पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के विदेश जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट ने यह जानकारी दी। डॉन की ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक, सिंध उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुशर्रफ का नाम उस नाम निष्कासन नियंत्रण सूची से हटाया जाए, जिसकी वजह से उनके विदेश जाने पर पाबंदी लगी हुई है।
दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने मुशर्रफ द्वारा अपना नाम, नाम निष्कासन नियंत्रण सूची से हटाने के अनुरोध पर सुनवाई के दौरान यह निर्णय दिया। डान की ऑनलाइन रिपोर्ट से यह खबर मिली। अदालत ने कहा कि जिसे भी इस निर्णय से ऐतराज है, वह अगले 15 दिनों के भीतर सिंध उच्च न्यायालय आ सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि इन 15 दिनों के दौरान पूर्व सैन्यशासक विदेश नहीं जाएंगे।