झारखंड की एक अदालत ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता गिरिराज सिंह को चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। देवघर की एक अदालत ने गिरिराज की जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई करते हुए तीन मई तक के लिए उनकी गिरफ्तारी का आदेश निलंबित कर दिया था। गिरिराज अब देवघर की अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बोकारो अदालत द्वारा 23 अप्रैल को जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर भाजपा नेता को राहत दी थी। निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश पर सिंह के खिलाफ बोकारो और देवघर जिलों में एक-एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरिराज बिहार के नवादा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार हैं।
18 अप्रैल को झारखंड में प्रचार के दौरान अपने भाषण में सिंह ने कहा था, "जो लोग भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, वे पाकिस्तान समर्थक हैं।"उनके इस भड़काऊ भाषण के बाद बोकारो पुलिस की एक टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए पटना गई थी, लेकिन वह अपने आवास पर नहीं मिले थे। पटना की एक अदालत ने उन्हें भड़काऊ भाषण से जुड़े एक अन्य मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।