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अजय राय पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश


निर्वाचन आयोग ने वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। राय सोमवार को अपने कुर्ते पर पार्टी का चुनाव चिन्ह (हाथ) लगाकर वोट डालने पहुंचे थे। वाराणसी में मामला सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग की एक टीम ने रमाकांत नगर स्थित माध्यमिक कन्या विद्यालय का दौरा कर मतदान अधिकारियों से जानकारी एकत्र की। टीम ने अपनी रिपोर्ट बनारस के विशेष चुनाव पर्यवेक्षक प्रवीण कुमार को सौंप दी है, जिसके बाद राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया।

उल्लेखनीय है कि वाराणसी में सुबह करीब 7.30 बजे अजय राय अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे थे। राय ने रमाकांत नगर स्थित माध्यमिक कन्या विद्यालय में बूथ संख्या 389 पर मतदान किया। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रांजल यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है और इसकी जांच के बाद जरूरी कदम उठाया जाएगा। 

उधर, राय ने अपने बचाव में कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी होने के नाते यह उनका अधिकार है कि वह अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह को साथ रखें। इसमें कुछ गलत नहीं है। उल्लेखनीय है कि अंतिम चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख (सपा) मुलामय सिंह यादव, आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल, जगदबिंका पाल और कलराज मिश्र सहित 328 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा।

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