जिले को मिली सुसज्जित चलित मिट्टी परीक्षण प्रसार यान की सौगात
- डेमो प्रदर्शन का कलेक्टर ने किया अवलोकन
सीधी 7 मई 2014 कलेक्टर सुश्री स्वाति मीणा के प्रयासों से जिले को सुसज्जित चलित मिट्टी परीक्षण प्रसार यान की सौगात मिली है। किसानों को अब मिट्टी परीक्षण के लिए जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सुसज्जित चलित मिट्टी परीक्षण प्रसार यान में मिट्टी परीक्षण हेतु उपयोग होने वाले सभी वैज्ञानिक आधुनिक उपकरणों से कृषकों के खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा। कलेक्टर सुश्री स्वाति मीणा की मौजूदगी में मिट्टी परीक्षण का डेमो प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उप संचालक कृषि श्री आर.एस.शर्मा, कृषि वैज्ञानिक डा0 जय सिंह, जबलपुर से आए इंजीनियर श्री विशाल अग्रवाल उपस्थित थे। कलेक्टर सुश्री मीणा ने कहा कि कृषकों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए चलित मिट्टी परीक्षण प्रसार यान जिले के समस्त विकासखण्डों में पहुॅचकर मिट्टी का परीक्षण करेगी। मिट्टी की गुणवत्ता जाॅचकर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को भूमि की उर्वरा शक्ति एवं बेहतर कृषि उपज प्राप्त करने की के उपाय/सलाह दी जाएगी। ज्ञातव्य है कि एयर कंडीशनल प्रसार यान में मिट्टी परीक्षण संबंधी समस्त इलेक्ट्रानिक उपकरण स्थापित किए गए है। जिसके माध्यम से भी कृषि संबंधी एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति के बारे में किसानों को जानकारी दी जाएगी।कलेक्टर ने उप संचालक कृषि को निर्देशित किया कि वे दल गठित कर आवश्यक तैयारियों के साथ प्रचार यान को विभिन्न ग्रामों में भेजकर मिट्टी परीक्षण का लाभ कृषकों को दिलाना सुनिश्चित करें।
मतगणना के दिन 16 मई को रहेगा शुष्क दिवस
सीधी 07 मई 2014 प्रदेश में 29 संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव की मतगणना 16 मई को 51 जिला मुख्यालय पर होगी। कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अनुशंसा पर राज्य शासन ने 16 मई को शुष्क दिवस (ड्राय-डे) घोषित किया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है। मतगणना दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 155-ग के तहत शराब का विक्रय नहीं किया जायेगा। मदिरा की दुकानें, होटल-रेस्टोरेंट, क्लब एवं अन्य सेलिंग प्वाइंट में 16 मई को शराब-बिक्री की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर को पत्र लिखकर आबकारी कानून को सख्ती से लागू करवाये जाने के निर्देश दिये हैं। निर्देश में कहा गया है कि मतगणना दिवस पर पर दोषी व्यक्ति को 6 माह तक के कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित शिराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कार्रवाई की जाये। ड्राय-डे पर नियम तोड़े जाने कया जायेगा।
काउंटिंग हाल के फ¨ट¨ग्राफ लेने की अनुमति नहीं ह¨गी
सीधी 07 मई 2014 भारत निर्वाचन आय¨ग ने ल¨कसभा चुनाव की 16 मई क¨ ह¨ने वाली मतगणना केन्द्र की मीडिया क¨ फ¨ट¨ग्राफ अथवा वीडिय¨ग्राफी करने की मनाही की है। आय¨ग ने कहा है कि केवल अधिकारिक रूप से सम्पूर्ण गणना प्रक्रिया की रिकार्डिंग की अनुमति ह¨गी। आय¨ग ने यह भी स्पष्ट किया है कि गणना हाल में धूम्रपान की भी अनुमति नहीं ह¨गी। गणना हाल में रिटर्निंग आॅफिसर अ©र आय¨ग के प्रेक्षक¨ं क¨ छ¨ड़कर किसी क¨ म¨बाइल ले जाने की अनुमति नहीं ह¨गी।
गणना केन्द्र में एसटीडीयुक्त फ¨न की सुविधा
जिला निर्वाचन अधिकारी क¨ दिये गये निर्देश¨ं में आय¨ग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक गणना केन्द्र पर एसटीडी सुविधायुक्त टेलीफ¨न, फेक्स, कम्प्यूटर (प्रिन्टर, इंटरनेट सहित) से सुसज्जित एक सम्पर्क कक्ष स्थापित ह¨गा। अधिकारिय¨ं के लिये टेबल, कुर्सियाँ इस कक्ष में लगाई जायेंगी। आय¨ग ने जिला निर्वाचन अधिकारिय¨ं क¨ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से सीधी बात करने के लिये हाॅट लाइन की सुविधा रखने क¨ कहा है। आय¨ग ने कहा है कि गणना केन्द्र में एक कक्ष आब्जर्वर के लिये आरक्षित रखा जायेगा। जहाँ से वे ग¨पनीयता के साथ आय¨ग से सम्पर्क कर सकें।
मीडिया कक्ष
मतगणना केन्द्र में एक उपयुक्त स्थान पर मीडिया सेन्टर स्थापित किया जायेगा। मीडिया कर्मिय¨ं के लिये हर सेन्टर पर पर्याप्त लम्बाई-च©ड़ाई का कक्ष मुख्य मतगणना हाल से थ¨ड़ी दूरी पर तथा अलग से एक मीडिया सेन्टर स्थापित किया जायेगा। इसमें फ¨न, फेक्स, डाटा कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध ह¨गी। रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा मीडिया सेन्टर में मीडिया कर्मिय¨ं से समन्वय के लिये जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी क¨ नियुक्त किया जायेगा। मीडिया सेन्टर में मतगणना की जानकारी देने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।
सहायक रिटर्निंग एवं अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफीसर नियुक्त
सीधी 07 मई 2013 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री स्वाति मीणा द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2014 की होने वाली 16 मई को मतगणना हेतु रिटर्निंग आफीसर के सहयोग के लिए विधानसभावार सहायक रिटर्निंग आफीसर एवं अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफीसर नियुक्त किए गए हैं। जारी आदेशानुसार विधानसभा क्षेत्र-76 चुरहट के लिए श्री आर.पी.त्रिपाठी सहायक रिटर्निंग आफीसर तथा श्री अजीत तिर्की अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफीसर, विधानसभा क्षेत्र-77 सीधी के लिए श्री शैलेन्द्र सिंह सहायक रिटर्निंग आफीसर तथा श्री जे.पी.यादव अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफीसर नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र-78 सिहावल के लिए श्री लालजी रावत सहायक रिटर्निंग आफीसर तथा श्री अजेयलाल चैधरी को अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफीसर नियुक्त किया गया है। विधानसभा क्षेत्र-82 धौहनी के लिए श्री के.के.पाठक सहायक रिटर्निंग आफीसर तथा श्री डी.के.पाण्डेय अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफीसर नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक सहायक रिटर्निंग आफीसर/अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफीसर अपने कक्ष के प्रत्येक टेबिल का गणना पत्रक प्रारूप 17 ग भाग-2 एकत्रित कर हस्ताक्षर पश्चात टेबुलेशन के लिए एन.आई.सी.कक्ष में भेजेंगे। साथ ही प्रत्येक टेबिल के अभिलिखित मतों का लेखा प्रारूप की छायाप्रति प्रत्येक अभ्यर्थियों के उपस्थित अभिकर्ताओं को प्रदाय कराना सुनिश्चित करेंगे।
कम्प्यूटराइजेशन हेतु अधिकारी कर्मचारी नियुक्त
सीधी 07 मई 2014 अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिल खरे द्वारा आदेश जारी कर लोकसभा निर्वाचन की मतगणना विधानसभावार कम्प्यूटराइजेशन/टेबुलेशन कार्य हेतु श्री योगेश सिंह एन.आई.सी.सीधी के मार्गदर्शन में 34 अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। जारी आदेशानुसार विधानसभा क्षेत्र 76 चुरहट एवं 77 सीधी के लिए श्री धीरेन्द्र राजपूत डी.आई.ओ.एन.आई.सी.को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। श्री महेश कुशवाहा ए.पी.ओ.जनपद पंचायत सीधी सहायक अधिकारी होंगे। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र-78 सिहावल एवं 82 धौहनी के लिए श्री रवीन्द्र त्रिपाठी जिला प्रोग्रामर जिला शिक्षा केन्द्र को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री मनीष सिंह जिला प्रबन्धक ई-गवर्नेन्स सोसायटी को सहायक अधिकारी बनाया गया है। नियुक्त अधिकारी कर्मचारी 16 मई को प्रातः 6 बजे निर्धारित मतगणना स्थल पर उपस्थित होकर सौपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही 14 मई को सायं 4 बजे एन.आई.सी. में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
उद्घोषणा एवं पूछतांछ के लिए अधिकारी नियुक्त
सीधी 07 मई 2014 शा0संजय गांधी महाविद्यालय सीधी में 16 मई को लोकसभा निर्वाचन की मतगणना संबंधी उद्घोषणा एवं पूछतांछ के लिए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिल खरे द्वारा आदेश जारी कर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जारी आदेशानुसार इस कार्य हेतु डा0 राजकरण शुक्ला जिला योजना अधिकारी तथा श्री वीरेन्द्र सिंह बघेल वरिष्ठ अध्यापक की ड्यूटी लगाई गई है।
जिला स्तरीय आंतरिक परिवाद समिति गठित
सीधी 07 मई 2014 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री के.के.शुक्ला द्वारा आदेश जारी कर लैंगिक उत्पीड़न रोकने हेतु जिला स्तरीय आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है। इस समिति में डा0 आर.एन.वर्मा जिला स्वास्थ्य अधिकारी अध्यक्ष होंगे। श्रीमती ज्योति चैबे जिला पब्लिक हेल्थ नर्स सदस्य सचिव होंगी तथा श्रीमती संगीता पाठक (शर्मा) स्टाफ नर्स एवं अध्यक्ष नर्सेस संघ जिला शाखा सीधी (नर्सिंग कर्मचारी संगठन) सदस्य होंगी। यह समिति समय-समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की जाॅच समयावधि में पूर्ण कर जाॅचोपरान्त प्राप्त निष्कर्ष का प्रतिवेदन अनुशंसा सहित प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगी।
सीधी संसदीय क्षेत्र की मतगणना हेतु स्थल चयनित
सीधी 07 मई 2014 रिटर्निंग आफीसर 11 सीधी लोकसभा संसदीय क्षेत्र सुश्री स्वाति मीणा द्वारा सीधी संसदीय क्षेत्र की मतगणना हेतु चयनित स्थानों की जानकारी सीधी संसदीय क्षेत्र के समस्त अभ्यर्थियों एवं गणना अभिकर्ताओं को दी गई है। आगामी 16 मई को प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। सीधी जिला अन्तर्गत आने वाली विधानसभा क्षेत्र चुरहट, सीधी, सिहावल तथा धौहनी की मतगणना शा0 संजय गांधी महाविद्यालय सीधी में होगी। इसी प्रकार सिंगरौली जिलांतर्गत आने वाली विधानसभा क्षेत्र चितरंगी, सिंगरौली एवं देवसर की मतगणना शा0पाॅलिटेक्निक कालेज पचोर वैढ़न में तथा शहडोल जिलांतर्गत आने वाली विधानसभा व्यौहारी की मतगणना शा0 इंदिरा गांधी होम साईन्स गल्र्स कालेज शहडोल में होगी।
उम्मीदवार के मान से मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति ह¨ सकेगी
- मतगणना एजेन्ट क¨ म¨बाईल ले जाने की अनुमति नहीं ह¨गी
ल¨कसभा चुनाव की मतगणना में भारत निर्वाचन आय¨ग के निर्देश पर उम्मीदवार के मान से काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की अनुमति दी जा सकेगी। जितनी मतगणना टेबल ह¨गी उतने ही मतगणना एजेन्ट के साथ एक रिटर्निंग आॅफिसर की टेबल पर मतगणना के अवल¨कन के लिए काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की अनुमति ह¨गी। इस तरह किसी भी उम्मीदवार द्वारा सामान्यतरू अधिकतम 15 काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की जा सकेगी। रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा नियत तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रत्येक उम्मीदवार एवं उसके निर्वाचन अभिकत्र्ता क¨ उस स्थान की, जहाँ मत¨ं की मतगणना की जाएगी तथा उस तारीख व समय की जब मतगणना प्रारंभ ह¨गी, लिखित सूचना दी जायेगी, जिससे उम्मीदवार अपने मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति कर सके। मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति स्वयं उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा की जाएगी। “निर्वाचन¨ं का संचालन” 1961 के प्रारूप 18 के तहत ऐसी नियुक्ति की जाएगी। इस प्रारूप में मतगणना एजेन्ट का नाम अ©र पता ह¨गा। प्रारूप में उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर ह¨ंगे। सभी मामल¨ं में एजेन्ट की फ¨ट¨ सहित प्रारूप की द¨ प्रतियाँ तैयार की जाएगी तथा उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। प्रारूप की एक प्रति उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग आॅफिसर क¨ भेजी जाएगी, जबकि दूसरी प्रति मतगणना एजेन्ट क¨ दी जाएगी, ज¨ वह रिटर्निंग आॅफिसर के सामने प्रस्तुत करेगा। ल¨कसभा चुनाव की मतगणना में क¨ई भी उम्मीदवार अपने मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति प्रारूप 18 में एक ही नियुक्ति पत्र द्वारा कर सकता है। उस दशा में सभी मतगणना एजेन्ट¨ं से यह अपेक्षा की गई है कि वे उस नियुक्ति पत्र पर नियुक्ति की स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर करें। उम्मीदवार क¨ ऐसे मतगणना एजेन्ट¨ं की फ¨ट¨ सहित सूची रिटर्निंग आॅफिसर क¨ मतगणना तिथि 16 मई से तीन दिन पहले 12 मई क¨ शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी ह¨गी। रिटर्निंग आॅफिसर सूची मिलने पर प्रत्येक एजेन्ट¨ं के लिए पहचान पत्र तैयार करवायेंगे।रिटर्निंग आॅफिसर क¨ यह शक्ति भी दी गई है कि मतगणना हाॅल में प्रवेश के पूर्व मतगणना एजेन्ट की जाँच कर सके। मतगणना एजेन्ट एक बार मतगणना हाॅल में प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं जा सकेंगे। गणना केन्द्र¨ं में मतदान एजेन्ट क¨ म¨बाईल ले जाने की अनुमति नहीं ह¨गी।