हारियाणा व राजस्थान में जमीन संबंधी घोटाले और राबर्ट वाड्रा एवं कई अन्य रीयल एस्टेट डेवलपर्स को लाइसेंस देने में बरती गई अनियमितताओं की जांच सीबीआइ से कराने की मांग पर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख तय की है।
ज्ञात हो कि अधिवक्ता एमएल शर्मा ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि राबर्ट वाड्रा व अन्य कई डेवलपर्स को हरियाणा में लाइसेंस जारी किए गए है, जो 21,366 एकड़ कृषि योग्य जमीन संबंधित हैं। बिना नियमों का पालन किए कृषि योग्य जमीन को कालोनियों में बदल दिया गया। इससे सरकार को 3.9 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस मामले की जांच सीबीआइ से कराई जानी चाहिए और संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।