आधार इनरोलमेंट एजेंसी आईसेक्ट जिले से प्रतिबंधित
छतरपुर/25 जून/ ग्राम नेहरा पोस्ट बंशिया विकासखण्ड बारीगढ़ में आईसेक्ट कम्पनी को आधार इनरोलमेंट के नाम पर जनता से प्रति इनरोलमेंट पर 20 रूपये वसूल करने के कारण राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जिले से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि यदि आपके क्षेत्रांतर्गत आईसेक्ट एजेंसी द्वारा आधार इनरोलमेंट का कार्य किया जाता है तो तत्काल इनरोलमेंट से संबंधित सामग्री जप्त कर प्रकरण पुलिस को सौंप दिया जाये।
बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित
दूरभाष क्रमांक 07682-248546 पर दें जानकारी छतरपुर/25 जून/जिले में अतिवर्षा एवं बाढ़ की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर कार्यालय परिसर छतरपुर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07682-248546 है, जिस पर जनता द्वारा बाढ़ संबंधी सूचनायें दी जा सकती हैं। कलेक्टर डाॅ. अख्तर ने बताया कि यह बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्य करेगा। इसमें तीन पालियों में तीन-तीन कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। कर्मचारियों को सौंपे गये दायित्व का निर्वहन जिम्मेदारीपूर्वक करने के निर्देश दिये गये हैं।
वाटरशेड कमेटी बाजना के कार्यों पर रोक
छतरपुर/25 जून/वाटरशेड कमेटी बाजना के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु जिला स्तर से गठित जांच कमेटी द्वारा जांच की कार्यवाही की जा रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने बताया कि इस दौरान कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर द्वारा वाटरशेड कमेटी बाजना क्रमांक 01 एवं 02 में वाटरशेड कार्यों के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है।
मतदाता सूची तैयार करने में सावधानी बरतेंःकलेक्टर
छतरपुर/25 जून/ आगामी नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिये कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर की अध्यक्षता में मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में कलेक्टर डाॅ. अख्तर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समझाईश देते हुये कहा कि मतदाता सूची तैयार करने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसमें पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिये। प्रशिक्षण में परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण श्री निरंकार पाठक सहित तहसीलदार एवं सीएमओ उपस्थित थे।
राजनीतिक दलों को दिया गया ईवीएम का प्रशिक्षण
छतरपुर/25 जून/ आगामी नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से कराये जायेंगे। इन इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की समझाईश देने के लिये कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर की मौजूदगी में मास्टर ट्रेनर्स ने ईवीएम की बारीकियों से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया।
रोजगार मेला एवं कैरियर प्रदर्शनी का आयोजन 27 को
छतरपुर/25 जून/जिला रोजगार कार्यालय छतरपुर द्वारा 27 जून 2014 को रोजगार कार्यालय चेतगिरी काॅलोनी छतरपुर के प्रांगण में पूर्वान्ह 11 बजे से रोजगार मेला एवं कैरियर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मेले में एल एण्ड टी प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, शिवशक्ति बायोप्लांटेक जबलपुर एवं सागर, आईएसएफएस रीवा, एसबीआई लाईफ इन्श्योरेंस छतरपुर के अधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जायेगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि मेले में लगभग 600 पदों पर चयन किया जायेगा। मेले में भाग लेने के लिये अलग-अलग पदो ंके लिये योग्यता 8वीं से लेकर स्नातकोत्तर एवं वेतनमान तीन हजार 500 से लेकर बीस हजार तक है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित है। उम्मीदवार मेले में समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों सहित 27 जून को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित हो सकते हैं।
क्षेत्रीय क्षमता संवर्धन केन्द्र का शुभारम्भ
छतरपुर/25 जून/जिला ई गवर्नेंस समिति के अंतर्गत निर्मित क्षेत्रीय क्षमता संवर्धन केन्द्र का शुभारम्भ विधायक छतरपुर श्रीमती ललिता यादव एवं कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर द्वारा किया गया। जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक श्री राहुल तिवारी ने क्षेत्रीय क्षमता संवर्धन केन्द्र की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उक्त केन्द्र में प्रशिक्षण के बाद परीक्षा आयोजित की जायेगी एवं प्रमाण पत्र वितरित किये जायेंगे। इस अवसर पर विधायक श्रीमती यादव ने उक्त केन्द्र की सराहना की। कार्यक्रम में जिला पंचायत के सीईओ डाॅ. सतेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया
छतरपुर/25 जून/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर के कार्यालय से मलेरिया रथ का उद्घाटन कर डाॅ. के.के. चतुर्वेदी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर के द्वारा हरी झंडी दिखाकर जिले की सभी विकासखण्डो मे व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु भेजा गया। इस अवसर पर डी.एच.ओ. डाॅ. एम.के प्रजापति, ए.एम.ओ. श्री गोविन्द सिंह गौड़ एवं ग्वालियर से आयी मेडिकल टीम उपस्थित थी। इस रथ के माध्यम से मानसून आने के पहले आम जनता को जागरूक किया जावेगा। मलेरिया रथ मे मलेरिया की जांच की समस्त सुविधायें उपलब्ध है। जिन लोगो को मलेरिया बुखार आ रहा है वह अपनी स्लाईड बनवाये व उपचार प्राप्त करे। रथ के माध्यम से आम जनता को मलेरिया रोग से बचाव, मलेरिया के संबंध मे आवश्यक उपाय आदि की जानकारी दी जायेगी। इस अवसर पर मलेरिया एवं फायलेरिया की टीम तथा प्रभारी दिनेश पटैरिया के साथ कार्यालय के समस्त कर्मचारी भी उपस्थित थे।
दुष्कर्मी को 10 साल की कठोर कैद, 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला
छतरपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांता वैश्य की अदालत में 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देकर 10 वर्ष की कठोर कैद के साथ 13 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि गौरिहार निवासी 15 वर्षीय किशोरी के पिता ने थाना गौरिहार में अपनी पुत्री के गुम होने की सूचना दर्ज कराई थी। गौरिहार पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान आरोपी मुन्ना लाल पुत्र बाबू लाल कुशवाहा निवासी गहबरा के चंगुल से किशोरी को मुक्त कराया था और पूछताछ पर पाया कि आरोपी मुन्ना ने किशोरी को 30 अप्रैल 2013 को दिन 11 बजे उसके घर से बहला फुसलाकर ले गया था और डरा घमका कर जबरन उसके साथ दुष्कृत्य किया। थाना गौरिहार के तत्कालीन एएसआई कमलेश स्वर्णकर ने विवेचना उपरांत मामला अदालत के सुपुर्द कर दिया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांता वैश्य की अदालत में करीब एक वर्ष में ही मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी मुन्ना को उक्त मामले का दोषी करार दिया। आरोपी मुन्ना को आईपीसी की धारा 363 में 7 वर्ष , 366 (क) में 7 वर्ष और धारा 376 (1) में 10 वर्ष की कठोर कैद के साथ 13 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त लोकअभियोजक धीरेन्द्र नायक ने की।
उपयंत्री को अदालत ने भेजा जेल
छतरपुर। विशेष न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह की अदालत ने जनपद पंचायत बड़ामलहरा के उपयंत्री अभिषेक चतुर्वेदी को रिश्वत के मामले में जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेज दिया है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि रोजगार गारंटी योजना के तहत अरविंद सिंह निवासी बरमा तहसील बड़ामलहरा ने अपने खेत में कुआं खुदवाया था जिसमें दो लाख 85 हजार रूपए स्वीकृत हुए थे। करीब एक वर्ष बाद एक लाख 60 हजार रूपए अरविंद को दिए गए शेष राशि एक लाख 20 हजार का मूल्यांकन करने के एवज में जनपद पंचायत बड़ामलहरा के उपयंत्री अभिषेक चतुर्वेदी ने 20 हजार रूपए बतौर रिश्वत की मांग अरविंद से की थी। अरविंद ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस को की। लोकायुक्त पुलिस ने दिनांक 01 जून 2013 को उपयंत्री अभिषेक के मकान में छापामार कार्यवाही कर अरविंद से 15 हजार नगद लेते अभिषेक को रंगे हाथों पकड़ा था। लोकायुक्त पुलिस ने मौके पर ही कार्यवाही करने के बाद चालान अदालत में पेश होने तक के लिए अभिषेक को जमानत पर रिहा किया था। लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को विवेचना के बाद चालान अदालत में पेश किया। उपयंत्री अभिषेक ने अदालत में उपस्थित होकर अपनी जमानत की अर्जी पेश की। विशेष न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उपयंत्री की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेज दिया।
दुष्कर्मी को 10 साल की कठोर कैद, 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला
छतरपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांता वैश्य की अदालत में 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देकर 10 वर्ष की कठोर कैद के साथ 13 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि गौरिहार निवासी 15 वर्षीय किशोरी के पिता ने थाना गौरिहार में अपनी पुत्री के गुम होने की सूचना दर्ज कराई थी। गौरिहार पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान आरोपी मुन्ना लाल पुत्र बाबू लाल कुशवाहा निवासी गहबरा के चंगुल से किशोरी को मुक्त कराया था और पूछताछ पर पाया कि आरोपी मुन्ना ने किशोरी को 30 अप्रैल 2013 को दिन 11 बजे उसके घर से बहला फुसलाकर ले गया था और डरा घमका कर जबरन उसके साथ दुष्कृत्य किया। थाना गौरिहार के तत्कालीन एएसआई कमलेश स्वर्णकर ने विवेचना उपरांत मामला अदालत के सुपुर्द कर दिया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांता वैश्य की अदालत में करीब एक वर्ष में ही मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी मुन्ना को उक्त मामले का दोषी करार दिया। आरोपी मुन्ना को आईपीसी की धारा 363 में 7 वर्ष , 366 (क) में 7 वर्ष और धारा 376 (1) में 10 वर्ष की कठोर कैद के साथ 13 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त लोकअभियोजक धीरेन्द्र नायक ने की।
उपयंत्री को अदालत ने भेजा जेल
छतरपुर। विशेष न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह की अदालत ने जनपद पंचायत बड़ामलहरा के उपयंत्री अभिषेक चतुर्वेदी को रिश्वत के मामले में जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेज दिया है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि रोजगार गारंटी योजना के तहत अरविंद सिंह निवासी बरमा तहसील बड़ामलहरा ने अपने खेत में कुआं खुदवाया था जिसमें दो लाख 85 हजार रूपए स्वीकृत हुए थे। करीब एक वर्ष बाद एक लाख 60 हजार रूपए अरविंद को दिए गए शेष राशि एक लाख 20 हजार का मूल्यांकन करने के एवज में जनपद पंचायत बड़ामलहरा के उपयंत्री अभिषेक चतुर्वेदी ने 20 हजार रूपए बतौर रिश्वत की मांग अरविंद से की थी। अरविंद ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस को की। लोकायुक्त पुलिस ने दिनांक 01 जून 2013 को उपयंत्री अभिषेक के मकान में छापामार कार्यवाही कर अरविंद से 15 हजार नगद लेते अभिषेक को रंगे हाथों पकड़ा था। लोकायुक्त पुलिस ने मौके पर ही कार्यवाही करने के बाद चालान अदालत में पेश होने तक के लिए अभिषेक को जमानत पर रिहा किया था। लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को विवेचना के बाद चालान अदालत में पेश किया। उपयंत्री अभिषेक ने अदालत में उपस्थित होकर अपनी जमानत की अर्जी पेश की। विशेष न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उपयंत्री की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेज दिया।