देश की सर्वोच्च अदालत ने 2002 गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी जांच पर सवाल खड़ा करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी बनाने की याचिका भी खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एसआईटी ने गुलबर्ग सोसायटी दंगे के मामले में 2012 में मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। दंगे में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद जाकिया जाफरी की पत्नी ने इसके विरोध में याचिक दी थी, लेकिन निचली अदालत ने दिसंबर 2013 में मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट पर मुहर लगा दी थी।
अपनी क्लोजर रिपोर्ट में एसआईटी ने कहा था कि उसे मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि, जाकिया जाफरी का कहना है कि इस मामले में मोदी समेत दूसरे नेताओं, पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।