सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिले पर रोक लगा दी है। हाइकोर्ट ने 27 फरवरी से पहले हुए ड्रॉ के आधार पर दाखिले देने के आदेश दिए थे और ट्रांसफर केसों की सुनवाई 16 अप्रैल को तय की थी।
इसी के खिलाफ ट्रांसफर केस वाले अभिभावक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के सभी फैसलों पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है।