Quantcast
Channel: Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)
Viewing all articles
Browse latest Browse all 78528

जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत

$
0
0

supreme court of india
सर्वोच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे.जयललिता को राहत देते हुए इससे संबधित सुनवाई को 16 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। न्यायमूर्ति जे.एस.खेहर और न्यायमूर्ति सी.नागाप्पन की पीठ ने जयललिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आय से अधिक संपत्ति मामले पर सुनवाई तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि बेनामी संपत्ति के रूप में दिखाई गई अचल संपत्ति पर मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार फैसला नहीं हो जाता।

न्यायालय ने शुक्रवार को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता के. अनबालागन को नोटिस भेजकर स्थागनादेश वापस लेने की मांग की है ताकि आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई निर्बाध गति से हो सके।

इसके अलावा न्यायालय ने तमिलनाडु के प्रवर्तन और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को जयललिता की याचिका पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है ताकि अचल संपत्ति मामले पर बेंगलुरू की विशेष अदालत का फैसला आने तक आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई स्थगित रखी जा सके। 

Viewing all articles
Browse latest Browse all 78528

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>