डाक-मत पत्र गणना टेबिल पर ह¨ सकेगी एक एजेन्ट की नियुक्ति
मतगणना केन्द्र में डाक-मत पत्र गणना टेबिल पर प्रत्येक उम्मीदवार क¨ एक एजेन्ट नियुक्त करने की अनुमति ह¨गी। भारत निर्वाचन आय¨ग ने निर्देश दिये हैं कि अधिक संख्या में डाक-मत पत्र ह¨ने अ©र मतगणना कार्य में शीघ्रता लाये जाने की आवश्यकता क¨ देखते हुए अतिरिक्त टेबिल लगाना ह¨ त¨ उसकी पूर्व सूचना उम्मीदवार¨ं क¨ दी जाना चाहिए। आय¨ग ने कहा है कि डाक-मत पत्र¨ं की मतगणना की प्रक्रिया विशेष रूप से प्रपत्र-13 “अ” की घ¨षणा के अनुसार पर्यवेक्षक बहुत निकट से निरीक्षण करेगा। परिणाम घ¨षणा के बाद पर्यवेक्षक अपना प्रतिवेदन देते समय डाक-मत पत्र¨ं की गणना में अपनाई गई प्रक्रिया का विस्तृत विवरण देगा। इसमें मतगणना में प्राप्त मत पत्र¨ं, निरस्त डाक-मत पत्र, डाक-मत पत्र¨ं की गणना के लिए लगाई गई टेबिल की संख्या तथा डाक-मत पत्र¨ं की गणना में लगे कुल समय का उल्लेख ह¨गा। भारत निर्वाचन आय¨ग ने निर्देश¨ं में कहा है कि किसी भी डाक-मत पत्र क¨ इसलिए निरस्त न किया जाए कि प्रपत्र-13 “अ” पर सील नहीं लग पाई जबकि अभि-प्रमाणित करने वाले अधिकारी ने अपने नाम व पद नाम का विवरण दे दिया ह¨। किसी भी डाक मत पत्र क¨ केवल इसलिए भी निरस्त न किया जाएकि उसके बाहरी आवरण “ब” (प्रपत्र-13 स) पर भेजने वाले निर्वाचक के हस्ताक्षर नहीं है।
मतगणना के दिन 16 मई को रहेगा ड्राय-डे
प्रदेश में 29 संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव की मतगणना 16 मई को 51 जिला मुख्यालय पर होगी। कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अनुशंसा पर राज्य शासन ने 16 मई को शुष्क दिवस (ड्राय-डे) घोषित किया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है। मतगणना दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 155-ग के तहत शराब का विक्रय नहीं किया जायेगा। मदिरा की दुकानें, होटल-रेस्टोरेंट, क्लब एवं अन्य सेलिंग प्वाइंट में 16 मई को शराब-बिक्री की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर को पत्र लिखकर आबकारी कानून को सख्ती से लागू करवाये जाने के निर्देश दिये हैं। निर्देश में कहा गया है कि मतगणना दिवस पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कार्रवाई की जाये। ड्राय-डे पर नियम तोड़े जाने पर दोषी व्यक्ति को 6 माह तक के कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायेगा।
मतगणना एजेन्ट को तय स्थान के अलावा अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होगी
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की मतगणना में राजनैतिक दलों और उम्मीदवार के मतगणना एजेन्टों के प्रवेश और बैठने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये हैं। प्रदेश में 16 मई को 29 संसदीय क्षेत्र की मतगणना 51 जिला मुख्यालयों पर होगी। निर्वाचन आयोग ने मतगणना एजेन्टों के मतगणना केन्द्र में बैठने के प्रबंध के संबंध में निर्देश दिये हैं। आयोग ने कहा है कि वरीयता क्रम के अनुसार एजेन्ट के बैठने की व्यवस्था की जाए। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनैतिक दल और अन्य प्रदेशों के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (जिन्हें मध्यप्रदेश में चुनाव-चिन्ह इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है,) पंजीकृत मान्यता विहीन राजनैतिक दल के उम्मीदवारों और निर्दलीय उम्मीदवारों के मतगणना एजेन्ट को क्रम से प्राथमिकता दी जाएगी। मतगणना एजेन्टों को आवंटित सीटों के स्थान पर ही बैठने की अनुमति होगी। एजेन्ट अपने निर्धारित स्थान के अलावा काउंटिंग हॉल में अन्य जगह नहीं आ-जा सकेंगे। मतगणना केन्द्र में केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी को मतगणना के तीन दिन पहले उम्मीदवारों से प्रपत्र-18 में मतगणना एजेन्टों की सूची दो प्रति में प्राप्त करने के लिए कहा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी किसी कारण से नियुक्त एजेन्ट को प्रपत्र-19 के द्वारा निरस्त या बदल सकेंगे।
प्रवेश परीक्षा 18 मई को
शासकीय संभागीय आवासीय विद्यालय कटरा हिल्स, भोपाल में अनुसूचित जाति के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए कक्षा छटवीं एवं नौवीं में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा 18 मई को आयोजित की गई है। मैरिट के आधार पर चयनित विद्यार्थियों को रिक्त सीटो के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रवेश के लिए जो पात्रताएं निर्धारित की गई है उनमें आवेदन पत्र के साथ मध्यप्रदेश का मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। वर्ष 2014-15 में प्रवेश के लिए जो छात्र आवेदन करना चाहते है उन्हे उसके पूर्व की परीक्षा प्रतिशत अंको अथवा बी गे्रड से उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रवेश हेतु चयन परीक्षा शासकीय संभागीय आवासीय विद्यालय कटरा हिल्स, भोपाल में 18 मई रविवार को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी। ततसंबंध में अन्य विस्तृृत जानकारी के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।