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विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (17 जून)

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पोस्ट मेट्रीक छात्रावासों से छात्रो को नही हटाने के लिए छात्रों ने विधायक को सौपा ज्ञापन 

jhabua news
झाबुआ--- मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार महाविद्यालयों में अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों को शासन द्वारा आवास सहायता नवीन योजना के तहत वर्तमान में पोस्ट मेट्रीक छात्रावासों में  कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के छात्रों को ही प्राथमिकता से प्रवेश दिये जाने तथा अधिकारियों द्वारा इस आदेश के अनुसार ऐसे महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को वहां से हटाने की कार्यवाही के विरोध में मंगलवार को अजजा छात्र संघर्ष मोर्चा के करीब 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने विधायक शांतिलाल बिलवाल के आवास पर पहूंच कर उन्हे मुनसिंह मेडा, धनसिंह राठौर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौप कर आलीराजपुर जिले की तरह ही इस जिले में भी छात्र-छात्रायें जो पूर्व से ही पोस्ट मेट्रीक छात्रावासों में रह कर अध्ययन कर रहे है,उन्हे यथावत अध्ययन करने की सुविधा निरन्तर रखे जाने की मांग की । विधायक शांतिलाल बिलवाल को मुख्यमंत्री के नाम सौपे गये ज्ञापन म संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन में  कहा गया है कि प्रदेश के आदित जाति  कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में प्री एवं पोस्ट मेट्रीक छात्रावासोें में प्रवेश नियमों में हाल ही में संशोधन करते हुए विभागीय प्री मेट्रीक छात्रावासों में केवल 10 वी तक के विद्यार्थियों को प्रवेश देने तथा आदिवासी पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों में  कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश दिये जाने एवं विष्वविद्यालयोें एवं कालेजों मे अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों को शासन द्वारा आवास सहायता नवीन योजना के तहत प्राथमिकता से लाभ दिये जाने के निर्देश उल्लेखित कर संशोधन किया है । उक्त संशोधन का जिले में पदस्थ विभाग के अधिकारियों द्वारा गलत अर्थ निकाला जाकर पोस्ट मेट्रीक  छात्रावासों मे पहले से प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भी छात्रावासों से निकाले जाने का आदेश दिया गया है या दिया जा रहा है । वर्तमान सत्र में सभी छात्र-छात्राओं की पराीक्षा चल रही है यदि ऐसा किया गया तो छात्रावासों में अध्ययनरत पुराने छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो जावेगा तथा उनका उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना समाप्त हो जावेगा । ज्ञापन के माध्यम से छात्र-छात्राओं ने उक्त संशोधन को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हुए विभाग के अधिकारियों को पोस्ट मेट्रीक  छात्रावासों में रह कर अध्ययन करने की सुविधा बहाल रखी जाने की मांग की है जिससे छात्र-छात्राओं का भविष्य बर्बाद नही हो सकें । ज्ञापन में छात्र छात्राओं ने उक्त आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हुए आन्दोलन करने की बात भी कही है । विधायक शांतिलाल बिलवाल ने ज्ञापन देने आये छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि छात्र-छात्राओं की इस मांग को मुख्यमंत्री तक पहूंचा कर स्वयं भी उनके हित में पहल करेगें ।

प्रथम विधायक ट्राफी टेनिस बाॅल टुर्नामेट का आयोजन 19 जून से

झाबुआ---आगामी 19 से 23 जून तक प्रथम विधायक ट्राफी टेनिस बाॅल क्रिकेट टुर्नामेंट का आयोजन उत्कृष्ट खेल मैदान झाबुआ पर आयोजित किया जा रहा है। टुर्नामेंट प्रभारी बिटृटु सिंगार ने जानकारी देते हुए बताया कि टेनिस बाॅल स्पर्धा में प्रथम पुरूस्कार  21000/- एवं द्वितीय पुरूस्कार 11000/- रखा गया है टुर्नामेंट के हर मैच में मेन आॅफ द मैच व फायनल पर ं मेन आॅफ द सीरिज दी जावेगी । टुर्नामेंट में 32 टीमों द्वारा भाग लिया जा रहा है । प्रत्येक मैच 8 ओवर के एवं सेमिफायनल व फायनल मैच 10 ओवर के होगें एवं चार गृप्र में टीम विभाजित की गई है,  प्रतिदिन 6 मैच खेले जावेगें।

कुख्यात अंतर्राज्यीय फरार आरोपी फरजल गिरफ्तार, पूलिस कर्मी एवं मुखबिर को 25-25 हजार रू0 का नगद ईनाम  

झाबूआ--वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि कुख्यात अंतर्राज्यीय फरार आरोपी फरजल पिता नाहरसिंह जाति मचार, उम्र 35 वर्ष, निवासी सातसेरा को मुखबिर की सूचना के आधार पर प्र0आर0 442 सैय्यद द्वारा दिनांक 8/4/2013 को गिरफ्तार किया गया था। तत्समय प्र0आर0 442 सैय्यद थाना कालीदेवी में पदस्थ थे एवं वर्तमान में प्र0आर0 सैय्यद थाना कोतवाली झाबुआ में पदस्थ हैं। कुख्यात अंतर्राज्यीय फरार आरोपी फरजल पर जिला झाबुआ में 12 एवं गुजरात राज्य में 12 अपराध, इस प्रकार कुल 24 अपराध पंजीबद्ध थे। आरोपी फरजल हत्या, लूट, नकबजनी, चोरी, डकैती, बलवा, मारपीट जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त होकर सक्रिय था। कुख्यात आरोपी फरजल अपने साथियों के साथ गैंग बनाकर हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर अपराध घटित करता था। संपन्न लोगों एवं व्यापारियों को डराता-धमकाता था, एवं उनसे रूपये भी वसूलता था। उसका जनता में बहुत ज्यादा आतंक था।आरोपी फरजल द्वारा जिला दाहोद में पदस्थ सउनि वागाभाई की ग्राम नवागांव में हत्या की गई थी। प्र0आर0 442 सैय्यद एवं उसके मुखबिर को नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किये जाने हेतु प्रतिवेदन इस कार्यालय द्वारा पुलिस महानिरीक्षक महोदय, इंदौर जोन, इंदौर श्री विपिन माहेश्वरी की ओर प्रेषित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक महोदय, इंदौर जोन इंदौर श्री विपिन माहेश्वर द्वारा प्र0आर0 442 सैय्यद एवं उसके मुखबिर को नगद ईनाम से पुरूस्कृत किये जाने हेतु प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक महोदय, म0प्र0 भोपाल की ओर प्रेषित किया था। उक्त सराहनीय सफलता पर पुलिस महानिदेशक महोदय, म0प्र0भोपाल श्री नंदन दुबे द्वारा आदेश क्रमांक/अअवि/मेडल शाखा/193/2014, दिनांक 9/6/2014 द्वारा प्र0आर0 442 सैय्यद को 25,000/- रू0 एवं प्र0आर0 सैय्द के मुखबिर को 25,000/- रू0 के नगद ईनाम से पुरूस्कृत किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस महानिदेशक महोदय, म0प्र0भोपाल द्वारा उक्त सराहनीय कार्य पर मिले नगद पुरूस्कार हेतु प्र0आर0 442 सैय्यद एवं उसके मुखबिर को बधाई दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिला झाबुआ में कार्यरत समस्त अधि0/कर्म0 को यह समझाइश दी है कि वे उत्कृष्ट कार्य करें ताकि उन्हें इसी तरह नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत करवाया जावेगा।

गोदाम से हजारो का अनाज चैरी
        
झाबूआ--  फरियादी यशंवत पिता नंदलाल अग्रवाल, उम्र 42 वर्ष निवासी बामनिया ने बताया कि अज्ञात आरोपी उसके गोदाम की खिडकी तोडकर 01 क्विंटल मक्का 02 क्विंटल सोयाबीन 11 क्विंटल गेहूॅ, कुल कीमती 25,000/-रूपये का चुराकर ले गये। प्र्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्र0 240/14, धारा 457,380 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

छेडछाड का अपराध कायम
      
झाबूआ-- फरियादिया ने बताया कि वह मिट्टी लेने के लिये अकेली गई थी कि आरोपी रामचन्द पिता लूणा भाकर भील, निवासी परवाडा आया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकडा, फरियादिया चिल्लाई व छुडाकर धर भाग आयी।  प्र्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रमांक 272/14, धारा 354 भादवि एवं म0प्र0संशोधन अधिनियम 2004 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

जहरीली दवा पिने से मौत

झाबूआ---  फरियादी राहुल पिता भीमसिंह सोलंकी, उम्र 24 वर्ष निवासी कल्याणपुरा ने बताया कि बिजली बाई पति रमेश भाबर, उम्र 32 वर्ष निवासी खेडा ने जहरीली दवाई पी ली थी। दौराने ईलाज उसकी मृत्यु हो गयी। प्र्रकरण में थाना कल्याणपुरा में मर्ग क्रमांक 18/14, धारा 174 जाफौ का कायम कर विवेचना में लिया गया।

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