Quantcast
Viewing all articles
Browse latest Browse all 79216

आसाराम की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज

जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने गुरुवार को यहां प्रवचन करने वाले आसाराम की तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने स्वास्थ्य आधार पर जमानत की मांग की थी। लोक अभियोजक आर एल मीणा के अनुसार आसाराम ने स्वास्थ्य के आधार के अलावा अन्य कारणों के आधार पर जमानत की मांग की थी। उन कारणों का पिछली जमानत याचिकाओं में उल्लेख किया गया है।

मीणा ने कहा कि लेकिन हमने आपत्ति जताई और उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश की। वह सामान्य है। जोधपुर जिला अदालत के न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं होने और आसाराम के मामले में मुकदमा शुरू हो जाने के मद्देनजर जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले दो अवसरों पर उच्च न्यायालय ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

Viewing all articles
Browse latest Browse all 79216

Trending Articles