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छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (05 मई)

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प्राथमिकता से करें लंबित शिकायतों का निराकरण: अपर कलेक्टर
  • टीएल बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को जारी होंगे कारण बताओ नोटिस

chhatarpur news
छतरपुर/05 मई/लंबित जन शिकायत प्रकोष्ठ के आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता से करना सुनिश्चित किया जाये। किसी भी विभाग में 10 से अधिक आवेदन लंबित न रहें। यह निर्देश अपर कलेक्टर श्री एस सी गंगवानी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टी एल पत्रों की समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी आज की टी एल बैठक में अनुपस्थित हैं उन्हें कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये जायेंगे। उन्होंने इस संबंध में कलेक्ट्रेट के ओ एस को आवश्यक निर्देश दिये। अपर कलेक्टर श्री गंगवानी ने कहा कि जिन व्यक्तियों ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है उन्हें एसडीएम द्वारा हटाने की कार्यवाही की जाये। उन्होंने ग्रीष्मकाल में पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था करने के संबंध में कार्यपालन यंत्री पीएचई को आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पेयजल परिवहन की आवश्यकता वाले स्थानों पर परिवहन कराया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन विभागों ने पन्ना बायोस्फीयर योजना के अंतर्गत 5 वर्षीय प्रबंध कार्ययोजना की जानकारी नहीं भेजी है तो वे शीघ्र ही जिला योजना कार्यालय में जानकारी भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोक सभा निर्वाचन 2014 के तहत मतगणना के लिये शीघ्र ही कर्मचारियो ंकी ड्यूटी लगाई जायेगी। 10 अप्रैल को गणना पर्यवेक्षकों का रेंडमाइजेशन होगा। जिला पंचायत सभाकक्ष में 11 मई को माइक्रोआॅब्जर्वर का प्रशिक्षण होगा। महाराजा महाविद्यालय में 12 मई को गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक एवं प्रत्याशियों के एजेंट का प्रशिक्षण होगा। बैठक में अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत श्री ए बी खरे, एसडीएम श्री डी पी द्विवेदी, डिप्टी कलेक्टर श्री सी एल चनाप, कार्यपालन यंत्री पीएचई श्री पी के गुरू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

कृषकों से हलधर योजना का लाभ उठाने की अपील

छतरपुर/05 मई/किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक इंद्रजीत सिंह बघेल ने बताया है कि कृषि विभाग द्वारा खेतों की बुवाई हेतु बेहतर तैयारी के उद्देश्य से हलधर योजना को नये रूप में लागू किया गया है। जिसके तहत अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के सभी एवं सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषक लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। पात्र किसानों को गहरी जुताई के लिये लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर, जो भी कम होगा, अनुदान के रूप में देय होगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के समस्त किसानों को 4 हेक्टेयर एवं लघु व सीमांत कृषकों को 2 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा तक ही अनुदान प्रदान किया जायेगा। उप संचालक श्री बघेल ने किसानों से हलधर योजना के तहत गहरी जुताई कराने की अपील करते हुये कहा है कि इससे खेतों की उत्पाकदता, भूमि में वर्षा जल धारण करने की क्षमता एवं काली मिट्टी वाली भूमि की तापमान शोषक क्षमता बढ़ती है। उन्होंने बताया कि जिले में योजना के तहत 1500 हैक्टेयर का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। 

मासूम से दुष्कर्म के प्रयास पर वृद्ध को 7 साल की कैद

छतरपुर। सत्र न्यायाधीश आदर्श कुमार जैन की अदालत में 12 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार का प्रयास करने वाले 70 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराते हुए 7 साल की कठोर कैद के साथ 5 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई  है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि थाना गौरिहार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सीलप निवासी 12 वर्षीय किशोरी के पिता ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 20 फरवरी 2013 को दिन के डेढ़ बजे करीब जब उसकी 12 वर्षीय पुत्री खेत में काम कर रही थी उसी दौरान 70 वर्षीय आरोपी भूरा पुत्र राजाराम खंगार निवासी देवरीपुरवा ने आकर मासूम के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। थाना गौरिहार ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और निरीक्षक आरसी छारिया ने विवेचना उपरांत मामले को अदालत के सुपुर्द कर दिया। लगभग सवा साल चले इस मामले में सत्र न्यायाधीश आदर्श कुमार जैन की अदालत ने सोमवार को अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी भूरा को आईपीसी की धारा 376 (1)/511 एवं धारा 8 लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और धारा 42 के प्रावधानों के मुताबिक 7 वर्ष के कठोर कैद के साथ 5 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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