारी झाबुआ श्री अम्बाराम पाटीदार, थंादला श्री पी.एस चैहान, पेटलावद श्री एनएस राजावत, सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
सूचना के अधिकार की जानकारी नहीं दिये जाने पर लिपिक श्री परमार निलंबित
- अपीलीय अधिकारी श्री बी.चन्द्रशेखर ने की कार्यवाही
झाबुआ ----सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक को डीपीसी कार्यालय से 30 दिवस में जानकारी नहीं दी जाने के कारण आवेदक ने अपिलीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया। अपीलिय अधिकारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बी.चन्द्रशेखर ने सुनवाई के दौरान पाया कि आवेदक ने सूचना के अधिकार के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए 20/11/2013 को अपना आवेदन पत्र डीपीसी एवं लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समय सीमा में जानकारी नहीं दी गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा जवाब में बताया गया कि कार्यालय में अधिनियम के लिये प्रभारी लिपक श्री अमित परमार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के निराकरण के लिये बार-बार कहे जाने पर भी आवेदक को जानकारी नहीं दी गई। अतः अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने एवं वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना करने के कारण श्री अमित परमार को सिविल सेवा आचरण नियम के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बी.चन्द्रशेखर ने निलंबित कर विभागीय जांच संबंधी आदेश पारित कर दिया है एवं कार्यवाही के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ को जांच हेतु आदेशित कर प्रतिवेदन 7 दिवस में प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया है। अधिनियमों के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी को चाही गई जानकारी निःशुल्क उपलब्घ करवाने के लिये लोक सूचना अधिकारी डीपीसी कार्यालय को आदेशित किया हैै। जानकारी पर होने वाले व्यय का वहन डीपीसी एवं श्री अमित परमार को आधा-आधा करने के लिये आदेश पारित किया।
10 स्थाई वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु ईनाम की उद्घोषणा
झाबूआ---वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि जिले के स्थाई वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्थाई वारंटियों को चिन्हित किया गया। 07 स्थाई वारंटियों पर प्रत्येक पर 500/- रू0 कुल 3500/- रू0 की उद्घोषणा, 03 स्थाई वारंटियों प्रत्येक पर 2,000/- रू0 कुल 6,000/- रू0 की उद्घोषणा, इस प्रकार कुल 9500/- रू0 की उद्घोषणा 10 स्थाई वारंटियों पर जारी की गई है। स्थाई वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु उद्घोषणा आदेश आज दिनांक 09.04.2014 को जारी किया गया है। जिन स्थाई वारंटियों पर ईनाम जारी किया गया है, उनकी सूची संलग्न है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनता से यह अपील की है कि उक्त ईनामी स्थाई वारंटियों को गिरफ्तार करवाने में पुलिस को सहयोग प्रदान करें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जावेगा। जनता का कोई भी व्यक्ति संबंधित थाने पर या पुलिस कण्ट्रोल रूम को दूरभाष क्रमांक 07392-243169 पर सूचना दे सकता है।
जुआ खेलते सात आरोपी रंगे हाथों गिरफ्तार
झाबूआ--वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि आरोपी कदीर पिता अच्चर खां उम्र 30 वर्ष एवं अन्य 07 निवासीगण सातेर को ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए हार-जीत का दांव लगाते हुए थाना पेटलावद द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से नगदी 13,080/- रूपये व ताश की गड्डी जप्त की गई। प्रकरण में थाना पेटलावद में अप0क्र0 133/14, धारा 13 जुआ एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। एक आरोपी फरार हो गया।
देशी कट्टा एवं 04 कारतूस जप्त, आरोपी गिरफ्तार
झाबूआ---वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि आरोपी दयाराम पिता भुरा भील, उम्र 35 वर्ष निवासी हात्यादेली को बिना लायसेंसी एक बारह बोर देशी कट्टा एवं 04 जिंदा कारतूस लेकर घुमते हुए थाना कालीदेवी पुलिस द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में थाना कालीदेवी में अपराध क्रमांक 64/14, धारा 25-ए, 27-आम्र्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अपहरण/बलात्कार का अपराध पंजीबद्ध
झाबूआ--फरियादी ने बताया कि अपर्हता उम्रं 18 वर्ष निवासी झाबुआ अपने घर से बस स्टेण्ड जाने का कहकर निकली थी, जो वापस नही आई, गुमशुदगी क्र. 9/14 की जांच, कथन गवाहन व दस्तयाब होने पर आरोपी सूरज शर्मा, निवासी माधौपुरा के विरूद्ध अप0 363, 366,376-ढ का पाया जाने पर कायमी कर विवेचना में लिया गया। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 246/14, धारा 363,366,376-ढ भादवि व 3/4 ले.अप. सर. अधि. 2012 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पूरानी रंजिश के चलते घर को लगाई आग
झाबूआ--फरियादी मुनसिंह पिता अंदरू बारिया, उम्र 20 वर्ष, निवासी खेडी ने बताया कि आरोपी जानिया पिता वेलिया बारिया एवं अन्य 02, निवासी खेडी ने घर में पुरानी मारपीट की रंजिश को लेकर मकान में आग लगा दी, जिससे उसका खाने का सामान व चांदी की रकम जल गई। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 247/14, धारा 436 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
5555 लड्डूआंे के नैवेद्य के साथ देवधर्मराज की उतारी महा आरती
झाबुआ ----प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 9 अप्रेल बुधवार को सायंकाल गोपाल चैक स्थित श्री देवधर्मराज मंदिर मंे लक्ष्मीबाई मार्ग के रहवासियों द्वारा सार्वजनिक रूप से सैकडो वर्ष पूराने, अंचल के एक मात्र देवधर्म राज का जन्म जयन्ती का कार्यक्रम उल्लास के साथ मनाया गया ।सार्वजनिक रूप से मनाये गये देवधर्मराज जन्म जयन्ती के अवसर पर 5555 लड्डूओं की प्रसादी अर्पित की गई तथा महाआरती का आयोजन किया गया । महाआरती मे मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक शांतिलाल बिलवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेष दुबे एवं सार्वजनिक गणेश मंडल के अध्यक्ष राजेन्द्र अग्निहोत्री उपस्थित थे । महाआरती में सैकडों की संख्या में श्रद्धालु जनों ने भाग लिया । समिति की ओर से प्रत्येक श्रद्धालु को लड्डूओं की प्रसादी का वितरण किया गया वही ठण्डाई का वितरण भी हुआ। देवधर्मराज मंदिर के बारे में जानकारी देते हुए श्री पुखराजमल कांठी ने बताया कि धर्मराज अर्थात युधीष्ठिर का एक मात्र मंदिर झाबुआ में ही सैकडो वर्ष पूर्व राजाशाही के समय स्थापित किया गया था । देव धर्मराज की प्रतिमा पाषाण या अन्य धातु से निर्मित नही होकर यह कवेलू से बनाई गई प्रतिमा है । गवली समाज की इस मदिर पर अत्यन्त ही आस्था है । पूराने समय में गायो-भैसों की बीमारी होने या उनके द्वारा दुध नही देने पर इस मंदिर मे मन्नत ली जाती थी और चमत्कारिक तरिके से पशु स्वस्थ हो जाते थे । पहले यहां वट वृक्ष के नीचे कवेलू की प्रतिमायें ओटले पर थी बाद में इस स्थान का काया कल्प करवाया गया और पुखराजमल कांठी आदि के प्रयासों से यह स्थान एक भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो चुका है ।आज भी सरदारपुर आदि स्थानों से गोपालक यहां मन्नत उतारने आते है ,औेर मन्नत उतार कर यही खाना बना कर खाते है। धर्मराज युधीष्ठिर के इस मंदिर का राजाशाही के समय से बडा महत्व रहा है और गोपालक इस मंदिर में श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करते है । गाय-भैस के जनने पर पहला दुध इसी मंदिर पर चढाया जाता है और इससे पशु की आरोग्यता बनी रहती है। श्री पुखराजमल कांठी एवं परिवार के साथ ही लक्ष्मीबाई मार्ग के नागरिकों द्वारा इस मंदिर के जिर्णोद्धार के साथ ही प्रति वर्ष दोनों नवरात्री में यहां आध्यात्मिक आयोजन होते है । आगामी जन्म जयंति 29 मार्च 2015 को आयोजित की जायेगी। कार्यक्रम के सरंक्षक मांगीलाल कांठी के अनुसार महा आरती मे भक्तों ने आननिदत हो कर झुमते हुए कार्यक्रम का लाभ उठाया । उक्त जानकारी उत्सव समिति के अध्यक्ष मुकेष संघवी ने दी ।