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सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (08 मई)

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श्री बोहत प्रभारी नियुक्त

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आगामी 16 मई, 2014 को लोक सभा निर्वाचन 2014 की मतगणना े आरएके कृषि महाविद्यालय सीहोर में होगी। मतगणना पश्चात चारों विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम मशीनों एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों को पुराने कोषालय स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे जाने हेतु    श्री आर.के. बोहत, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीहोर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। स्ट्रांग रूम की एक चाबी उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीहोर के पास तथा एक चाबी जिला कोषलय अधिकारी सीहोर के पास रहेगी। इस सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन 

जिले की 84 पंचायतों में प्रशिक्षण संपन्न

कलेक्टर श्री कवीन्द्र कियावत के निर्देषानुसार जिले में प्रत्येक ग्राम पचंायत स्तर पर एस.आर.आई पद्वति से धान लगाने हेतु प्रषिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय दिवस में सात दलों द्वारा विकास खण्ड की 84 पंचायतों में प्रषिक्षण का आयोजन संपन्न हुआ। जिसमें लगभग तीन हजार कृषकों ने भाग लिया। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नसरूल्लागंज श्री लक्ष्मीनारायण विष्वकर्मा ने बताया कि प्रषिक्षण के दौरान कृषकों को एस.आर.आई पद्वति से धान रोपाई के सम्बन्ध में एक फिल्म भी दिखाई जा रही है। प्रत्येक दल में एक कृषि वैज्ञानिक एवं एक कृषि अधिकारी है। प्रषिक्षण का संचालन किसान कल्याण तथा कृषि विकास सीहोर के उपसंचालक श्री रामेष्वर पटेल द्वारा किया गया है तथा प्रषिक्षण में तकनीकि रुपरेखा परियोजना संचालक (आत्मा) श्री अवनीष चतुर्वेदी द्वारा तैयार कराई गई है। श्री जे.के. कन्नौजिया वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र सेवनिया द्वारा तकनीकी मार्ग दर्षन किया जा रहा है। विकास खण्ड स्तर पर एस.आर. आई पद्वति से धान लगाने वाले कृषकों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा जिसमें कृषकों को लाइव डिमाषट्रेषन के माध्यम से समझाईष दी जाएगी। प्रषिक्षण कें दौरान कृषकों में धान फसल के प्रति रुझान देखा जा रहा है।                                                     

उम्मीदवार के मान से मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति हो सकेगी
  • मतगणना एजेन्ट को मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी

लोकसभा चुनाव की मतगणना में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उम्मीदवार के मान से काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की अनुमति दी जा सकेगी। जितनी मतगणना टेबल होगी उतने ही मतगणना एजेन्ट के साथ एक रिटर्निंग आॅफिसर की टेबल पर मतगणना के अवलोकन के लिए काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की अनुमति होगी। इस तरह किसी भी उम्मीदवार द्वारा सामान्यतः अधिकतम 15 काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की जा सकेगी। रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा नियत तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रत्येक उम्मीदवार एवं उसके निर्वाचन अभिकर्Ÿाा को उस स्थान की, जहाँ मतों की मतगणना की जाएगी तथा उस तारीख व समय की जब मतगणना प्रारंभ होगी, लिखित सूचना दी जायेगी, जिससे उम्मीदवार अपने मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति कर सके। मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति स्वयं उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा की जाएगी। ‘‘निर्वाचनों का संचालन’’ 1961 के प्रारूप 18 के तहत ऐसी नियुक्ति की जाएगी। इस प्रारूप में मतगणना एजेन्ट का नाम और पता होगा। प्रारूप में उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। सभी मामलों में एजेन्ट की फोटो सहित प्रारूप की दो प्रतियाँ तैयार की जाएगी तथा उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। प्रारूप की एक प्रति उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग आॅफिसर को भेजी जाएगी, जबकि दूसरी प्रति मतगणना एजेन्ट को दी जाएगी, जो वह रिटर्निंग आॅफिसर के सामने प्रस्तुत करेगा। लोकसभा चुनाव की मतगणना में कोई भी उम्मीदवार अपने मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति प्रारूप 18 में एक ही नियुक्ति पत्र द्वारा कर सकता है। उस दशा में सभी मतगणना एजेन्टों से यह अपेक्षा की गई है कि वे उस नियुक्ति पत्र पर नियुक्ति की स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर करें। उम्मीदवार को ऐसे मतगणना एजेन्टों की फोटो सहित सूची रिटर्निंग आॅफिसर को मतगणना तिथि 16 मई से तीन दिन पहले 12 मई को शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। रिटर्निंग आॅफिसर सूची मिलने पर प्रत्येक एजेन्टों के लिए पहचान पत्र तैयार करवायेंगे। 
रिटर्निंग आॅफिसर को यह शक्ति भी दी गई है कि मतगणना हाॅल में प्रवेश के पूर्व मतगणना एजेन्ट की जाँच कर सके। मतगणना एजेन्ट एक बार मतगणना हाॅल में प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं जा सकेंगे। गणना केन्द्रों में मतदान एजेन्ट को मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

गणना हाल मे उपस्थिति पर युक्तियुक्त संदेह होने पर होगी तलाषी 
  • मतगणना के समय अनुषासन और व्यवस्था बनाये रखना होगा

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना के समय अनुषासन और व्यवस्था बनाये रखने पर जोर दिया गया है। आयोग द्वारा कहा गया है कि मतगणना कार्य के कर्तव्यो के निर्वहन मे जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रिटर्निग अधिकारी केवल निर्वाचन आयोग के अनुदेषो से ही सीमावद्ध होगें। गणना हाल मे किसी भी व्यक्ति के प्रवेष की अनुमति तभी दी जायेगी जब उनके पास आयोग द्वारा जारी विधिमान्य प्राधिकार पत्र हो। आयोग द्वारा जारी अनुदेष के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निग अधिकारी को किसी भी व्यक्ति की गणना हाल मे उपस्थिति पर युक्तियुक्त संदेह है तो आवष्यक होने पर उसकी तलाषी ली जा सकती है चाहे उस व्यक्ति के पास गणना के स्थान मे प्रवेष करने हेतु विधिमान्य प्राधिकार पत्र रहा हो। आयोग ने निर्देष दिये है कि गणना हाल के दरवाजे पर सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा कर्मियो को ड्यूटी पर तैनात करे किसी भी व्यक्ति को सक्षम अनुमति के बिना ना तो कक्ष मे प्रवेष करने दे और ना ही बाहर जाने दे। मतगणना के दौरान पूर्ण व्यवस्था और अनुषासन बना रहे तथा गणना सुनियोजित ढंग से हो। यदि कोई व्यक्ति निर्देषो का बार-बार अवज्ञा करता है तो ऐसे व्यक्ति को गणना हाल से बाहर निकाला जाये। गणना हाल मे धूम्रपान की अनुमति नही होगी।

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