जिले में बाहरी व्यक्ति नहीं रहेंगे, मतदान से 48 घंटे पूर्व आमसभा प्रतिबंधित
- मतदान केन्द्रो में या उसके निकट ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेंगे
- कलेक्टर ने दिये निर्देश, स्टेंडिग कमेटी की बैठक संपन्न
टीकमगढ़, 14 अप्रैल 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे ने बताया कि 15 अप्रैल 2014 की शाम 6 बजे के बाद जिले की किसी भी विधानसभा क्षेत्र में उस क्षेत्र के निवासी एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न व्यक्ति के अलावा अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी होटल में, लाॅज में या अन्य स्थानों पर भी अन्य क्षेत्रों के निवासी बिना किसी उपयुक्त कारण के नहीं रूकेंगे। उन्होंने लोगों को समझाईश दी कि ऐसे सभी लोग जो उस स्थान के निवासी नही हैं, वे उस स्थान को 15 अप्रैल 2014 की शाम 6 बजे के बाद आवश्यक रूप से छोड़ देंगे। डाॅ0 खाडे ने आज स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में ये निर्देश दिये। इस दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवपाल सिंह, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
मतदान से 48 घंटे पूर्व आमसभा प्रतिबंधित
कलेक्टर डाॅ0 खाडे ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान 17 अप्रैल 2014 को संपन्न होना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा में वर्णित प्रावधानों के तहत मतदान समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की काल अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। अतएव 15 अप्रैल 2014 के सायं 6 बजे के बाद से जिले में चुनाव प्रचार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलायेगा न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा, उक्त अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति चलचित्र टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात संप्रदर्शन नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो उसे 2 वर्ष की अवधि तक कारावास से अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।
दूर वाले मतदान दल 15 अप्रैल को पहुंचंे
डाॅ0 खाडे ने बताया कि मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण 16 अप्रैल 2014 को प्रातः 6 बजे से किया जायेगा। उन्होंने बताया कि टीकमगढ़, पृथ्वीपुर तथा खरगापुर विधानसभा क्षेत्रों के लिये सामग्री का वितरण स्थानीय कृषि महाविद्यालय, टीकमगढ़ से होगा । साथ ही जतारा विधानसभा क्षेत्र के लिये शा.बा.उ.मा.वि., जतारा से एवं निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिये शा. महाविद्यालय निवाड़ी से सामग्री का वितरण किया जायेगा । आपने बताया कि जो मतदान दल अधिकारी वितरण केंद्रों से दूर रहते है वे 15 अप्रैल की रात्रि में संबंधित वितरण केंद्र पर पहुंच सकते है जिससे वे प्रातः 6 बजे सामग्री वितरण स्थल पर उपस्थित हो सकें। उन्होंने बताया इस संबंध में समस्त एआरओ मतदान दलों की व्यवस्था करेंगे।
मतदान केन्द्रो में या उसके निकट ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित
कलेक्टर डाॅ0 खाडे ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2014 के लिए जिले की सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 17 अप्रैल 2014 को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक संपन्न होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 131 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रतयुत्पादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधित्र मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लाएगा और न ही चलाएगा और न मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वारा पर या उसके पडोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे चिल्लाएगा या विश्रृंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्Ÿाव्यारूढ आफीसरों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्ताक्षेप हो। यदि कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा का उल्लंघन करता पाया गया तो वह तीन मास तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
मतदान केंद्रों पर मोबाइल की अनुमति नहीं होगी
डाॅ0 खाड ने निर्देशित किया कि मतदान केंद्रों पर किसी भी स्थिति में मोबाइल की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा यदि मतदान केंद्र के सौ मीटर के दायरे में मोबाइल पाया जाता है तो उसे जप्त कर लिया जायेगा।
मतदान दल 16 अप्रैल को रवाना होंगे
टीकमगढ़, 14 अप्रैल 2014।कलेक्टर एवं जिला निर्वावन अधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे ने बताया कि जिले में टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिये लोकसभा निर्वाचन 2014 हेतु आगामी 17 अप्रैल को मतदान संपन्न होगा। इसी क्रम में सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचन हेतु मतदान दलों के लिये मतदान सामग्री वितरण का कार्य 16 अप्रैल 2014 को प्रातः 6 बजे से किया जायेगा। इस दौरान मतदान केन्द्रों से संबंधित सामग्री परिनियत अपरिनियत लिफाफें आदि तथा ई.व्ही.एम. मशीन और निविदत्त मतपत्र आदि सौपकर संबंधित मतदान केन्द्रों में मतदान कराने हेतु विशेष वाहनो से रवाना किया जायेगा।
मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित
- मतगणना का दिन भी “ड्राय डे” रहेगा, कलेक्टर ने दिये निर्देश
टीकमगढ़, 14 अप्रैल 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे ने भारत निर्वाचन आय¨ग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। ज्ञातव्य है कि 17 अप्रैल क¨ मतदान ह¨गा। इसीलिए मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 15 अप्रैल को सायं 6 बजे से 17 अप्रैल की सायं को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस (ड्राय-डे) घ¨षित किया गया है। डाॅ0 खाडे ने ल¨क प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतदान के दिन शराब के विक्रय, वितरण क¨ प्रतिबंधित करते हुए संबंधित विधिक प्रावधान¨ं का सख्ती से पालन कराने क¨ कहा है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त ह¨ने के लिए नियत समय के साथ समाप्त ह¨ने वाली 48 घंटे की अवधि के द©रान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, ह¨टल, भ¨जनालय, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य पब्लिक या प्रायवेट स्थल पर क¨ई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर अथवा वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न त¨ विक्रय अ©र न ही वितरित किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति क¨ 6 माह के कारावास की सजा अथवा द¨ हजार रुपये के जुर्माने से या द¨न¨ं से दण्डित किया जा सकेगा। ल¨क प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत शराब की बिक्री अ©र वितरण पर र¨क लगाये जाने के साथ ही मतदान समाप्त ह¨ने के नियत समय के साथ समाप्त ह¨ने वाले 48 घंटे की अवधि के द©रान शुष्क दिवस घ¨षित किए जाने की अधिसूचना भी जारी की गई है। यह व्यवस्था पुर्नमतदान¨ं के दिन¨ं में भी लागू ह¨गी। गैर मालिकाना क्लब, स्टार ह¨टल, रेस्ट¨रेंट आदि ऐसे ह¨टल जिनके पास विभिन्न श्रेणिय¨ं की मदिरा प्राप्त तथा प्रदाय करने के लायसेंस हैं, उन्हें भी उल्लेखित दिवस¨ं में शराब बेचने आदि की अनुमति नहीं ह¨गी। इस अवधि के द©रान शराब के भण्डारण में कट©ती के निर्देश दिए गए हैं। बिना लायसेंस परिसर में शराब के भण्डारण पर आबकारी कानून के प्रतिबंध क¨ सख्ती से लागू कराने क¨ कहा गया है। सभी संबंधित अधिकारियों क¨ आय¨ग के निर्देश¨ं का प्रभावी ढंग से पालन कराने के निर्देश दिए गए है, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न ह¨ सके।
यह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज ह¨ंगे मान्य
टीकमगढ़, 14 अप्रैल 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे ने बताया है कि भारत निर्वाचन आय¨ग ने मतदान दिवस के दिन मतदाता को मतदान की सुविधा देने के लिए वैकल्पिक फ¨ट¨ पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा दी है। जिले में लोकसभा निर्वाचन 2014 के लिए 17 अप्रैल 2014 गुरूवार क¨ मतदान प्रातः 7 बजे से शुरू ह¨कर शाम 6 बजे तक ह¨गा। वैकल्पिक फ¨ट¨ पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन मतदाताअ¨ं के लिए ह¨गी, जिनका नाम मतदाता सूची में उपलब्ध है तथा उनके पास मतदाता परिचय पत्र/ईपिक नहीं है। मतदाताअ¨ं क¨ अपनी पहचान बताने के लिए पासप¨र्ट, ड्रायविंग लायसेंस, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों का कार्मिक परिचय पत्र, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फ¨ट¨ सहित पासबुक, पैनकार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जाॅबकार्ड, श्रम मंत्रालय की य¨जना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड अ©र फ¨ट¨ सहित पेंशन दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे।
अतिक्रमणकारी की फसल कुर्क कर नीलाम, शासन को हुई 41 हजार रूपये की आय
टीकमगढ़, 14 अप्रैल 2014। कलेक्टर डाॅ0 सुदाम खाडे के निर्देशानुसार जिले में अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही हैै। इसी क्रम में तहसीलदार मोहनगढ़ द्वारा शासकीय भूमियों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान जारी है। इसके लिये तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण द्वारा बोर्ड गई फसल को कुर्क कर उसकी सार्वजनिक नीलामी करने का अनूठा प्रयोग किया जा रहा है। इसी तारतम्य में 12 अप्रैल को तहसील मोहनगढ़ के ग्राम मझगुंवा की भूमि ख.न. 770/3, एवं 1241 की 2.071 हेक्टेयर भूमि में अतिक्रमणकत्र्ता मुलायम सिंह तनय कुंवरलाल दांगी एवं ओमप्रकाश वीर प्रताप तनय मुलायम दांगी की फसल को नीलाम किया गया है। तहसीलदार श्री संजय दुबे द्वारा बताया गया कि सार्वजनिक नीलामी में अधिकतम बोलीदार कंुवरलाल तनय नन्हे भैया यादव निवासी खैरा द्वारा 41 हजार रू0 में लगाई गई बोली स्वीकृत हुई है। उन्होंने बताया कि इस तरह की और कार्यवाहियां की जाना है। इससे न केवल, अतिक्रमणकारियों के होसले पस्त होने बल्कि शासन को लाखों रूपये की आय भी हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह पूर्व तहसीलदार श्री संजय दुबे द्वारा ग्राम टीलादांत की फसलें 67 हजार 5 सौ रू. में नीलाम की गई थी।
मतदान हेतु 17 अप्रैल को शासकीय अवकाष रहेगा
टीकमगढ़, 14 अप्रैल 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वावन अधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2013 के मद्देनजर 17 अप्रैल 2014 गुरूवार को राज्य शासन ने अवकाश घोषित किया है । यह अवकाश (निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंटस एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन ने लोकसभा आम निर्वाचन 2014 के अंतर्गत 17 अप्रैल 2014 गुरूवार को संपूर्ण मध्यप्रदेश में अवकाश घोषित किया है ।
सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा
लोकसभा निर्वाचन-2014 में मतदान के दिन 17 अप्रैल 2014 गुरूवार को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा बताया गया है कि उक्ताशय के निर्देश �भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख में निहित प्रावधानों के मुताबिक लागू रहेंगे । यहां यह भी उल्लेख है कि यह निर्देश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति में नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है ।
आज का तापमान
टीकमगढ़, 14 अप्रैल 2014। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जिले का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गत वर्ष आज के ही दिन अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।