डीएड हेतु 26 जून तक आॅनलाइन आवेदन आमंत्रित
छतरपुर/23 जून/ आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नौगांव हेतु डिप्लोमा इन एजुकेशन नियमित पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष सत्र 2014-15 में 26 जून 2014 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। संस्थान के प्राचार्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आवेदन पत्र एमपी आनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किये गये हैं। प्रवेश प्रक्रिया एवं निर्देश एमपीआॅनलाइन डाट जीओवी डाट इन एवं एजुकेशनलपोर्टल डाट एमपी डाट जीओवी पर देखे जा सकते हैं।
कृषि स्थाई समिति की बैठक आज
छतरपुर/23 जून/ जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक 24 जून को दोपहर 2 बजे से उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास छतरपुर के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में कृषि स्थाई समिति का अध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया सहित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी।
आपदा प्रबंधन के लिये जिम्मेदारी से कार्य करें अधिकारी: कलेक्टर
- समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिये निर्देश
छतरपुर/23 जून/ जिले में आपदा प्रबंधन की पूरी तैयारी कर ली जाये। जिन अधिकारियों को जो उत्तरदायित्व सौंपा गया है उसका वे जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करें। पूर्व से बाढ़ प्रभावित ग्रामों की सूची तैयार कर ली जाये। उक्त निर्देश कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिये। कलेक्टर डाॅ. अख्तर ने कहा कि सीएम हेल्प लाइन, पीजी सेल एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रकरणों का निराकरण शीघ्रता से किया जाये। उन्होंने अधिकारियों को विधानसभा प्रश्नों के जबाव समय पर भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने जाति प्रमाण पत्रों के आॅनलाइन वितरण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभिन्न शासकीय विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुसार भूमि का आवंटन किया जायेगा। उन्होंने अवगत कराया कि छतरपुर शहर एवं उसके आसपास रिक्त भूमि का चयन कर लिया गया है। उन्होंने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को हेलीपैड बनवाये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में छतरपुर शहर में मछली मार्केट, जिला पेंशन कार्यालय एवं जिला आयुष कार्यालय आदि के निर्माण हेतु भूमि आवंटन पर चर्चा की गई। सहायक संचालक मत्स्य द्वारा जानकारी दी गई कि मछली मार्केट बनवाये जाने के लिये 50 लाख रूपये का आवंटन शासन से प्राप्त हुआ है, जिसके लिये 10 हजार वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता है। कलेक्टर डाॅ. अख्तर ने संबंधित अधिकारियों को भूमि का चयन करने तत्काल जाने के लिये कहा। जिला पेंशन अधिकारी ने बताया कि उनका कार्यालय 3 हजार वर्ग फीट में बनाया जाना है। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने टीएल पत्रों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी छतरपुर को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों-कर्मचारियों की सुविधा के लिये एक सुलभ काम्पलेक्स बनवाये जाने के निर्देश दिये। बैठक में श्रम पदाधिकारी ने बंधक श्रम पृथा समाप्ति अधिनियम की जानकारी दी। बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्री रविन्द्र चैकसे, श्री सीएल चनाप, श्री केएल साल्वी, सीएमएचओ डा. के के चतुर्वेदी, उप संचालक सामाजिक न्याय श्री वीरेश सिंह बघेल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
घरों की जगह पहाड़ पर बनवा दिये शौचालय समाचार में सीईओ ने नहीं दिया वर्जन
छतरपुर/23 जून/अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने बताया कि 13 जून 2014 को दैनिक न्यू राष्ट्र भ्रमण समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार घरों की जगह पहाड़ पर बनवा दिये शौचालय में उनके द्वारा कोई वर्जन नहीं दिया गया है। इस संबंध में उन्होंने संबंधित पर कार्यवाही करने के लिये कलेक्टर से अनुरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि समाचार पत्र द्वारा बिना मेरे से चर्चा किये मेरी ओर से वर्जन छापा गया है। बिना पक्ष जाने तथा बिना चर्चा किये पक्ष छापना उचित नहीं है। अतः उन्होंने पत्र के साथ समाचार पत्र की कतरन संलग्न कर कलेक्टर डाॅ मसूद अख्तर से उक्त संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।
ग््रााम पंचायत निमानी सचिव को बाजना का प्रभार
छतरपुर/23 जून/ कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बक्स्वाहा द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आधार पर ग्राम पंचायत निमानी के सचिव गिरीश जैन को ग्राम पंचायत बाजना का सचिवीय प्रभार सौंपा गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि क्लस्टर प्रभारी जनपद पंचायत बक्स्वाहा ज्ञानी प्रसाद चैधरी को ग्राम पंचायत बाजना के सचिवीय प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।
जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक 26 जून को
छतरपुर/23 जून/ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक 26 जून 2014 को दोपहर 12.30 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर करेंगे। बैठक में विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जायेगी।
डीएड के लिये अभिलेख सत्यापन 27 जून तक होगा
छतरपुर/23 जून/ डीएड नियमित 2014-15 में एमपी आॅनलाइन के माध्यम से 26 जून तक रजिस्टे्रशन किया जाना है, जिसमें 40 प्रतिशत सीट शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिये निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा 60 प्रतिशत सीट सीधी भर्ती से आॅनलाईन आवेदन से रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाना है। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नौगांव द्वारा बताया गया कि 23 जून को वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशानुसार 26 जून तक आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं 27 जून तक अभिलेखों का सत्यापन कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं। शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन जिले में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नौगांव सहित तीनों स्थानों पर किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिये एजूकेशन पोर्टल की वेबसाईट पर नियम एवं निर्देश प्राप्त किये जा सकते हैं।
आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका की अनंतिम चयन सूची जारी
छतरपुर/23 जून/ एकीकृत बाल विकास परियोजना बड़ामलहरा क्रमांक 2 में रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के चयन की अनंतिम सूची जारी कर दी गई है। जारी सूची के अनुसार हरीनगर भगवां में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर श्रीमती अंजना पत्नि श्री उत्तम सिंह ठाकुर, हंसरी में सहायिका पद पर चम्पावती अहिरवार, भदौरा में कु. रचना ठाकुर, मबई में श्रीमती रागिनी सिंह, झिंगरी में हीराबाई सेन, वारो में राजकुमारी अहिरवार का अनंतिम चयन किया गया है। इसके लिये दावे-आपत्तियां 29 जून 2014 तक आमंत्रित की गई हैं।
टीआई को कोर्ट ने दिया कारण बताओ नोटिस
छतरपुर। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी संजय कश्तवार की अदालत ने लवकुशनगर थाना के टीआई के.जी. शुक्ला को अदालत के आदेश का पालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर जबाव मांगा। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि दिनांक 11 जून 2014 को थाना लवकुशनगर द्वारा ग्राम अटकौंहा में अवैध शराब करीब 55 लीटर पकड़ी थी। जिस पर जाहर सिंह और शंकर कुशवाहा के खिलाफ मामला धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। दोनों आरोपियों ने अपनी जमानत की अर्जी सीजेएम कोर्ट में पेश की थी। जमानत अर्जी में सुनवाई करने के लिए अदालत द्वारा थाना लवकुशनगर से उक्त मामले की केश डायरी मांगी गयी थी, किंतु थाना लवकुशनगर द्वारा दिनांक 16 जून, 18 जून, 20 जून, 21, 23 जून 2014 निर्धारित तिथियों में डायरी पेश न करने पर अदालत ने थाना प्रभारी के.जी. शुक्ला के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यो न उनके विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही कर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा जाए।